मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बताएँगे। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए सहायता राशि प्रदान करती है। इसके लिए सरकार सब्सिडी रेट पर ऋण उपलब्ध कराती है। मप्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। राज्य के 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के सभी सामान्य, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पात्र हैं। इच्छुक व्यक्ति इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके ऋण प्राप्त कर सकता है। जिसके बाद, युवा अपना कोई भी व्यवसाय बहुत आसानी से शुरू कर सकता है। बहरहाल, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रही है।
मध्यप्रदेश युवा रोजगार योजना, जिसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है, को अगस्त 2014 के महीने में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को वित्तीय सहायक के रूप में रियायती दरों पर ऋण राशि प्रदान करती है। कोई भी 18 से 45 वर्ष के युवा उद्यमी जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे मुख्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना msme.mponline.gov.in के तहत उद्यमीयो को ऋण गारंटी प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश :
एमपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति लोन के लिए आवेदन करना चाहता है। उसके उद्योग की लागत 20,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए। जो लाभार्थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चुने जाएंगे उनको सरकार ऋण संबंधित बैंकों से उपलब्ध कराएगी तथा सामान्य जाति के लिए कुल प्रस्तावित ऋण का 15% शासन द्वारा देय होगा। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 30% शासन द्वारा देय होगा तथा शेष बचा ऋण लाभार्थी द्वारा 7 वर्षों के अंदर 5% की ब्याज दर से संबंधित बैंकों को देना होगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश |
लॉंच किसने की | शिवराज सिंह चौहान |
कब लॉंच हुई | 2014 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना |
ऋण राशि | 50 हजार से 10 लाख |
सब्सिडी दर | 5% [6% महिलाओं के लिए] |
अवधि | 7 वर्ष |
ऑनलाइन पोर्टल | msme.mponline.gov.in |
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | 0755-6720200 / 0755-6720203 |
हेल्पडेस्क | support.msme@mponline.gov.in |
मध्य प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना उद्देश्य :
पूरे देश मे कोरोना वायरस के कारण ठप पड़ी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश लोगो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ही मध्य प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना को शुरुआत की है जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को राज्य में रोज़गार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के लाभ :
- सामान्य वर्ग के युवा को योजना के तहत कुल राशि पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करवाई जाएगी।
- राज्य सरकार इस योजना द्वारा युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए 50 हजार रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करवाएगी।
- लोन लेने के लिए युवाओं को किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देनी होगी।
- लोन चुकाने के लिए 7 वर्ष का समय दिया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले युवाओं जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला इत्यादि को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता एवं योग्यता :
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- युवा आवेदक को किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- उद्योग की लागत 20,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो।
- यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी से संबंध रखता है, तो उसका प्रमाण पत्र जरुरी है।
- यदि उद्योग के लिए जमीन अथवा भवन किराए पर लिया है तो उसका प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
- इसके अलावा, आवेदक के पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक आदि दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के दस्तावेज :
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- परियोजना रिपोर्ट
- मूल निवासी प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड की कॉपी
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन संबंधी नियम क्या हैं ? :
- इस योजना के भीतर लोन के लिये आवेदन करने वाले को 50 हजार से 10 लाख तक का लोन मिल सकता हैं। अतः उसी तरह के व्यापार के लिये लोन लिया जा सकता हैं जिसके लागत इस रेंज के अंतर्गत हो।
- इस योजना के तहत सामान्य कैटेगरी के लोगों को उनके स्टार्ट अप में लगने वाले कुल खर्च का 15 % तक का सहयोग सरकार द्वारा दिया जायेगा जो कि अधिकतम 10 लाख होगा।
- इस योजना के तहत एसटी/एससी/ओबीसी केटेगरी के लोगो को उनके स्टार्ट अप में लगने वाले कुल खर्च का 30 % तक का सहयोग सरकार द्वारा दिया जायेगा जो कि अधिकतम 20 लाख होगा।
- विमुक्त घूमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के लोगों को उनके स्टार्ट अप में लगने वाले कुल खर्च का 30 % तक का सहयोग सरकार द्वारा दिया जायेगा जो कि अधिकतम 30 लाख होगा।
- भोपाल गैस कांड से ग्रसित लोग अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हे स्टार्ट अप में आने वाले खुल खर्च का 30 % लोन गवर्नमेंट द्वारा दिया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाले लोगों को लोन पर 5% की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जायेगी। और महिला उम्मीदवार को यह सब्सिडी 6% तक की दी जायेगी। इस सब्सिडी का अधिकतम मूल्य 25 हजार प्रति वर्ष होगा जिसका समय 7 वर्ष का होगा।
- योजना के हिसाब से लोन लौटाने की अधिकतम अवधि 7 वर्ष तय की गई हैं।
- इस योजना के तहत कोलेट्रोल सिक्योरिटी आवेदक को नहीं देनी होगी और ना ही विभाग द्वारा मांगी जायेगी क्यूंकि यह सिक्योरिटी एमएसएमई द्वारा बैंक को दी जायेगी।
- साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करने के निर्देश सरकार द्वारा दिये गए हैं एवं 15 दिनों के अंदर चुने गए लोगो को लोन का पैसा दिया जाना चाहिए ऐसा निर्देश दिया गया हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिये पंजीकरण कैसे करवाये ? :
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसके लिए अपने जिले के जिला कार्यालय में जाकर फॉर्म ले सकते हैं। आपको यह फॉर्म मुफ्त में मिलेगा,अर्थात कोई कीमत नहीं देनी होगी।
- आपको इस फॉर्म को सभी जानकारी के साथ भरना होगा और इसके साथ अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देनी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी अच्छी होगी आपको लोन लेने में उतनी ही आसानी होगी।
- अगर आपको रिपोर्ट और आपके फॉर्म में कमी पाई जाती हैं तो अथॉरिटी फॉर्म को कैन्सल कर सकती हैं अतः यह कार्य सावधानी से करें।
- आपके लोन पर विचार विमर्श कर उसे अप्रूव करने के लिए अथॉरिटी के पास 15 दिनों का समय होगा।
- जब लोन सेंक्शन हो जाएगा और राशि आपके खाते में आ जायेगी उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जायेगी ताकि व्यापार करने में आपको आसानी हो और आप हर तरह के जोखिम उठाने में सक्षम बने।
हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर :
योजना से संबंधी अगर कोई भी परेशानी हैं तो आप हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं : 0755-6720200 / 0755-6720203 इसके अलावा हेल्पडेस्क पर इ-मेल भी कर सकते हैं जिसके आईडी ये हैं support.msme@mponline.gov.in