पश्चिम बंगाल कृषक बंधु योजना : West Bengal Krishak Bandhu Yojana

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नव वर्ष की शुरुआत कृषकों को तोहफा देकर किया है। 1 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के हित में कृषक बन्धु योजना की शुरुआत की गयी है। योजना का संचालन पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। कृषि बन्धु योजना के तहत दो नयी पहल की घोषणा की गयी है। जिसमें से एक किसानों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मुफ्त बीमा योजना का एलान किया गया है और दूसरा किसानों को प्रति एकड़ भूमि पर नए फसल की खेती करने के लिए वार्षिक रूपए 5,000 राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

पश्चिम बंगाल कृषक बंधु योजना क्या है :

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2019 को किसानों के लिए कृषक बन्धु योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत दो नयी पहल करने की घोषणा की गयी है।

  • किसानों के लिए मुफ्त बीमा योजना :

प्रदेश के कुल 72 लाख किसानों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रूपए 2 लाख की बीमा योजना की शुरुआत की गयी है। यह योजना प्रदेश के किस्सनों के लिए 1 जनवरी 2019 से लागू कर दी गयी है। किसान के परिवार द्वारा 1 फरवरी 2019 से बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

बीमा का लाभ किसान एवं खेतिहर मजदूर किसान दोनों के परिवार को प्राप्त हो सकेगा। कृषक बंधु योजना के तहत यदि प्रदेश के किसान की किसी प्राकृतिक या अप्राकृतिक दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो मृतक कृषक के परिवार को राज्य कृषि विभाग द्वारा रूपए 2 लाख की बीमा राशि सहायता के रूप प्रदान की जायेगी। इसके बदले में किसान या उसके परिवार को बीमा के प्रीमीयम रूप में किसी प्रकार का कोई किश्त नहीं चुकाना होगा।

  • प्रति एकड़ भूमि पर रूपए 5,000 वार्षिक दो किश्तों में दिया जाएगा :

एक आंकलन के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग प्रत्येक किसान के पास 1.2 एकड़ कृषि भूमि है। जिस पर एक सीजन में प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से एक हीं फसल की उपज करने के लिए दो बार रूपए 2,500 राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा एक किश्त रबी की फसल के लिए एवं दूसरी किश्त खरीफ की फसल के उपज के लिए दी जायेगी। इस प्रकार वार्षिक रूपए 5,000 प्रति एकड़ के हिसाब राज्य के कृषि विभाग द्वारा किसानों एवं खेतिहर मजदूर किसान भाइयों को दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल कृषक बंधु योजना के लाभ :

  • इससे राज्य में किसानों के बीच गरीबी कम होगी।
  • यह योजना किसानों की बेहतर आजीविका सुनिश्चित करेगी।
  • इस योजना से किसानों में विश्वास बढ़ेगा।
  • यह राज्य में कृषि कार्यों को भी बढ़ावा देगा।

महत्वपूर्ण कारक कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल :

  • इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा मिलेगा।
  • राज्य सरकार फसल बीमा के प्रीमियम का भुगतान करेगी।
  • लगभग 72 लाख लाभार्थी लाभ प्राप्त करेंगे।
  • दो किस्तों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ एक खरीफ में और दूसरा रबी सीजन में।
  • 18 से 60 वर्ष के बीच के किसान की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का मुआवजा।
  • आत्महत्या के कारण क्षतिपूर्ति भी किसान की मृत्यु को कवर किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल कृषक बंधु के लिए पात्रता :

  • किसान पश्चिम बंगाल का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसान की उम्र न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु वर्ष 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ भूमि के मालिक किसान एवं खेतिहर मजदूर किसान दोनों को प्राप्त होगा।

पश्चिम बंगाल कृषक बंधु योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज :

  • बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मृतक किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक रिश्तेदार का आधार कार्ड
  • मृतक किसान का आयु प्रमाण पत्र
  • दुर्घटना मृत्यु की दशा में मृतक किसान के पोस्टमार्टम का प्रमाण पत्र

पश्चिम बंगाल कृषक बंधु योजना में आवेदन :

  • योजना में आवेदन 1 फरवरी 2019 से किया जा सकेगा।
  • योजना के तहत बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जानकारी प्राप्त होने पर अपडेट किया जाएगा।
  • कृषि बधु योजना के तहत प्रति एकड़ भूमि पर फसल उगाने के वार्षिक रूपए 5,000 की राशि के लिए आवेदन की जानकारी प्राप्त होने पर अपडेट की जायेगी।
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