प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना :- PRADHANMANTRI ROZGAR PROTSAHAN YOJANA

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अगर आप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) आपके कारोबार में मदद कर सकती है। PMRPY के तहत आपके कारोबार में लगे श्रमिकों का EPF और EPS का नियोक्ता का योगदान (12%) तीन साल तक सरकार देगी।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) देश की युवा शिक्षित आबादी के हिसाब से बनाया गया है जो बेरोजगार हैं। अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने कामगार के EPF और ESI की रकम सरकार से मदद के रूप में मिल सकती है।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा तभी आप रोजगार प्रोत्साहन योजना में भाग ले सकते हैं।

रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत उन लोगो को लाभ प्रदान होगे जिनका मासिक वेतन 15,000 से कम हो और employee को 240 दिन/ प्रति साल रोजगारी प्राप्त होती हो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हो।

इस योजना के लिए कार्यकाल 3 से 7 साल का है। व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण 7 से 10 दिनों तक रहेगा। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 से 20 दिन का होगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने निवास क्षेत्र के डीआईसी के महाप्रबंधक से संपर्क करना होगा।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना योजना क्या है?

प्रधानमंत्री रोजगार योजना, या पीएमआरपीवाई योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जहां सरकार नियोक्ताओं की कर्मचारी पेंशन योजना का हिस्सा 8.33 प्रतिशत का भुगतान करती है, नए कर्मचारियों के लिए उनकी नौकरी के पहले तीन साल।

यह उन लोगों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव है जो बेरोजगार हैं, लेकिन साथ ही अर्ध-कुशल और अकुशल भी हैं। श्रम मंत्रालय ने एक ही योजना लागू की है और अगस्त 2016 से परिचालन में है।

2016-17 के बजट में PMRPY योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें 1000 करोड़ के साथ रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य था।

यह योजना उन श्रमिकों को लक्षित करती है जो मासिक आधार पर 15000 से कम की मजदूरी अर्जित करते हैं। यह लघु और मध्यम उद्यमों और सूक्ष्म व्यवसायों के नियोक्ताओं को इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है

पीएमआरपीवाई योजना का उद्देश्य

  • प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) का उद्देश्य उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है जो रोजगार सृजित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत हैं।
  • कपड़ा उद्योग के लिए कर्मचारियों के योगदान के लिए 8.33 प्रतिशत का भुगतान करने के अलावा, सरकार ने नए कर्मचारियों के योग्य नियोक्ताओं के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के लिए 3.67 प्रतिशत का भुगतान करने का भी इरादा किया है।
  • योजना दो उद्देश्यों को पूरा करती है; एक, यह नियोक्ताओं द्वारा नौकरी सृजन को प्रोत्साहित करता है, और दूसरी ओर, बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इन श्रमिकों के लिए एक बड़ा लाभ इन संगठित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच है।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए लोन पाने के लिए योग्यता

  • इस योजना का लाभ पाने के लिए आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 35 साल है।
  • एससी/एसटी , महिला , पूर्व सैनिक एवं दिव्यंगो के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्राप्त है।
  • उत्तर पूर्व एवं जम्मू कश्मीर के निवासियों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त है।
  • इस योजना का लाभ वैसे लोगों को ही प्राप्त है जिनका मासिक वेतन 15 हज़ार से कम एवं वर्ष में कम से कम 240 दिन रोजगार प्राप्त होना चाहिए।
  • आप जिस क्षेत्र से आवेदन कर रहे है आपको उस क्षेत्र का कम से कम 3 वर्षों से स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की कुल वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • अगर आप किसी बैंक से पहले कभी डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • अगर आप पहले कभी किसी सरकारी वित्तीय सहायता से सब्सिडी प्राप्त कर चुके है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ ईपीएफओ में रजिस्टर्ड सभी कंपनी को प्राप्त है।
  • जो इकाइयां ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड है उनके पास श्रम विभाग द्वारा दिया गया लेबर आइडेंटीफिकेशन नंबर भी होगा।
  • लेबर आइडेंटीफिकेशन नंबर के द्वारा आप ईपीएफओ के लिए आवेदन कर सकते है।
  • अगर आपके पास लेबर आइडेंटीफिकेशन नंबर नहीं है तो आप अपने नियोक्ता से अपना लेबर आइडेंटीफिकेशन नंबर प्राप्त कर सकते है।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पमरय

  • प्रधानमंत्री रोजगार योजना मैं भाग लेने के लिए सबसे व्यक्ति को अपना पंजीकरण करवाना होगा तभी व्यक्ति रोजगार प्रोत्साहन योजना में भाग ले सकता है।
  • प्रधान मंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन लोगों को लाभ प्रदान होंगे जिनका मासिक वेतन 15000 से कम है और Employee को 240 दिन प्रति रोजगारी प्राप्त होती है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • इस योजना के लिए कार्यकाल 3 से 7 साल का है। तो वहीं व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण 7 से 10 दिनों तक रहेगा। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 से 20 दिन का होगा।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लोन सब्सिडी

PMRPY के तहत अलग-अलग सेक्‍टर में मिलने वाली अधिकतम राशि कुछ इस प्रकार से है। बिजनेस सेक्‍टर में 2 लाख, सर्विस सेक्‍टर में 5 लाख, इंडस्‍ट्री सेक्‍टर में भी 5 लाख है। तो वहीं पाटर्नशिप के लिए अगर दो या दो से अधिक लोग शामिल हैं तो 10 लाख का लोन मिल सकता है।

व्यवसाय और सेवा क्षेत्र से एकल व्यक्तियों द्वारा 2 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कोई गारंटी या सुरक्षा आवश्यक नहीं है। प्रत्येक पार्टनर को 2 लाख रुपये तक की छूट दी गई है।

लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये मूल्य तक का कवरेज दिया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सब्सिडी 15% तक मिलती है जो प्रति व्यक्ति 12,500 रुपये तक सीमित है। उत्तर-पूर्व राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के लिए सब्सिडी 15,000 रुपये तक सीमित है। स्व-सहायता समूह प्रति लाभार्थी 15,000 रुपये तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जो प्रति समूह 0.25 लाख रुपए तक सीमित है।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लाभ

  • देश से बेरोजगारी कम होगी।
  • सभी लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • जो भी व्यक्ति अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह व्यवसाय शुरू कर सकेगा।
  • प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सब्सिडी 15% तक मिलती है जो प्रति व्यक्ति 12,500 रुपये तक सीमित है। उत्तर-पूर्व राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के लिए सब्सिडी 15,000 रुपये तक सीमित है।
  • स्व-सहायता समूह प्रति लाभार्थी 15,000 रुपये तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जो प्रति समूह 0.25 लाख रुपए तक सीमित है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता मानदंड

  • PMRPY का लक्ष्य 15000 प्रति माह से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक हैं और इसलिए, नए कर्मचारी जो INR 15000 मासिक से अधिक कमाते हैं, वे इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं। एक नया कर्मचारी वह होगा जो 1 अप्रैल 2016 से पहले EPFO ​​पंजीकृत संगठन में नियमित रूप से काम नहीं कर रहा है। यह 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद एक नए आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के आवंटन से निर्धारित होता है। यदि कर्मचारी के पास नया यूएएन नहीं है, तो कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टल के माध्यम से यह सुविधा दे सकता है।
  • व्यवसाय को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास श्रम पहचान संख्या (लिन) होनी चाहिए जो कि Shram Suvidha Portal के तहत प्राप्त कर सकता है। PMPRY योजना के तहत, श्रम पहचान संख्या सभी आधिकारिक संचार के लिए प्राथमिक संदर्भ संख्या के रूप में काम करेगी।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाले नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है। यदि किसी भी समय यह गलत पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि कपड़ा उद्योग के लिए ईपीएस भुगतान / ईपीएफ भुगतान कर्मचारियों के लिए नहीं किया गया था। यह नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी बना देगा।
  • जो नियोक्ता इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ का उपयोग करने के लिए श्रमिकों के संदर्भ आधार में नए कर्मचारियों को जोड़ना चाहिए। हालांकि, कर्मचारियों के संदर्भ आधार का निर्धारण कर्मचारियों की संख्या से किया जाएगा, जिनके खिलाफ नियोक्ता 12 प्रतिशत जमा (यानी 3.67 प्रतिशत ईपीएफ और 8.33 प्रतिशत ईपीएस) करते हैं, जैसा कि 31 मार्च 2016 को किया गया था। यह मार्च 2016 मासिक ईसीआर से सत्यापित किया गया है।
  • 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए उनका संदर्भ आधार शून्य / एनएल के रूप में लिया जाएगा। इस तरह नियोक्ता नए पात्र कर्मचारियों के लिए PMRPY लाभों का उपयोग करने में सक्षम होगा।
  • सरकार योग्य नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं को पहले तीन वर्षों के लिए 8.33 प्रतिशत का भुगतान करना जारी रखेगी यदि वे एक ही नियोक्ता के साथ एक ही रोजगार में जारी रहे। 8.33 प्रतिशत का भुगतान सरकार द्वारा नियोक्ता द्वारा 3.67 प्रतिशत ईपीएफ अंशदान के प्रेषण के बाद किया जाएगा। नियोक्ता को किसी भी जुर्माने से बचने के लिए अगले महीने की 10 तारीख से पहले पीएमआरपीवाई ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है।

प्रधमनमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के मुख्य बिंदु

  • इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश से बेरोजगारी को खत्म करना है।
  • केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जिससे की वो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान कर सके।
  • इस योजना का लाभार्थी नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों बनता है।
  • अगर आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
  • आपको प्राप्त लोन पर अधिकतम 15 प्रतिशत तक सब्सिडी यानी छूट प्राप्त होता है।
  • प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली लोन की राशि क्रमशः निम्नलिखित है।
  • व्यवसाय के क्षेत्र में आप अधिकतम दो लाख रुपए तक की राशि लोन के रूप में प्राप्त कर सकते है।
  • सर्विस सेक्टर एवं इंडस्ट्री सेक्टर में लोन की राशि अधिकतम पांच लाख रुपए है।
  • वहीं अगर आप पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग मिल कर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें अधिकतम 10 लाख तक की राशि लोन पर प्राप्त होती है।
  • इस योजना में ब्याज दर समय समय पर बदलता रहता है अतः लोन लेते समय आवेदन पर समय दिशानिर्देश अवश्य देख लें
    इस योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त होता है जो कि प्रति व्यक्ति 12,500 रुपए तक सीमित है। उत्तर पूर्व एवं जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए ये राशि अधिकतम 15 हज़ार रुपए है।
  • इस योजना के लिए समय सीमा तीन से सात वर्ष का है।
  • सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण अवधि 7 से 10 दिनों के लिए है जबकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए समय अवधि 15 से 20 दिनों की है।

आवेदन प्रक्रिया प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए

  • इस योजना के लिए आवेदन हेतु आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना आवश्यक है। अगर आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है तो आप इसे ईपीएफओ में रजिस्टर कर प्राप्त कर सकते हैं।
  • योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.pmrpy.gov.in/no-auth/official/login पर विजिट करना होगा।
    वेबसाइट पर आपको लोग इन का विकल्प दिखाई देगा।
  • आप अपनी ECR Portal of EPFO या verified LIN Number और पासवर्ड डाल कर Log in करके आवेदन कर सकते हैं।
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