छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में कई नए बदलाव किये है। 17 जनवरी को प्रदेश सरकार द्वारा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में 5 लाख तक के स्वास्थ्य लाभ के लिए स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। अब आप बिना स्मार्ट के कार्ड के भी राशन कार्ड तथा अन्य किसी शासकीय पहचान पत्र की सहायता से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के लाभार्थी भी बिना स्मार्ट कार्ड के 50 हजार तक का स्वास्थ्य लाभ अन्य दस्तावेजों के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए वह किसी शासकीय प्रमाण अथवा अन्य पहचान पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना एक ट्रस्ट आधारित मॉडल पर काम करती है।
छत्तीसगढ़ डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को आयुष्मान योजना से चार गुना स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारको को 5 लाख रूपये तक का फ्री कैशलेस उपचार दिया जाता है जबकि अन्य राशन कार्ड धारक प्रति वर्ष 50,000 रूपये तक का स्वास्थ्य लाभ ले सकते है। इस इंटीग्रेटेड (Health Assistance) स्कीम से 56 लाख परिवारों को लाभ दिया जायेगा।
डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में विलय की गई योजनाए :
छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई हेल्थ असिस्टेंस स्कीम (Health Assistance) का विलय कर दिया है। इस योजना में विलय की गई स्वास्थ्य योजनाओं का विवरण इस प्रकार है: –
- आयुष्मान भारत योजना Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPMJAY)
- संजीवनी सहायता कोष (Sanjeevani Sahayata Kosh)
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY)
- मुख्यमंत्री बाल ह्रदय सुरक्षा योजना (Chief Minister Bal Hriday Suraksha Yojana)
- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना स्वास्थ्य सहायता राशि
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले लाभार्थियों को एपीएल तथा बीपीएल श्रेणियों में बांटा है। एपीएल तथा बीपीएल राशन कार्ड श्रेणियों के अनुसार सहायता राशि का विवरण इस प्रकार है: –
- बीपीएल राशन कार्ड धारको को प्राथमिकता के आधार पर 5 लाख प्रति वर्ष स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है।
- बीपीएल राशन कार्ड धारको को प्राथमिकता के आधार पर 50 हजार प्रति वर्ष स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है।
आयुष्मान भारत तथा पीएम जन आरोग्य योजना में भी 5 लाख प्रति वर्ष स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है।
इन सभी योजनाओं के विलय के बाद अब राज्य में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को संख्या 42 लाख से बढ़कर 56 लाख हो जाएगी। सभी लाभार्थियों को उनकी श्रेणियों के अबुसार 5 लाख तथा 50,000 रूपये का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इस योजना के अमल में आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य अकेला 90% परिवारों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाला राज्य बन जायेगा।
डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना लाभ :
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से स्वास्थ्य लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा योजना के भीतर तकरीबन 90% जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा ऐसा प्रावधान है योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं-
- प्रदेश में रहने वाले वे लोग जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत 500000 रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- इसके अलावा जिन लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है उन्हें 50000 रुपये की सहायता ओपीडी एवं अन्य स्वास्थ्य ट्रीटमेंट के लिए दी जाएगी।
डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के दस्तावेज :
- अंत्योदय कार्ड : प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं जिन लोगों के पास अंत्योदय कार्ड बने हुए हैं वे इस योजना का अहम हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अंत्योदय कार्ड का होना अनिवार्य है।
- राशन कार्ड : इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें भी विशेष प्रकार की सुविधा दी जाएगी अतः अगर आप सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
- फिलहाल इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है, उपयुक्त दस्तावेजों के साथ भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। जैसे ही कोई मरीज इस योजना के लिए लाभ लेता है तो हॉस्पिटल द्वारा उन्हे e-card दिये जायेंगे जिसके जरिये वे आसानी योजना का लाभ ले सकेंगे और कैशलेस पेमेंट करने योग्य हो जायेंगे।
- अन्य पहचान पत्र : मुख्यतः यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लांच की जा रही है, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है इसीलिए जरूरी है कि जो लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, उनके पास प्रदेश के निवासी होने के सारे उपयुक्त दस्तावेज मौजूद हो जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबूक अथवा परिचय पत्र आदि।