मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना : Madhya Pradesh Yuva Swabhimaan Yojana

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मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना की जानकारी लेके आये है। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है। देश के शहरी इलाकों में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस योजना को लागु किया जा रहा है। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा फरवरी 2019 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल के दौरान भोपाल से किया था।

युवा स्वाभिमान योजना की जानकारी :

योजना के नाम युवा स्वाभिमान योजना
किसने लॉंच की सीएम कमल नाथ
घोषणा फरवरी 2019
राज्य मध्यप्रदेश
लाभार्थी गरीब बेरोजगार
वेतन 13,000 रूपए
विभाग शहरी विकास और आवास विभाग
आधिकारिक वेबसाइट http://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ 

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना :

मनरेगा के तौर पर शहरी युवाओं को रोजगार देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना 2019’ शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के आकलन के मुताबिक 2019 में मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कम से कम 6.50 लाख ऐसे युवा हैं। जो रोजगार पाने की आकांक्षा रखते हैं। प्रदेश के इन 6.50 लाख युवाओं को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावित युवा स्वाभिमान योजना के द्वारा इस दोहरे उद्देश्य यथा दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता हेतु व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण एवं जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकता हेतु वर्ष में एक निश्चित अवधि तक रोजगार प्रदान करने को साधने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश में अब तक की पहली ऐसी योजना है। जो शहरी बेरोजगार युवा-युवतियों को साल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगी व जिस के अंतर्गत प्रशिक्षण भी शामिल किया जायेगा।

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य :

योजना का लक्ष्य राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इसके लिए राज्य के 21-30 आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को व्यवसायिक कौशल का विकास करना सुनुश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन यापन के लिए वर्ष में 100 दिनों तक रोज़गार की गारंटी के साथ हीं रूपए 4,000 मासिक बेरोज़गारी भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं की पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं।

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लाभ :

  • इससे शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक साल में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस रोजगार के दौरान उनकी इच्छा के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ फिलहाल मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के युवाओं को मिलेगा।
  • एक सर्वे के मुताबिक मध्यप्रदेश में लगभग 2.4 मिलियन लोग बेरोजगार है।इस योजना के शुरू होने से मध्य प्रदेश के युवाओं से बेरोजगारी हटेगी।
  • मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में कौन लाभान्वित होंगे :

  • युवा स्वाभिमान योजना में 21 से 30 वर्ष आयु समूह के वे शहरी नौजवान लाभान्वित होंगे। जिनके परिवार की आय 2 लाख रुपये सालाना से कम हो।
  • आयु की गणना कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से होगी। इसके लिए उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • राज्य के करीब डेढ़ लाख से अधिक नौजवानों ने मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना 2019 में पंजीयन कराया है। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार राज्य में करीब 6.50 लाख युवा और हैं। जो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ को लेने के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना भी आवश्यक है। इसमें आरक्षण नहीं है, हर वर्ग के शहरी निवासी इसका लाभ ले सकते हैं।
  • मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना 2019 पूरे राज्य में लागू होगी पर वर्तमान में प्रथम चरण के अंतर्गत इसे सिर्फ 150 निकायों में लागू किया गया है।

युवा स्वाभिमान योजना क्या है ? कितना वेतन मिलता हैं ? :

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में जो भी व्यक्ति आवेदन भर कर उसमें भाग लेता हैं उसे इस योजना में कम से कम 100 दिनों का रोजगार एवं प्रशिक्षण मिलेगा, इसके लिए सरकार उन बेरोजगारों को महीने के 4000 रूपए के हिसाब से कुल 13,000 का वेतन देगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिती बेहतर हो सके । यह राशी उन्हें अधिकतम 6 महीने तक मिलेगी।

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना की पात्रता :

  • गरीब बेरोजगार : यह युवा स्वाभिमान योजना उन बेरोजगारों के लिए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ईडबल्यूएस ग्रुप की श्रेणी में आते हैं और साथ ही पढ़े लिखे भी हैं।
  • सिर्फ शहरी : योजना मुख्य रूप से शहरी बेरोजगारों के लिए है, मतलब सिर्फ शहर में रहने वाले बेरोजगार ही इस योजना का लाभ उठा सकते है।
  • उम्र : युवा स्वाभिमान योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 21 से कम या 30 से अधिक इसका लाभ नहीं ले सकते।
  • आय : योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिस परिवार की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम है।
  • मध्य प्रदेश निवासी : साथ ही यह योजना एमपी स्टेट द्वारा घोषित की गई हैं इसलिए इसके लिए वही बेरोजगार मान्य होंगे तो मध्यप्रदेश के रहवासी हैं।

