मध्य प्रदेश जय किसान ऋण माफी योजना : Madhya Pradesh Jai Kisan Rin Mafi Yojana

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मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2019 को जय किसान ऋण माफी योजना आवेदन पत्र लॉन्च किया गया है। जय किसान ऋण माफी योजना को लागू करने के पहले चरण में, राज्य सरकार ने लाभार्थी किसानों के लिए सफेद और हरी सूची (सफेद सूची) जारी की है। बैंक शाखा इस जय किसान ऋण माफी योजना को सफेद और हरी सूची जारी करने के लिए सम्बन्धित विभाग है। सफेद लाभार्थी सूची में बैंक ने उन किसानों के नाम का उल्लेख किया गया है जिनके फसल ऋण आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। और ग्रीन लाभार्थी सूची के तहत, बैंक ने उन किसानों के नाम का उल्लेख किया है जिनका फसल ऋण आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है।

मप्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों का अल्पकालिक ऋण माफ करने के लिये दिनांक 12 जनवरी 2019 को इस योजना को शुरू किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जय किसान ऋण माफी योजना के लिए आवेदन फार्म आमंत्रित किये गये है। इस योजना के लाभार्थियों को सर्वप्रथम अपने नाम को बैंक द्वारा प्रदत्त सफेद व हरी सूची में देखना होगा। यदि किसान का नाम हरी सूची मे प्रदर्शित हैं तो किसान द्वारा हरा आवेदन पत्र भरा जायेगा। यदि किसान का नाम सफेद सूची मे है, तो किसान द्वारा सफेद ओवदन पत्र भरा जायेगा। आप किसान ऋण माफी योजना की सफेद व हरी सूची अपने निकटम क्षेत्रीय ग्राम पंचायत से प्राप्त कर सकते है।

मध्य प्रदेश जय किसान ऋण माफी योजना :

नाम जय किसान ऋण मुक्ति योजना एमपी किसान कर्ज़ माफी योजना
तिथी 17 दिसंबर 2018
मुख्य लाभार्थी एमपी के किसान
किसने लागू की ? मुख्यमंत्री कमल नाथ
कर्ज़ माफी 2 लाख तक की
टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर नहीं हैं
शुरुवात तिथि 15 जनवरी 2019
कर्जमाफी की शुरुवात 22 फरवरी
वेबसाइट http://mpkrishi.mp.gov.in

मुख्यमंत्री किसान फसल कर्ज माफी योजना का उद्देश्य :

किसान फसल कर्ज माफी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। व किसानों को इस योजना द्वारा उनका फसली ऋण माफ करके लाभ पहुंचाना है। उत्तम खेती तथा अधिक मुनाफे के लिए लिया हुआ कर्ज किसानों को संकट में डाल देता है। खेती में उच्च लाभ ना होने के कारण बाजार में घटते बढ़ते दामों के कारण किसान भाई अपने कर्ज को नहीं चुका पाते हैं। अत्यधिक कर्ज होने के कारण किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री किसान फसल ऋण माफी योजना को लाई है जिसके अंतर्गत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।

किसान कर्ज माफी नई अपडेट :

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने अभियान के रूप में विभिन्न जिलों की तहसीलों में किसान सम्मलेन आयोजित कर किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र दिए। कर्ज माफ़ी योजना में किसानों को पहले चरण में 50 हजार रूपये का लोन माफ़ किया गया है। प्रथम चरण में जय किसान ऋण माफ़ी के अंतर्गत 11 हजार किसानों को लोन माफ़ किया गया है। उन किसानों का 36 हजार 80 लाख रूपये का कृषि लोन माफ़ किया गया है। अब लोन माफ़ी का दूसरा चरण पिछले 2 माह से चल रहा है। ऋण माफ़ी के दुसरे चरण में प्रदेश के सभी बैंकों के 1 लाख रुपये तक का लोन माफ़ किया जा रहा है। तहसील के किसानों का दुसरे चरण में 3,749 किसानों के 26 करोड़ 32 लाख रूपये के फसल ऋण माफ़ किये जा रहे हैं।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना नई अपडेट :

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के जाने के बार इस बार बीजेपी सरकार सत्ता में आयी है इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान जी ने कहा है कि कमलनाथ ने किसनओ के साथ छल किया है कमलनाथ ने पिछले वर्ष 60 हज़ार मी टन गेहू कि खरीदी की थी लेकिन इस बार 1 .30 लाख मी टन गेहू की खरीदी हुई है देश के किसानो की गेहू खरीदी में आगे भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी किसानो के गेहू का एक एक दाना सरकार खरीदेगी।

मध्य प्रदेश जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लाभ :

