प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना : Pradhan Mantri Rojgar Loan Yojana

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प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक प्रकार की लोन योजना हैं जिसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरकर लोग अपना स्वयं का कार्य शुरू कर सकते हैं । इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता के सारे बिन्दु का सत्यापित होना जरूरी हैं, उसके बाद ही योजना का आवेदन फॉर्म भरा जा सकता हैं । आइये जाने क्या हैं प्रधान मंत्री रोजगार योजना ?

इस योजना को 2 अक्तूबर, 1993 को पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती के शुभ दिन पर शुरू की गई थी। पीएमआरवाई योजना का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आसानी से वित्तीय सहायता प्रदान करना था। प्रारंभ में इस योजना का उद्देश्य 2 वर्ष की अवधि में सेवा और व्यवसाय उपक्रमों को शामिल करके 7 लाख छोटे व्यवसाय की स्थापना करके देश के दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना था।

यह योजना एक शानदार सफलता थी और उसने युवाओं की कल्पना को पकड़ लिया। प्रतिक्रिया और लगातार बढ़ती आवश्यकता के कारण, सरकार ने इसे सफल कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी योजना और तैयार किए गए तौर-तरीके और दिशानिर्देश बनाने का फैसला किया है, जिस उद्देश्य के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है उसे पूरा करने के लिए। कुछ समय पहले यह योजना को कम से कम 2023 जारी रखने का निर्णय किया गया था।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना क्या हैं ?

यह एक लोन अथवा ऋणदेय योजना हैं जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित बेरोजगारों को कुछ सुविधाओं के साथ लोन दिया जाता हैं जिससे वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं । इस योजना में कुछ विशेष प्रकार की छुट, सब्सिडी, कम ब्याज दर, बिना सुरक्षा एवं बिना समय गँवाये लोन देने का प्रावधान हैं इसलिए यह प्राइवेट लोन से बेहतर हैं ।

नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)
योजना टाइप लोन सब्सिडी
लोन राशि 5 से 10 लाख
सब्सिडी 12 से 15 हजार
कार्यालय डीआईसी कार्यालय

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के पात्रता नियम क्या हैं ?

  • उम्र संबंधी नियम : आमतौर पर यह 18 से 35 वर्ष के भारतीय नागरिकों को दी जाती हैं परंतु कुछ विशेष वर्गो जैसे [महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, एससी/एसटी आदि ] को उम्र की सीमा में 10 वर्ष तक की छुट दी गई हैं । इसके अलावा उत्तर पूर्वी इलाकों के रहवासियों के लिये यह उम्र 18 से 40 वर्ष हैं ।
  • आय संबंधी मापदंड : योजना का लाभ लेने के लिए बहुत जरूरी हैं कि आवेदन करने वाले के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख अथवा उससे कम होनी चाहिये, अन्यथा योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।
  • शैक्षिक मापदंड : जिस व्यक्ति को इस योजना के भीतर लोन लेना हैं उसे कम से कम आठवी कक्षा तक पढ़ा होना जरूरी हैं अर्थात उसके पास आठवी कक्षा की पास की हुई मार्कशीट होना जरूरी हैं ।
  • निवासी होने की शर्त : यह योजना केंद्र की हैं अतः सभी राज्य जिन्होने इस योजना को स्वीकार किया है वे सभी इस योजना के भीतर आते हैं । जिस भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना हैं उसे अपने निवासी स्थान पर कम से कम तीन वर्षो तक रहना अनिवार्य हैं तब ही वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • प्रशिक्षित व्यक्ति को मान्यता : वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जायेगी।
  • डिफ़ाल्टर : वे व्यक्ति जो किसी बैंक और संस्था द्वारा डिफ़ाल्टर घोषित किया गया हो वे इस योजना में मान्य नहीं हैं । उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा ।
  • अन्य सब्सिडी योजना में भागीदार : अगर आवेदक को पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा हैं उस स्थिती में भी वह इस योजना का लाभ लेने योग्य नहीं हैं ।
  • किस व्यवसाय को प्राथमिकता मिलेगी : इसमें सभी प्रकार के व्यवसाय को रखा गया हैं। इसमें खेती किसानी के लिए लोन नहीं लिया जा सकता हैं लेकिन खेती से जुड़े व्यवसाय के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता हैं ।

प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना के लिए दस्तावेज़ लिस्ट :-

  • आधार कार्ड ।
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ।
  • आयु प्रमाण पत्र ।
  • आय प्रमाण पत्र ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लोन कितना मिलेगा ?

इस योजना के भीतर विभिन्न प्रकार के लोन शामिल हैं जो इस प्रकार हैं :

बिज़नस टाइप राशि
बिज़नस सैक्टर 2 लाख
सर्विस सैक्टर 5 लाख
पार्टनरशीप [दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो ] 10 लाख
MSME के लिए 5 लाख पार्टी व्यक्ति

दो लाख तक के लागत वाले व्यवसाय में आवेदक को सुरक्षा के तौर पर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं हैं ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर लगने वाले ब्याज का दर क्या हैं ?

योजना के अंतर्गत ब्याज दर समयानुसार बदल सकती हैं जिसकी जानकारी बैंक के द्वारा मिल जायेगी।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर सब्सिडी के नियम क्या हैं ?

सब्सिडी की दर 15 फीसदी तय की गई हैं जो कि 12 हजार पाँच सौ तक ही सीमित रहेगी । उत्तर-पूर्व, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर के लिए यह सब्सिडी अधिकतम 15 हजार हैं । और सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को 15 हजार तक सब्सिडी मिल सकती हैं और इस प्रकार प्रति ग्रुप को 0.25 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती हैं ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर लॉक-इन – पीरियड कितना रखा गया हैं ? 

योजना के अंतर्गत लोन की राशि 3 से 7 साल में लौटना जरूरी हैं । इससे कम एवं अधिक समय मान्य नहीं हैं ।

लोन लेने कि प्रक्रिया:

ज़िला उद्योग केंद्र और उद्योग निदेशालय मुख्य रूप से बैंकों के साथ योजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी कारण से जो इस योजना में भाग लेने में रुचि रखते हो वह सीधा बैंक के पास जाकर अधिक जानकारी ले सकते है। इस योजना में मिलने वाली रकम से लेकर ब्याज दर आदि सारी जानकारी सिर्फ उन से ही मिल सकती है क्योंकि इन बदलते पहलुओं के बारे में नियुक्त सरकारी संस्थान सिर्फ इनको ही यह जानकारी देते है| पुरी जानकारी लेने से पहले वह व्यक्ति अपनी पात्रता का अनुमान ऊपर के नियम निर्देश से लगा सकते है।

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