केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार सिंचाई उपकरणों को खरीदने पर राज्य के किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हरियाणा
हरियाणा सरकार फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर और तापका इत्यादि जैसे सिंचाई उपकरणों को खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। सिंचाई उपकरणों को खरीदने पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सभी इच्छुक किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हरियाणा – लाभ
सब्सिडी के आधार पर 5 हेक्टेयर भूमि तक प्रति यूनिट व्यय दिया जाएगा –
- सामान्य श्रेणी किसानों के लिए – 60 प्रतिशत
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए – 70 प्रतिशत
- एससी / एसटी किसानों के लिए – 85 प्रतिशत
10 हेक्टेयर भूमि पर 85 प्रतिशत सब्सिडी – ब्लॉक की सूची
निम्नलिखित ब्लॉक में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने के लिए सभी श्रेणी के किसानों के लिए अधिकतम 10 हेक्टेयर भूमि पर 85 प्रतिशत सब्सिडी –
- बधरा
- बहल
- केरू
- लोहारू
- तोशाम
- टोहाना
- फारुखनगर
- गुरुग्राम
- पटौदी
- सोहना
- गुहला
- राजौंद
- लाडवा
- पेहवा
- साहबाद
- करनाल
- बापोली
- समालखा
- रानिय
- एलनाबाद
- फरीदाबाद
- बल्ल्बभगढ़
- नंगल चौधरी
- नारनौल
- कनीना
- अटेली
- महेंद्रगढ़
- खोल
- पलवल
- हसनपुर
- हथिन
- होडल
- जगाधरी
- मुस्तफाबाद
- रादौर
- साधोरा
एल्यूमीनियम आधारित फावाड़ा उपकरण पर अधिकतम सब्सिडी
- बिग लैंड होल्डर किसान – 20,225 रुपये
- छोटे और सीमांत किसान – रुपये 23,600
- एससी / एसटी किसान – रुपये 22,650
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हरियाणा – अन्य महत्वपूर्ण चीजें
- सभी कृषि, फल और सब्जी फसलों पर सब्सिडी दी जाएगी।
- अनुमोदित दर पर जीएसटी अलग से, जिस पर अनुदान देय नहीं होगा।
- सब्सिडी राशि केवल किसान के खाते में जमा की जाएगी।
- सब्सिडी ‘फर्स्ट आओ, फर्स्ट सर्विस बेसिस’, जिला की वरिष्ठता सूची और उपलब्ध बजट के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- इस योजना और सब्सिडी के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन होगा।
- किसान किसी भी पंजीकृत निर्माता या प्रदायक से मिर्को-सिंचाई संयंत्र खरीद सकते हैं।