उत्तर प्रदेश सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नयी लोकप्रिय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2018 लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के तहत योगी सरकार लगभग 50 लाख लोगों को मासिक पेंशन के रूप में 800 रुपये प्रदान करेगी। यह योजना समाजवादी पेंशन योजना (750 रुपये प्रति माह) की तरह है, लेकिन कुछ अधिक कवरेज के साथ लायी जा रही है। इस नई पेंशन योजना में 2 व्हीलर वाहन और पक्का घर वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा। UP सरकार जुलाई 2018 से अगस्त 2018 के बीच इस नई योजना को लॉन्च करेगी।
राज्य सरकार ने इस बार प्रतिबंधों को कम कर दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हो जाएं। सरकार ने इस योजना के पूरे मसौदे को तैयार कर लिया है और इस योजना को जल्द ही 50 रुपये की बढ़ी हुई राशि के साथ लॉन्च करेगी।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी उम्मीदवार जिनकी आय केंद्र सरकार के मानदंड के तहत हैं। उनको भी इस योजना के लिए योग्य माना जायेगा। स्वतंत्रता नियम और अधिनियम के साथ इस नई योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2018) के आसपास की जाएगी।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना
जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि योगी सरकार ने हाल ही में उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। यह पेंशन योजना समाजवादी पेंशन योजना का ही नया रूप है, जिसे यूपी सरकार ने 15 अगस्त 2018 को आधिकारिक रूप से शुरू किया था। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के 50 लाख से अधिक वृद्ध लोगों (सीनियर सिटीजन) को पेंशन प्रदान करेगी। इसके लिए यूपी सरकार ने ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx भी लांच की है।
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना की विशेषताएं :
- वरिष्ठ नागरिकों को सहायता – इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि यह योजना योग्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके और उन्हें दूसरों पर निर्भर न होना पड़े।
- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए – इस योजना में उन वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इससे उन्हें अपनी आय का साधन मिल सकेगा और वे गरीबी से एक कदम ऊपर उठ सकेंगे।
- विधवा एवं विकलांग लोगों को सहायता – पहले की योजना की तुलना में इस नई पेंशन योजना में कुछ संशोधन किये गये हैं। इस योजना में विधवा एवं विकलांग लोगों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।
- सहायता राशि – इस योजना के तहत यूपी राज्य सरकार लाभार्थियों को 800 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।
- अधिक पाबंदी नहीं है – एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस योजना में बहुत अधिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं। इसलिए उम्मीद हैं कि इस योजना के तहत पात्रता मानदंड को लोग आसानी से समझ सकते हैं। जिससे अधिक-से-अधिक लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
- वृद्धावस्था का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
- वृद्धावस्था लोग निर्भर नहीं रहेंगे।
- वृद्धावस्था लोगों को आए का साधन मिलेगा।
- वह गरीबी से ऊपर उठेंगे।
- पेंशन से वृद्धावस्था लोग आत्मनिर्भर रहेंगे।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज :
- स्थाई निवासी – यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उन आवेदकों को मिलेगा। जिनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है और वे यही के स्थाई निवासी हैं। अतः आवेदकों को निवास प्रमाण देने के लिए अपना राशन कार्ड, मतदाता कार्ड या अन्य इसी तरह के किसी एक दस्तावेज की कॉपी जमा करनी होगी।
- आयु सीमा – जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि यह पेंशन योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है। जोकि 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इसलिए नागरिकों को अपना जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- बीपीएल नागरिक – इस नयी पेंशन योजना का उद्देश्य हैं कि गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान की जाए। इसलिए वे आवेदक जिनका नाम राज्य बीपीएल सूची में दर्ज हो वे इसके लिए योग्य हैं। अतः उन्हें आवेदन फॉर्म के साथ अपने जाति-प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करनी चाहिए।
- सालाना आय सीमा – वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आय-सीमा के बारे में जानकारी देनी आवश्यक है। आवेदकों को इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगों को दिया जाना है। इसलिए आवेदकों को अपना आय का प्रमाण की कॉपी जमा करनी चाहिए।
- बैंक खाता विवरण- इस योजना में यह भी आवश्यक है कि आवेदक का बैंक में अकाउंट हो। क्योंकि इस पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डाली जाएगी। अतः फॉर्म के साथ आवेदकों को बैंक खाते से सम्बंधित जानकारी देना होगी।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019 की सूची देखें :
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019 की सूची में अपना नाम ऑनलाइन देखने के लिए निम्न बिन्दुओं का पालन करें।
- बुढ़ापा पेंशन लिस्ट 2019 में अपना नाम देखने के लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट http://sspyup.gov.in/IndexOAP.aspx पर जाना होगा।
- वेब पोर्टल पर पहुंचने के बाद, आपको नीचे ‘पेंशनर सूची’ ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- फिर आपके सामने यूपी के सभी जनपद के नाम की सूची खुलेगी। उसमे से आप अपने जनपद का नाम चुनकर उस पर क्लिक करें।
- इसी तरह से अपने विकासखंड/ब्लॉक/क्षेत्र/ग्राम पंचायत का चयन करके आगे बढ़े।
- जब आप अपने ग्राम के नाम तक पहुँच जाओगे। उसके बाद, आगे वाले खंड में कुल पेंशनर की संख्या का लिंक दिखाई देगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद, यहाँ से उस क्षेत्र में जितने भी पेंशनर हैं उनके नाम की सूची खुल जाएगी। इसके बाद, आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो।