हरियाणा में लाडली योजना की शुरूआत महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन माता-पिता के लिए शुरू की गई है जिनके पास दो लड़कियां हैं। इस योजना के तहत वे माता-पिता, जिनकी दूसरी लड़की 20 अगस्त 2005 को या उसके बाद पैदा हुई है,नकद प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं,अर्थात दूसरी लड़की और माता के नाम पर 5000 रु की वित्तीय सहायता किसान विकास पत्रों के माध्यम से प्रति परिवार प्रति वर्ष का निवेश किया जाना है। दूसरी लड़की की उम्र18 साल होने के बाद निवेशित राशि जारी की जाएगी। हरियाणा के निवासी माता-पिता जिनकी 20 अगस्त 2005 या उसके बाद दूसरी लड़की पैदा हुई है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जुड़वां बेटियों के मामले में, प्रोत्साहन तत्काल प्रभाव से शुरू होगा। नीचे दिए गए पते और आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक विवरण और आवेदन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
लाडली योजना के लाभ
- योजना वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत 5000 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाता है।
- दूसरी लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद संचित राशि जारी की जाएगी।
लाडली योजना का आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्तें
- हरियाणा के निवास या उनके पास हरियाणा का एक अधिवास के रूप में प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- माता-पिता, जिनकी दूसरी लड़की 20 अगस्त 2005 या उसके बाद पैदा होती है, उनकी जाति, पंथ, धर्म,आय और बेटों की संख्या के बावजूद नकद प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।
- माता-पिता जिनके पास दो लड़कियां हैं वे पात्र हैं।
- दोनों लड़कियों के जन्म का पंजीकरण होना चाहिए।
- लड़की के साथ माता-पिता में से कम से कम एक हरियाणा में रहना चाहिए।
- पैसा किसान विकास पत्रों के माध्यम से दूसरी लड़की और मां के नाम पर निवेश किया जाना है।
- यदि मां जीवित नहीं है तो यह धन दूसरी लड़की और पिता के संयुक्त नाम से जमा की जाएगी।
- यदि दोनों माता-पिता जीवित नहीं हैं तो यह धन दूसरी लड़की और संरक्षक के संयुक्त नाम से जमा की जाएगी।
- जुड़वां बेटियों के मामले में, प्रोत्साहन तत्काल प्रभाव से शुरू होगा।
लाडली योजना का आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- माता-पिता का आधार कार्ड
- माता-पिता का पहचान प्रमाण
- माता-पिता का निवास प्रमाण
- माता-पिता का निवासी प्रमाण पत्र
- मां की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- बीपीएल कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
- माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र
- मां की बैंक पासबुक की प्रति
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
नोट: कृपया पुष्टि के लिए योजना अन्य दस्तावेजों को ले सकते हैं।
लाडली योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन:
- आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को पात्रता मानदंडों की पुष्टि करनी चाहिए और दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए पते पर जाएं।
- नीचे दिए गए कार्यालयों में आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे।
- फ़ॉर्म भरें और उसी कार्यालय में जमा करें।
संपर्क विवरण:
- आवेदक हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के निकटतम विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
- सरकारी अस्पतालों में।
- आंगनवाड़ी केंद्र में।
- जीवन बीमा कार्यालय मदद कर सकता है।