वृद्धावस्था भत्ता योजना हरियाणा :- हरियाणा की राज्य सरकार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने हरियाणा में वृद्ध लोगों के लिए पेंशन प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना नामक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शुरू किया है यह सामाजिक विकास के लिए बेहतर योजना है और वृद्ध लोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आयु वर्ग के लोगों को इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 1600 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हरियाणा राज्य के रहने वाले पुरुष और महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं और दोनों इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
वर्ष 2013-14 के दौरान वृधावस्था सम्मान भत्ता के तहत 109684.23 लाख की राशि वितरित की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो स्वयं के संसाधनों से स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ हैं। इसलिए यह योजना लोगों को बुढ़ापे में बेहतर आजीविका प्रदान करेगी और उनकी जिंदगी आसान बना देगी। हरियाणा की राज्य सरकार ने लोगों को बुढ़ापे में बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी पहल की है। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक उम्मीदवार को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की जरूरत है ।जो नीचे निम्मंलिखित हैं।
वृद्धावस्था सन्मान भत्ता योजना का लाभ
वृद्ध लोगों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ।
- राज्य सरकार राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगों को 1600 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करती है।
- वृधावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के होने चाहिए।
- आवेदक की आय 2,00,000 रू प्रति वर्ष से नीचे होनी चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी भी अन्य सरकारी या स्थानीय निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह व्यक्ति इस भत्ता के लिए पात्र नहीं है।
वृधावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- बीपीएल कार्ड यदि हो तो
- आय प्रमाण पत्र
वृधावस्था समामान भत्ता योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदक को आवेदन पत्र भरके और आधार कार्ड, उम्र प्रमाण प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र आदि जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- हरियाणा के जिला / तालुक में सामाजिक कल्याण अधिकारी के यहाँ आवेदन फार्म जमा करना होगा।