असम अरुंधति गोल्ड स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 6 फरवरी 2019 को राज्य के बजट 2019 को पेश करने के समय की है। असम अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत राज्य सरकार प्रत्येक को एक तोला (10 ग्राम) 38000 रुपये का गोल्ड प्रदान करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्यू मैरिज ब्राइड्स, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 5 लाख रुपये तक है। असम अरुंधति गोल्ड स्कीम पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया की जाँच करें।
असम ब्राइड्स गोल्ड योजना :
असम अरुंधति ब्राइड्स गोल्ड स्कीम के तहत सरकार अपनी शादी के समय राज्य के प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोने की अनुमानित लागत 38000 रुपये प्रदान करेगी। असम अरुंधति गोल्ड स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जो भी अरुंधति योजना 2019 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें विशेष विवाह (असम) नियम, 1954 के तहत विवाह का पंजीकरण कराना होगा। अरुंधति योजना के सफल पंजीकरण के बाद उसकी शादी का समय सरकार 38,000 रुपये में एक तोला स्वर्ण प्रदान करेगी।
Happy to announce that we shall give one tola gold, at about Rs38,000 as on today, to brides belonging to all such communities of Assam where it is customary to provide gold at the time of wedding. #Assam @PMOIndia @narendramodi @sarbanandsonwal pic.twitter.com/iGZ14SNdAD
— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) February 6, 2019
Happy to announce that we shall give one tola gold, at about Rs38,000 as on today, to brides belonging to all such communities of Assam where it is customary to provide gold at the time of wedding. #Assam @PMOIndia @narendramodi @sarbanandsonwal pic.twitter.com/iGZ14SNdAD
— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) February 6, 2019
असम अरुंधति योजना की मुख्य विशेषताएं :
- असम अरुंधति योजना के तहत वन तोला (10 ग्राम) ईडब्ल्यूएस दुल्हनों के लिए 38000 रुपये का सोना।
- योजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपये है।
- शादी के समय पहल प्रदान की जाएगी।
- दुल्हन को विशेष विवाह (असम) नियम, 1954 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
अरुंधति वन तोला गोल्ड योजना के लिए पात्रता :
- आपको राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- दुल्हन को विशेष विवाह (असम) नियम, 1954 में पंजीकृत होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