हरियाणा में निःसहाय बच्चों की वित्तीय सहायता योजना :- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर हरियाणा की राज्य सरकार ने निःसहाय बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 700 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा प्रति परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम दो बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो माता-पिता की मृत्यु के कारण समर्थन या देखभाल से वंचित हो गए हैं। पिछले 2 वर्षों से अपने पिता के घर से निरंतर अनुपस्थिति, माता-पिता के लम्बे कारावास, माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण।
वित्तीय सहायता उन बच्चों को भी प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता बीमारी से पीड़ित हैं या कोई मानसिक मंदता है। हरियाणा की राज्य सरकार ने निःसहाय बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी पहल की है और इस योजना से ऐसे बच्चों की जिंदगी को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है जो अपने जीवन की बेहतर तरीके से देखभाल नहीं कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक उम्मीदवार को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की जरूरत है। जो नीचे आयु सीमा या अन्य चीजों की तरह लेख में उल्लिखित हैं।
निःसहाय बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ
हरियाणा में निःसहाय बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ।
- सरकार 700 रु प्रति माह प्रति बच्चा प्रति परिवार अधिकतम दो बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- निःसहाय बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 21 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए।
- माता-पिता / अभिभावक की आय 2,00,000 रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- केवल दो बच्चों वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
- जो बच्चे माता-पिता की मौत के कारण समर्थन या देखभाल से वंचित हो गए हैं और पिछले दो वर्षों से जिनके पिता घर से निरंतर अनुपस्थिति हैं इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं।
- जिन बच्चों के पिता या मां को एक साल से अधिक समय तक कैद की सजा मिली हो या जिनके माता-पिता शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
निःसहाय बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बाल जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता / अभिभावक आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बीपीएल कार्ड
निःसहाय बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन फॉर्म भरना चाहिए।
- फिर, हरियाणा राज्य में संबंधित जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।