उत्तरप्रदेश के युवाओ को स्वरोज़गार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष राज्य के 25 हजार से अधिक युवाओ को स्वरोजगार उपलबध कराने के निर्देश दिए है। योगी ने कल बीती रात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग को ये आदेश दिए है कि राज्य के युवाओ कोस्वरोजगार उपलब्ध कराने वित्तीय वर्ष आवश्कतानुसार धनराशि का प्रस्ताव पेश करे।इस योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचितजाति/ जनजाति के युवाओ को लाभ दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हस्तशिल्प विक्रेताओं को ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्य से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारो से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर निश्चित करनी है। उत्तरप्रदेश में एसएमई वेन्चर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपये में कॉरपस फंड की स्थापना की कार्रवाई कराने के निर्देश दिए है। योगी ने कहा कि प्रदेश कि कलाकृतियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए अगले एक माह में बनाकर विस्तृत कार्य योजना में पेश किया जाए।सरकार के आदेश पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 6,375 इकाईयों की स्थापना कर 24,000 रोजगार सृजन कराने के आदेश दिए है।
इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़िए हम इस आर्टिकल में विस्तारपूर्वक बताएंगे कि उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के लिए क्या जरूरी कागजात और क्या पात्रता रखी गई है इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़िए इस आर्टिकल मैं आपको यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना |
योजना का पुराना नाम | समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
पहले लांच की | अखिलेश यादव |
नया रूप लागु किया गया | योगी आदित्यनाथ |
उद्देश्य | राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | शिक्षित बेरोजगार |
फ़ोन | +91(512) 2218401, 2234956 |
टोल फ्री नम्बर | 1800-258-3113 |
फैक्स नंबर | (0522) 220-8243 |
ई-मेल आईडी | dikanpur@nic.in, dikanpur@gmail.com |
आधिकारिक वेबसाइट | http://diupmsme.upsdc.gov.in/ |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है :
जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, स्वरोजगार योजना बेरोजगारों को रोजगार देने वाली स्कीम है, लेकिन इसमें सरकार किसी तरह की कोई नौकरी या प्रशिक्षण नहीं देगी। युवा स्वरोजगार योजना के अंदर इच्छुक युवाओं को 25 लाख तक की आर्थिक सहायता करेगी।
युवा स्वरोजगार योजना उद्देश्य :
- गांव में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को हल करना।
- गांव का शिक्षित बेरोजगार जो शहर की तरफ तेजी से पलायन कर रहा है उस पलायन को रोकना और उसे गांव में ही स्वरोजगार अपनाने, उद्योग धंधे, फैक्ट्री इत्यादि लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक को इस योजना में शामिल किया गया है जिससे उनको भी बराबर का अवसर मिल सके और वे भी स्वरोजगार अपनाकर, उद्योग धंधे लगाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता :
- इस योजना के तहत आप जो भी रोजगार चालू करना चाहते है उसकी अनुमानित लागत 50 हजार से 10 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
सामान्य वर्ग को योजना के पुरे अमाउंट का15 प्रतिसत भुगतान किया जायेगा ( अधिकतम 1 लाख)। - गरीबी रेखा से निचे आने वाली , अनुसूचित जाती /जनजाति / OBC / महिला / निः शक्तजन को 30 प्रतिशत ( अधिकतम 2 लाख ), रुपये की की सब्सिडी मिलेगी।
- भोपाल गैस कांड और घुमक्कड़ लोगो को अतिरिक्त छूट दी गयी हे।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा, प्रति वर्ष (अधिकतम 25000 रुपये)।
- स्वरोजगार योजना के तहत आपको सात साल के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाएगा।
- राज्य सरकार परियोजना लागत (50000) का 20% मार्जिन मनी के रूप में या अधिकतम 10000 रुपए एक मुस्त में प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शर्तें, मापदंड, लाभ :
- सामान्य वर्ग – अगर आवेदक सामान्य वर्ग का है तो उसके प्रोजेक्ट की कुल लागत का उसे 10% देना होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग – इसमें से किसी भी कैटेगरी में आने पर आवेदक को प्रोजेक्ट की कुल लागत का सिर्फ 5 प्रतिशत देना होगा।
- सरकार ने यह भी कहा है कि युवाओं को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और अन्य सर्विस सेक्टर में काम के लिए 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के अनुसार, सरकार किसी भी प्रोजेक्ट में होने वाले कुल खर्च का 25 प्रतिशत स्वयं देगी।
- किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद अगर वह सुचारु ढंग से चलता है, और 2 वर्ष में सफलता प्राप्त कर लेता है तो सरकार ने जो राशि लोन के रूप में दी थी उसे वह माफ़ कर आर्थिक सहायता (अनुदान) कर देगी। इससे लाभार्थी पर लोन का बोझ नहीं होगा।
- वह अपने काम में सफल होकर कमाई का हिस्सा स्वयं रखेगा। सरकार की तरफ से यह बहित बड़ी ऋण (लोन) योजना है।
- लोन प्राप्त करने में जो आवेदक कम लागत की इकाइयों पर काम कर रहा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता :
- उत्तर प्रदेश निवासी – योजना का लाभ लेने क अधिकार सिर्फ उन्हें ही है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। अन्य प्रदेश के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- उम्र – यह योजना सिर्फ युवा वर्ग के लिए है। 18 साल से 40 साल तक के कोई भी महिला, पुरुष इसके लिए आवेदन कर सकता है। इससे कम या इससे अधिक उम्र के लोग इस योजना योजना में आवेदन नहीं कर सकते है।
- शैक्षणिक योग्यता – योजना के लिए लाभार्थी को कम से कम 10 वीं पास होना जरुरी है। 10 वीं फ़ैल भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। योजना के लिए 10 वीं की मार्कशीट अनिवार्य है।
- बैंक डिफॉल्टर न हो – योजना के लिए जो भी आवेदक होगा, उसके खिलाफ कोई भी बैंक डिफ़ॉल्ट का केस दर्ज नहीं होना चाहिए। बैंक डिफॉल्टर को सरकार इस योजना में कतई पात्र नहीं मानेगी। सारी जांच पड़ताल के बाद ही सरकार के तरफ से योजना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी।
- अन्य सरकारी योजना का लाभार्थी न हो – आवेदक अगर इस तरह की अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा है, तो वो इस युवा स्वरोजगार योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा। रोजगार के लिए अन्य योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना आदि।
- सिर्फ बेरोजगारों के लिए – योजना के पात्र सिर्फ बेरोजगार है, अगर कोई भी व्यापर या नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो वो इस योजना के लिए अयोग्य है।
युवा स्वरोजगार योजना की ज़रूरी दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बोनाफाइड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड / सर्टिफिकेट
- शैक्षिक योग्यता मार्कशीट और प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की फोटोकॉपी
- फैक्ट्री / उद्योग या काम शुरू करने के लिए जो भवन / प्रोपर्टी किराए पर लिया है उसके कागज
- उद्योग शुरू करने के लिए यदि मशीनो की जरूरत है तो उसके कोटेशन के कागजात
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए योग्यता :
- आवेदक व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने वाला आवेदक व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता नागरिक की आयु 18 वर्ष से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति का किसी बैंक से ऋण नहीं होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ लेने वाला नहीं होना चाहिए।