विकलांग बच्चो के लिए वित्तीय सहायता योजना हरियाणा :- Financial Assistance Scheme for Disabled Children Haryana

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विकलांग बच्चो के लिए वित्तीय सहायता योजना हरियाणा :- हरियाणा में सामाजिक न्याय विभाग और अधिकारिता विभाग के साथ हरियाणा की राज्य सरकार ने स्कूल न जा रहे विकलांग बच्चों  के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार1000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य परिवार में हर विकलांग बच्चे को को बेहतर आजीविका प्रदान करना है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस योजना में सरकार उन बच्चों को मानसिक सहायता प्रदान करती है जो मानसिक रूप से मंद हैं और 0-18 साल के आयु वर्ग के अंतर्गत कई विकलांगताएं जो औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं।
विकलांगता के कारण मानसिक रूप से मंद बच्चे जिनका IQ <50 या 70% विकलांगता या उससे अधिक की कई विकलांगता और 100% अस्थिविक विकलांगता इस योजना के लिए पात्र हैं। जो बच्चे पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं और जिनको लगातार पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। उनके परिवार इस देखभाल योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो विकलांग बच्चे स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं हरियाणा की राज्य सरकार ने उन विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी पहल की है।

स्कूल ना जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता के लाभ

हरियाणा में स्कूल ना जा रहे विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता का लाभ।

  • सरकार परिवार में हर विकलांग बच्चे को 1000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • स्कूल ना जाने वाले विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की पात्रता
  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • विकलांग बच्चों को अपने माता-पिता और रिश्तेदारों की निरंतर देखभाल / पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, जो इस योजना के लिए पात्र हैं।

स्कूल ना जाने वाले विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  • बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता के बैंक खाते का विवरण
  • माता-पिता की पारिवारिक आय
  • बच्चों के विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड यदि हो तो

स्कूल ना जा रहे विकलांग बच्चे वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कैसे करें

  • आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने के साथ आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • हरियाणा राज्य में संबंधित जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
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