हरियाणा के प्यारे देशवासियों हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विकलांग पेंशन पेंशन योजना के तहत हरियाणा के विकलांग लोगों को हरियाणा सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी ।जैसा कि आप जानते हैं कि विकलांग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता वह दूसरे पर आत्म निर्भर होते हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने विकलांग पेंशन योजना के तहत हरियाणा के विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है। इस योजना से विकलांग लोग दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे आत्मनिर्भर बनेंगे। इसलिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। हरियाणा में जो भी लोग हैं उनको सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जा सके।और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके इसलिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है। उसे हरियाणा सरकार की तरफ से हर महीने 16000 पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना का मुख्य शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को प्रोत्साहित करना है। ताकि वह बेहतर जीवन जी सकें इस योजना में सरकार उन व्यक्तियों को लाभ देगी जो दृष्टिहीन है। जो मानसिक रूप से बहिष्कृत है या जिनको 70./. परसेंट से कम सुनाई देता है या विकलांग वाले लोगों को इस योजना के तहत पेंशन जाएगी। ताकि वह अपना जीवन अच्छे से बिता सके।
आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए। हम इस आर्टिकल मैं आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आप किस प्रकार हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और हरियाणा विकलांग पेंशन के लिए क्या आप करता और जरूरी कागजात हैं। इन सब की जानकारी हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ
- योजना से विकलांग लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
- विकलांग लोग दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- विकलांग लोगों को आय का साधन मिलेगा ।
- इस पेंशन योजना से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे।
- इस योजना से गरीबी से ऊपर उठेंगे।
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- एक व्यक्ति न्यूनतम 70% तक विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक 18 वर्ष और उससे ऊपर का होना चाहिए।
- सभी स्रोतों से आवेदक की आय, अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो हरियाणा के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है।
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आयु प्रमाण प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- आय प्रमाण पत्र
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता
- आवेदनकर्ता हरियाणा का होना चाहिए |
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
- प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी शासनादेश संख्या-210/65-1-2004-153/2000 दिनांक 23 जनवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य है।
- अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।