बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा विकसित बिहार के साथ निश्चय लक्ष्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का संचालन किया गया है। इस योजना के हर घर नल का जल मिशन के तहत 2019-20 तक प्रदेश के सभी इलाके में स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना है। योजना का संचालन प्रदेश के ग्राम पंचायतों के सामूहिक सहभागिता से किया जाएगा। बिहार राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रति व्यक्ति 70 लीटर जल प्रतिदिन उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के जिन ग्राम पंचायतों में पानी में आर्सेनिक , आयरन, फ्लोराइड की अधिकता होगी उन ग्रामों में जल को फ़िल्टर करके लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाई जायेगी। जिससे दूषित जल से होने वाली बीमारियों से नागरिको के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। शुद्ध पेय जल की आपूर्ति राज्य में बनाए रखने के लिए जल के रख-रखाव एवं स्वच्छता पर आने वाले खर्च में नागरिको की सहभागिता शामिल की जाएगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का उद्देश्य :
- बिहार राज्य के ग्रामीण इलाकों में पीने के शुद्ध पानी को पाइप से प्रत्येक घर तक पहुँचाना है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूषित पानी से होने वाले रोगों से बचाया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा प्रदेश में योजना को शुरू करने का उद्देश्य वर्ष 2019-20 तक बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पानी नल द्वारा उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- राज्य में भूजल के गिरते स्तर पर नियंत्रण पाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का संचालन किया गया है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सिद्धांत :
- ग्रामीण वासियों की क्षमता पर आधारित वार्ड स्तर पर अनुकूल नीति को अपनाकर पेयजल योजना का चयन, योजना की रूपरेखा, कार्यान्वयन तथा वित्त नियंत्रण एवं प्रबंधन व्यवस्था समुदाय की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करना।
- वार्ड व पंचायत के स्तर पर पेयजल परिसम्पत्तियों पर समुदाय / पंचायत का पूर्ण स्वामित्व।
- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन व रख-रखाव में समुदाय के संपूर्ण उत्तरदायित्व तथा नेतृत्व।
- योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव प्रयोक्ताओं द्वारा उपभोकता शुल्क के माध्यम से किया जाना।
ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन :
- राज्य के प्रत्येक ग्राम को एक मानक इकाई मानकर ग्राम नल से जल उपलब्ध करवाने की योजना बनाई जायेगी। योजना का संचालन पंचायतों द्वारा किया जाएगा।
- योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति 70 लीटर शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस आधार पर प्रत्येक वार्ड में औसत 63 हज़ार लीटर पानी जल पाइप के माध्यम से घरों में उपलब्ध कराई जायेगी।
- जिन ग्रामीण क्षेत्रों के पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि की अधिकता पाई जायेगी । उन क्षेत्रों में पानी को फ़िल्टर करके पाइप अर्थात नल के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
- शुद्ध पेय जल की उपलब्धता वर्ष भर निरंतर बनी रहे इसके लिए ख़राब पड़े हैंडपंप की दुरुस्त किया जाएगा।
- गाँवों के समुदायिक कुएं और तालाब की सफाई करके उनको गहरा किये जाने के लिए मनरेगा से जोड़ा जाएगा।
- इन सब पर आने वाले खर्च में नागरिकों की सहभागिता को शामिल किये जाना सुनिश्चित किया गया है।
ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना जल टैक्स :
- जल की शुद्धता एवं रख-रखाव और जल की उपलब्धता वर्ष भर बनी रहे इसके लिए आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए नागरिक सहभागिता को शामिल किया जाएगा।
- हर घर नल का जल मिशन को सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 30 रूपए और एपीएल परिवारों को 60 रूपए मासिक पेयजल का शुल्क देना होगा।
- योजना के तहत वार्डों की कार्यकारी समिति द्वारा प्रत्येक वार्ड का ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जाएगा। जिसमें वार्डों के नागरिको से एकत्रित जल टैक्स को जमा किया जाएगा।। टैक्स द्वारा एकत्रित धनराशी को राज्य सरकार के खाते में जमा नहीं किया जाएगा। इस धनराशी का उपयोग हर घर नल का जल मिशन को सफल बनाने में किया जाएगा।