उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना : Uttar Pradesh Vidhwa Pesnion Yojana

हमें शेयर करें

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है। इस यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत, 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन-यापन करती हैं, 300 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन का लाभ उठा सकती है। पात्र महिलायें यूपी विधवा पेंशन योजना 2018 ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकती हैं, पेंशन सूची में अपने नाम की जांच कर सकती हैं और ऑनलाइन पेंशन स्थिति को देख सकती हैं। इसके लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग, यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ में जाना होगा।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2019 के तहत, जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, वे मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थी महिलाओं को यूपी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम 2019, विकलांग पेंशन स्कीम आदि जैसी अन्य मौजूदा समाजकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यूपी के लिए, सभी गरीब विधवा जिनके बच्चे खुद को खिलाने में असमर्थ हैं, वे पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में अनावश्यक यात्राओं की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वे विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
शुरुवात हुई 2015
संचालित होती है समाज कल्याण विभाग
टोल फ्री नंबर 18004190001
पेंशन अमाउंट 500 रूपए

पेंशन की दर :

जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इसमें दी जाने वाली पेंशन राशि 300 रुपय थी इसके बाद अब वर्तमान में इस पेंशन योजना में लाभार्थी को 500 रुपय पेंशन स्वरूप दिये जा रहें है। आगे आने वाले समय में सरकार अपनी इच्छा अनुरूप इस पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है और निराश्रित महिलाओ को अधिक लाभ दे सकती है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिये आवश्यक योग्यता :

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्न लिखित नियमो का पालन करना अनिवार्य है –

  • इस योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यह योजना केवल और केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं के लिए है इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • यह योजना ऐसी महिलाओं के लिए है जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है और वे अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी महिलाए जो कि विधवा है और जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो राज्य में बीपीएल परिवार मतलब गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार से संबंध रखती है। अगर प्रदेश में उपस्थित कोई महिला इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है तो उसे सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन वेबपोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
  • इसके फॉर्म इसकी ऑफ़िशियल वैबसाइट पर उपलब्ध है और सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह योजना केवल विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी, अगर किसी महिला ने अपने पति कि मृत्यु के बाद दूसरा ब्याह रचा लिया है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगी।
  • अगर कोई विधवा महिला उत्तर प्रदेश या केंद्र द्वारा संचालित किसी अन्य योजना जैसे वृध्द पेंशन योजना या कोई भी अन्य योजना का लाभ ले रही है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं समझी जाएगी।
  • अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपका नाम नेशनल सोश्ल असिस्टेंस प्रोग्राम द्वारा साल 2002 में जारी की गई बीपीएल कार्ड धारको की सूची में होना अनिवार्य है।
  • अब से उत्तर प्रदेश की वह विधवा महिलाएं जिनपर अपने बच्चो की ज़िम्मेदारी है और उनके पास आय के अन्य स्त्रोत उपलब्ध नहीं है वे इस योजना का लाभ लेकर खुद के लिए कुछ पैसो की व्यवस्था कर सकती है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे भरे :

  • उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए पेंशन योजना के तहत आवेदन की विधि को बेहद ही आसान बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है तो आपको आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  • अगर आप इस योजना के लिए लाभार्थी की समस्त शर्तो को पूरा करते है और इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते है तो आपको सर्वप्रथम इसके ऑफ़िशियल पोर्टल पर जाना होगा। इस पोर्टल पर पंहुचने के लीये आप सीधे http://sspy-up.gov.in/ इस लिंक पर क्लिक करके भी पंहुच सकतें है।
  • जब आप इसके होम पेज पर पंहुच जाएंगे तो आपको सामने निराश्रित महिला पेंशन करके एक लिंक दिखाई देगी आपको वहाँ क्लिक करना होगा। अब आप जिस पेज पर पंहुचेंगे वहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करे करके एक लाल बॉक्स दिखाई देगा। आपको उस बॉक्स के नीचे यहाँ आवेदन करे पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप जिस पेज पर पंहुचेंगे वहाँ आपको सबसे पहले ऑप्शन न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने विधवा निराश्रित महिला पेंशन हेतु फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरना होगा और जब आप यह फॉर्म भर ले तो एक बार पुनः इसमें भरी गई जानकारी को चेक करें। जब फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाए तो सेव के बटन पर क्लिक करें।
  • अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपकी सुविधा के लिए एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है।
  • जब आप फॉर्म एडिट करले तो आप अपने द्वारा परिवर्तित की गई जानकारी को सेव करने के लिए सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर सकते है।
  • अगर आप अपना फॉर्म भरने के पश्चात प्रोसेसिंग समय के दौरान अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते है तो आप http://sspy-up.gov.in/ इस लिंक के जरिये अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते है।
  • फॉर्म भरने के बाद आपकी सुविधा के लिए वहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है ताकि आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकलवाकर रख सकें।
  • अगर आप अपने फॉर्म को स्वयं जमा करवाना चाहते है तो आपको अपना फॉर्म भरे जाने के एक महीने के अंदर ये डॉकयुमेंट संबन्धित कार्यालय में जाकर जमा करवाने होंगे।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटो को डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रखना होगा जिसका साइज़ 20 केबी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को अपना पहचान पत्र देना भी अनिवार्य है इसके लिए आवेदक अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड किसी भी चीज का प्रयोग कर सकता है। इसे भी डिजिटल फॉर्मेट में जमा करवाना अनिवार्य है आपको इसका 100 केबी का पीडीएफ़ फॉर्मेट तैयार करना होगा।
  • आवेदक को अपना बैंक अकाउंट नंबर और पासबूक की फोटो कॉपी जमा करवाना भी अनिवार्य है और यह भी 100 केबी के पीडीएफ़ फॉर्मेट में जमा होगी।
  • यह सुविधा केवल गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के लिए है इसलिए आवेदक को अपना आय प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य है जो की डिजिटल फॉर्मेट में जमा होगा।
  • यह योजना विधवा महिलाओ के लिए मुख्य रूप से चलाई गई है इसलिए उसे अपनी पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा। और यह मृत्यु प्रमाण पत्र भी 100 केबी के डिजिटल फॉर्मेट में जमा होगा जो की पीडीएफ़ फ़ाइल के रूप में सेव होगा।
  • इन सभी फॉर्म के अपलोड़े होने के बाद आपको अन्य सभी जानकारी को आधिकारिक रूप से भरना भी आवश्यक है।
  • अगर आपके पास निम्न में से कोई भी डॉकयुमेंट उपलब्ध नहीं होगा तो आप यह फॉर्म भर नहीं पाएंगे।
हमें शेयर करें

संबंधित

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.