स्थायी फसल क्षतिग्रस्त होने पर बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक नई “राज्य फसल सहायता योजना” शुरू की है। इस फसल सहायता योजना/बीमा योजना के तहत, सरकार प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के ख़राब होने के मामले में किसानों को राहत प्रदान करेगी। राज्य सरकार थ्रेसहोल्ड उपज दर के आधार पर 7,500/- रुपये से 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की राशि प्रदान करेगी। बिहार सरकार वित्त वर्ष 2018 के खरीफ सीजन से इस योजना को लागू करने जा रही है। बिहार, देश में अपनी खुद की फसल बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले, सभी किसान फसल के नुकसान के मामले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर ही निर्भर रहते थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय हालही (6 जून) में हुए कैबिनेट की बैठक में यहाँ सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि फसल के नुकसान के मामले में कोई भी किसान लाभ से वंचित नहीं रहे। इस कैबिनेट की बैठक में, राज्य सरकार ने कुल मिलाकर 39 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें किसानों और अर्द्ध सैनिकों के लिए अहम फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक अर्द्ध सैनिकों के शहीद होने पर उनके परिवार को मदद के रूप में 11 लाख रुपये दिये जाएंगे। वहीं, किसानों के लिए अहम फैसला यह लिया गया है, जिसके तहत बिहार राज्य में फसल सहायता योजना लागू की गई। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुए फसल की भरपाई ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना‘ के तहत होगी। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत किसानों को अगली फसल के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना :
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत से ऐसे किसान है कर्ज लेकर कृषि करते हैं लेकिन मौसम खराब बाढ़ आ जाने पर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और उन्हें बैंक वाले तंग करते हैं| लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बिहार राज्य फसल योजना के लोगों को लाभ मिलेगा|बिहार राज्य में फसल सहायता योजना शुरू की है। राज्य के सभी किसान फसल सहायता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए योग्य हैं और फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
बिहार सरकार 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान करेगी अगर उत्पादन की दर में थ्रेसहोल्ड सीमा 20% से कम होगी तो। यदि उत्पादन में किसान का नुकसान 20% से अधिक है, तो उन्हें सरकार 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान करेगी।
प्यारे दोस्तों हमारे इस आर्टिकल को विस्तारपूर्वक से पढ़िए| हम अपने इस आर्टिकल में आपको आप किस प्रकार बिहार फसल बीमा सहायता योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर का लाभ उठा सकते हैं| और हम आपको बताएंगे कि फसल बीमा सहायता योजना बिहार ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या जरूरी पात्रता और दस्तावेज रखे गए हैं| बिहार राज्य फसल सहायता योजना संपूर्ण जानकारी हमारे इस आर्टिकल में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे।
महत्वपूर्ण जानकारी :
- इस योजना के लाभ के लिए हर किसान का पंजीकृत होना जरूरी है।
- अच्छी बात यह है की उन्हे किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
- बिहार सरकार द्वारा फसल सहायता योजना, केंद्र की किसान फसल बीमा योजना की ही तरह है। इस योजना में भी किसानों को फसल के नुकसान होने पर, इसके लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई बिहार फसल सहायता योजना किसानों की सहायता के लिए मनाएंगे है। बिहार में कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि बाढ़ से किसानों की पूरी फसल तबाह हो जाती है। इसको देखते हुए सरकार द्वारा इसमें योजना को शुरू किया गया है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए पात्रता :
- आवेदन करने वाला बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- बिहार राज्य फसल बीमा सहायता योजना के तहत जो मौसम की की वजह से नुकसान झेलता है।
- इस योजना के लिए आवेदक किसान होना चाहिए।
- अगर किसान की फसल बर्बाद होती है उसे योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
बिहार फसल बीमा सहायता योजना के लिए जरूरी कागजात :
- आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदक की किसान पासबुक भी होनी चाहिए।
- आवेदक की बैंक की एनओसी भी होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की जमीन के कागजात भी होना अनिवार्य है।