यूपी विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना : UP Disabled / Divyang Pension Yojana

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विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्षम व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना चला रही है। इस विकलांगता पेंशन योजना के तहत, न्यूनतम 40% अक्षमता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों और जिसका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल सूची में दिखाई देता है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये मिलेगा। उम्मीदवार यूपी विकलांग पेंशन योजना 2018 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in/ पर विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं।

यूपी विकलांगता पेंशन योजना 2018 के तहत, 18 जनवरी से ऊपर के सभी विशेष रूप से विकलांग लोगों को 1 जनवरी 2017 से 500/- रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 500/- रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, विकलांग व्यक्ति को ओल्ड एज पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना :

उत्तर प्रदेश विकलांग लोगों के लिए गई की पेंशन मैं लोगों को अपने निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा और वहां पर अपनी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा इस पेंशन के लिए वही विकलांग मान्य होंगे जो 40% या इससे अधिक विकलांग लोग होंगे वही इस पेंशन के लिए माननीय किए जाएंगे पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी। विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 1000 रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के प्यारे देशवासियों आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के बारे में बताएंगे आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|इसलिए विकलांग पेंशन योजना लिस्ट 2019 के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विकलांग जन पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को विस्तार पूर्वक उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना विकलांग जन पेंशन विकलांग पेंशन विकलांग जन पेंशन उत्तर प्रदेश लिस्टकी जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ :

  • विकलांगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
  • विकलांग लोग निर्भर नहीं रहेंगे।
  • विकलांग लोगों को आए का साधन मिलेगा।
  • वह गरीबी से ऊपर उठेंगे।
  • पेंशन से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता :

  • आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का होना चाहिए।
  • 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
  • प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी शासनादेश संख्या-210/65-1-2004-153/2000 दिनांक 23 जनवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य है।
  • अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
  • विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता :

  • प्रमाण पत्र के साथ 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
  • आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि आप पहले से ही किसी अन्य पेंशन से लाभान्वित हैं तो आप इस योजना के तहत पेंशन के लिए योग्य नहीं हैं।
  • सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवा करने में अक्षमता पेंशन का लाभ नहीं ले सकती है।

यूपी विकलांग पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज :

  • पासपोर्ट एक फोटो
  • जन्म या आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, या राशन कार्ड (इनमें से कोई एक)
  • बैंक पासबुक की पहली पृष्ठ की प्रतिलिपि
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :

  • यूपी सरकार के http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं।
  • विकलांग पेंशन योजना लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन के लिए नया फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें। एक फॉर्म खुल जाएगा।
  • सभी जरूरी जानकारी सावधानी से भरें जैसे पिता का नाम,आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर इत्यादि।
  • सभी जानकारी देने के बाद जमा करें और आगे की कार्यवाही के लिए प्रिंट आउट लें।
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