हरियाणा सरकार (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग) ने राज्य की महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है (एक महिला जिसका पति मर गया है)। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने पति की मृत्यु के बाद आसानी से अपना जीवन जी सकें। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार विधवा को 1600 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग इस सामाजिक कल्याण योजना को शुरू करके राज्य की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है और यह योजना आर्थिक रूप से विस्थापित और विधवा महिलाओं की मदद करती है जो उन्हें अपने जीवन को जीने में मदद करते हैं।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ
- हरियाणा में निराधार और विधवा महिलाओं (जिनके पतियों की मृत्यु हो गई है) के लिए वित्तीय सहायता का लाभ।
- सरकार एक विधवा को प्रति माह 1600 रुपये का भुगतान करेगी।
पात्रता मापदंड
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आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- एक महिला आवेदक पति, माता-पिता और पुत्र के बिना विधवा होनी चाहिए।
- आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- सभी स्रोतों से आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शारीरिक / मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए।
अयोग्यता
- वे विधवा जो किसी भी सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।
- इसके अलावा, राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के लाभ लेने वाली विधवा भी इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आवास प्रामाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- बीपीएल कार्ड अगर कोई है
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा विधवा पेंशन योजना – आवेदन प्रक्रिय
सबसे पहले, आवेदन पत्र को डाउनलोड और भरें और सभी दस्तावेजों को संलग्न करें। इसके बाद, हरियाणा के जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
महत्वपूर्ण लिंक
आधिकारिक वेबसाइट – http://socialjusticehry.gov.in/
पीडीएफ में योजना का पूर्ण विवरण डाउनलोड करें – http://socialjusticehry.gov.in/schemes/WIDOW_AND_DESTITUTE_WOMEN_PENSION.pdf
आवेदन पत्र डाउनलोड करें – http://socialjusticehry.gov.in/Website/WP.pdf
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