  • इस योजना के अंतर्गत सरकार डूबत कर्ज को माफ़ कर सकती है और नियमित कर्ज वाले किसानो को 25 हज़ार रूपये तक का प्रोत्साहन दिया जायेगा।
  • अगर किसी किसान ने एक से अधिक बैंक से ऋण लिया है तो सिर्फ इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक से लिया गया ऋण को माफ़ किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सिर्फ किसानो द्वारा उनकी खेती हेतु कर्ज ही माफ़ किया जायेगा।
  • mp कर्ज माफी योजना के तहत किसानो का 2 लाख रूपये तक का ऋण माफ़ किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानो को दिया जायेगा।
  • इसके आलावा करीबन 35 लाख किसानो का जून 2009 के बकायादार किसानो को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस मध्य प्रदेश जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2020 के तहत उन किसानो का कर्ज नहीं माफ़ किया जायेगा जिन्होंने क्टर , कुआँ आदि जैसे उपकरणों के लिए लोन लिया था।
  • कर्ज माफ़ सिर्फ उन किसानो का लिया जाएगा जिनलोने लोन पंजीकरण नेशनल बैंक, कोरपोरेटिव बैंक, अथवा रीजनल रुरल बैंक के अंतर्गत हुआ हो। इस तरह कुल मिलाकर 41 लाख किसानों ने बैंक से लगभग 56 हजार करोड़ का लोन लिया हैं।

मध्यप्रदेश जय किसान ऋन मुक्ति कर्ज़ माफी योजना के मुख्य बिन्दु :

  • किसान कर्ज़ माफी योजना में किसानों का 2 लाख तक का लोन सरकार माफ कर देगी अर्थात 2 लाख तक का लोन सरकार द्वारा बैंक को दिया जायेगा उससे अधिक अगर लोन हैं तो वह किसान को खुद चुकाना होगा।
  • यह लोन माफी केवल खेती संबंधी किए गए कार्यों अर्थात बीज खरीद, बुआई, निंदाई एवं खाद आदि के लिए ही दिया जायेगा अर्थात उपकरणों की खरीद पर लोन माफी नहीं दी जायेगी।
  • इस लोन माफी योजना के लिये समय सीमा भी निर्धारित की गई हैं जिसके अनुसार वे लोन माफ किये जायेंगे जो 1 अप्रैल 2007 से 12 दिसंबर 2018 तक लिये गए हैं। अर्थात इसके पहले एवं बाद में जिन भी किसानों ने लोन लिये हैं उनके नाम कर्ज़ माफी लिस्ट में शामिल नहीं होंगे।
  • लोन उन्ही किसानों का माफ होगा जिनका लोन पंजीकरण नेशनल बैंक, कोरपोरेटिव बैंक, अथवा रीजनल रुरल बैंक के अंतर्गत हुआ हो इस तरह कुल मिलाकर 55 लाख किसानों ने बैंक से लगभग 56 हजार करोड़ का लोन लिया हैं। इसके अलावा 1500 करोड़ का एनपीए से लिया गया हैं।
  • इस कर्ज माफ़ी के अंतर्गत सरकार बैंक के लोन चुकाएगी, इसके लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आ रही है। सरकार ने यह भी सुनिशिचित किया है कि इस योजना का असर प्रदेश के अन्य विकास कार्यों में नहीं पड़ेगा। लोगों के प्रयोग की चीजें के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी।

मध्यप्रदेश किसान कर्ज़ माफी योजना के लिये योग्यता के नियम एवं जरूरी दस्तावेज क्या हैं? :

  • यह योजना एमपी के मूलनिवासी लोगों के लिए हैं जिसमें दूसरे प्रदेश का किसान शामिल नहीं हो सकता अतः उसके पास मूल निवासी प्रमाण होना जरूरी हैं।
  • लोन संबंधी बहुत से नियम हैं जैसे तिथि कि 12 दिसंबर 2018 के पहले के किसानों को ही लोन मिलेगा अर्थात लोन के पेपर होना जरूरी हैं। साथ ही लोन मान्य बैंक से ही लेना जरूरी हैं अतः बैंक के कागजात होना भी जरूरी दस्तावेज हैं।
  • लोन उन्ही लोगो को मिलेगा जिन्होने खेती के लिए लोन लिया हैं इसलिए वे सभी कागज भी जरूरी हैं जो यह सत्यापित करे कि लोन किस काम के लिए लिया गया हैं।
  • प्राइवेट बैंक से लिया गया किसानों द्वारा कर्ज माफ़ नहीं होगा, सरकार ने प्राइवेट बैंक को इस योजना के लाभ से बाहर रखा है।
  • राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारीयों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही विधायक, सांसद, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  • अगर किसी सेवानिवृत्त को 15 हजार के उपर पेंशन मिलती है तो वो इस योजना की योग्यता से बाहर है।

जय किसान रिन मुक्ति योजना आवेदन पत्र डाउनलोड :

  • ग्रीन फॉर्म : यह फॉर्म उन किसानों को भरना होगा जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक हैं। और जिन्होने कृषि ऋण लिया हो।
  • पिंक फॉर्म : जिन किसानों को जय किसान रिन मुक्ति योजना से संबंधी कोई भी परेशानी हो वे शिकायत के लिए पिंक अर्थात गुलाबी फॉर्म भर सकते हैं।
  • व्हाइट फॉर्म : जिन किसानों को ऋण मुक्ति योजना का लाभ लेना हैं लेकिन उनके बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े हुये नहीं हैं वे व्हाइट अथवा सफ़ेद फॉर्म भर सकते हैं।
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