यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना : UP Divyangjan Shadi Protsahan Yojana

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यूपी सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। इस सरकारी योजना के तहत दिव्यांग दंपति को योगी सरकार की तरफ से 35 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना 2020 में अगर जोड़े में से कोई एक भी अगर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है। वह भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शिव सिंह ने बताया कि आधिकारिक पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण स्वीकार किए जा रहे हैं।

यूपी दिव्यांगजन शादी/विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपति में युवक के विकलांग होने की स्थिति में 15 हजार रुपये व युवती के विकलांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही अगर दोनों ही दिव्यांग हैं तो कुल 35,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। शादी के लिए दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता राशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।

यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना :

योजना का नाम दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
शुरू की गयी राज्य सरकार द्वारा
लाभ विवाह प्रोत्साहन
लाभार्थी राज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्य दिव्यांगजन को विवाह प्रोत्साहन देना
संबंधित विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
अधिकैक वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in 

यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य :

जैसा की सभी जानते हैं की किसी भी विकलांग का जीवन आम इंसानो से काफी अलग व कठनाइयों से भरा होता हैं। और अपनी विकलांगता के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना होता है। जिसमे से एक उनकी शादी भी है यह कोई नहीं चाहता की उसका जीवन साथ एक विकलांग हो, पर समाज में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इन सब बातो को दूर कर विकलांग से भी शादी करते हैं। और अपना जीवन ख़ुशी से मनाते हैं। तो सरकार का दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना शुरू करने का मुख्य उदेश्य इन्हे प्रोत्साहित करना है। जिससे सभी दिव्यांगजन अपना जीवन शुखमय तरिके से अपने जीवन साथी के साथ बिताएं।

यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के लाभ :

  • यदि लड़का अपात्र दिव्यांग (विकास) शैदी प्रोत्साहन योजना के तहत विकलांग है तो राज्य सरकार 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • यदि लड़की को यूपी दिव्यांग (विकास) शैदी प्रोत्साहन योजना के तहत अक्षम किया जाता है, तो राज्य सरकार 20000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • यूपी दिव्यांग (विकास) शादि प्रसार योजना के तहत दोनों विकलांग होने पर राज्य सरकार 35,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • विकलांग को शादी के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से पंहुचा दिए जायेगे।
  • विवाहित जोड़े में से कोई एक भी अगर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तो वह भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।

यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के पात्रता :

  • 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होना आवश्यक है।
  • दिव्यांगजन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष हो।
  • दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसी अपराधिक मामले में गुनाहगार नहीं होना चाहिए।
  • दुकान किराय पर लेने के लिए दिव्यांगजन द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए दूकान का पट्टा/lease करवाया गया हो। इसी दशा में दुकान संचालन के लिए धनराशी प्राप्त होगी।
  • दुकान निर्माण हेतु दिव्यांगजन की स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या खुद न्यूनतम 110 वर्ग फीट भूमि खरीदने में समर्थ हों।
  • शहरी क्षेत्र में व्यापार/व्यवसाय चलने की पूर्ण संभावना वाले क्षेत्र का चुनाव करना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की पूर्ण सुविधा वाले क्षेत्र का चुनाव करना होगा जहाँ व्यापार/व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।
  • दिव्यांगजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे/bpl श्रेणी की वार्षिक आय के दोगुनी से अधिक नहीं होना चाहिए।

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यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के नियम एवं शर्तें :

  • दुकान निर्माण के लिए रु 20,000 प्राप्त होगा। जिसमें से रु 15000 की धनराशी 4% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में प्राप्त होगी। शेष रु 5,000 अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगी।
  • खोखा/हाथ ठेला/गुमटी/दुकान संचालन के लिए रु 10,000 धनराशी प्रदान की जायेगी। जिसमें से 7,500 की धनराशी 4% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में और शेष रु 2,500 की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी।
  • दुकान निर्माण के लिए निर्धारित ऋण की मूल राशि एवं अनुदान की सम्पूर्ण राशि लाभार्थी को प्राप्त होने के एक वर्ष बाद से ऋण का किश्त देना शुरू करना होगा। ऋण चुकाने के लिए रु 500 प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में चुकाना होगा।
  • दुकान खरीदने के लिए निर्धारित ऋण की मूल राशि एवं अनुदान की सम्पूर्ण राशि लाभार्थी को प्राप्त होने के तीन महीने बाद से ऋण का किश्त देना शुरू करना होगा। ऋण चुकाने के लिए रु 500 प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में चुकाना होगा।
  • खोखा /गुमटी/हाथ ठेला क्रय के लिए निर्धारित मूल एवं अनुदान की सम्पूर्ण धनराशी प्राप्त होने के तीन महीने बाद से ऋण की किश्त देना शुरू करना होगा। ऋण चुकाने के लिए रु 250 प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में चुकाना होगा।
  • खोखा /गुमटी/हाथ ठेला खरीदने/ दुकान निर्माण के लिए प्राप्त ऋण की मूल धनराशी चुकाने के बाद ऋण पर देय ब्याज की राशि चुकाना होगा। ब्याज की राशि 24 समान किश्तों में त्रैमासिक आधार पर बैंक में जमा करना होगा। लाभार्थी चाहें तो एकमुश्त ब्याज की पूरी धनराशि चुका सकते हैं।

यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना दस्तावेज :

  • आयु प्राण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
  • वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • विवाह का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।
  • आधार कार्ड
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