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना आवेदन हेतु दस्तावेज :

  • आवेदक को शहरी क्षेत्र के निवासी होने का स्वप्रमाण पत्र देना होगा।
  • मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • दिव्यांग होने की दशा में दिव्यांग प्रमाण पत्र।
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र।
  • बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र।
  • आधार लिंक्ड बैंक खाते की पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।
  • दो पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो।

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत किये गए बदलाव :

  • मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जल्दी : जल्दी में शुरू करने के फैसला ले तो लिया था, किन्तु फिर इस योजना की रणनीति उतनी मजबूत नहीं होने के कारण इस योजना को बंद करने तक की नौबत आ गई थी। फिर इसके बाद कमलनाथ जी ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के साथ बैठक कर इसमें कुछ परिवर्तन करने का फैसला लिया है।
  • परामर्श सुविधा : युवा स्वाभिमान योजना के तहत सबसे पहले तो यह परिवर्तन किया जा रहा हैं कि लाभार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण से पहले उनकी काउंसलिंग की जायेगी। इस काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें यह बताया जायेगा कि उन्होंने जिस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण लेने का फैसला लिया हैं उस क्षेत्र में कौन : कौन से रोजगार के अवसर उन्हें मिलेंगे।
  • प्रशिक्षण : युवा स्वाभिमान योजना एमपी में अब तक लाभार्थियों को एक दिन में 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता था और बाकि के 4 घंटे उन्हें काम करना होता था। किन्तु अब इसमें यह परिवर्तन किया गया है कि अब लाभार्थियों को 2 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा और फिर अगले 2 महीने उन्हें निकाय में काम करने का मौका दिया जायेगा।
  • मुफ्त बस सेवा : इसके साथ ही प्रशिक्षण केंद्र चूकि शहरी इलाके में लगाये जा रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को शहरी क्षेत्र में आकर प्रशिक्षण प्राप्त करने में बस का किराया देना पड़ता था, किन्तु अब उन्हें निशुल्क बस के पास दिए जायेंगे ताकि वे आसानी से प्रशिक्षण क्रेंद्र तक पहुँच सकें और योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
  • प्रशिक्षण ख़त्म हो जाने के बाद एवं निकाय में 2 महीने काम सीखने के बाद लाभार्थियों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए मदद मिल सकें, इसके लिए लोन मेला भी लगाया जायेगा और फिर लाभार्थी अपने रोजगार को शुरू करने के लिए लोन प्राप्त कर सकेंगे।
  • जो भी युवा इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपालिटी आदि ऑफिस में काम करेंगे। इसके अलावा बेरोजगार लोग यहाँ अपने पसंदीता क्षेत्र में स्कील डेव्लपमेंट से संबंधित ट्रेनिंग भी ले सकेंगे।

मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना से जुडी अन्य महत्वपूर्ण बातें :

  • मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना में प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर आप किसी कार्य में प्रशिक्षित हैं तो दूसरा कार्य चुनें अथवा उसी कार्य में प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाएं।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत आप 100 दिन पूरा करने के बाद फिर से अगले साल इसमें आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना में महत्वपूर्ण यह है कि आप जिस नगर में वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप शहर में रहे हैं और आपके आधार कार्ड में पता ग्रामीण क्षेत्र का है। तो ऐसे में आपको आधार कार्ड पर पता बदलवा कर आवेदन करना होगा।
  • हर एक निकाय में एक सीमित संख्या में ही योजना के लाभार्थियों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि आप समय से इसके लिए आवेदन करें। साथ ही अगर आपका आवेदन करने का मौका छूट जाता है। तो आप दुबारा उस निकाय में सीट आने पर आवेदन दे सकते हैं।
  • वर्तमान में इस योजना में 3,12,767 पंजीकृत हो चुके हैं। जिनमें से 88262 को कार्य आवंटन भी हो चुका है। इनमें से 20763 आवेदकों की औनबोर्डिंग भी हो चुकी है।
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