प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

हमें शेयर करें

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पहले इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के रूप में नामित किया गया था। इस योजना के तहत, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली कोई भी महिला को लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना 2010 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत,गर्भवती या स्तनपान कराने वाली कोई भी महिला 6000 रुपये की सहायता प्राप्त करती है।

यह योजना 2010 में महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत,जिस महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक है, उसे 6000 रुपये तक का लाभ प्रदान किया जाता है।

नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
छोटा नाम PMMVY
योजना का ऐलान 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा
योजना की शुरुवात 2017
विभाग महिला एवं बाल विकास
लाभ क्या हैं नगद राशि गर्भवती महिलाओं को
राशि 6 हजार रुपये
पूर्व संचालित योजना इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग
हेल्पलाइन नंबर 011-23386423

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उनकी कमजोरी को पूरा करने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • एक रिपोर्ट के अनुसार,गर्भवती महिला को तीन किस्तों में सहायता दी जाती है।
  • जब आप आंगनवाड़ी केंद्र में अपनी गर्भावस्था पंजीकृत करते हैं तो पहली किश्त के रूप में 1000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।
  • प्रसव से पहले गर्भावस्था के 6 महीने बाद प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाने पर 2000 रूपये महिला को दूसरी किश्त के रूप में दिए जाते हैं।
  • डिलीवरी के बाद महिला को तीसरी किस्त प्रदान की जाती है लेकिन यह क़िस्त महिला को बच्चे के टीकाकरण (जैसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी) के बाद आपको प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य

  • इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को कई लाभ मिलेंगे यानी।
  • मजदूरी या किसी अन्य नौकरी में काम करने वाली सभी महिलाओं को उन दिनों में छुट्टी लेनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें वही मजदूरी नहीं मिलती है,इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनकी मजदूरी मिल जाएगी। जिसके माध्यम से, वे स्वयं का ख्याल रखने में भी सक्षम होंगी और उन्हें पौष्टिक भोजन भी मिल सकेगा और वे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी।
  • यह लाभ गर्भवती महिला और बच्चे दोनों को पोषण के लिए दिया जाता है, ताकि उन्हें कुपोषण का शिकार होने से रोका जा सके।
  • नोट – महिलाएं जो राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों में दैनिक रोजगार करती हैं, वे महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ नहीं पा सकेंगी।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ एवं नियम 

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और बच्चे की सही देखभाल करना हैं जिसके लिए उन्हे आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जायेगी। योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा । इन तीन चरणों में कुल 6000 रूपये गर्भवती महिला को गर्भधारण के समय से प्रसव तक दिये जायेंगे।
  • योजना के तहत 3 चरण हैं पहले चरण में 1000 रुपये, दूसरे में 2000 रुपये एवं तीसरे में 2000 रुपये मिलेंगे इसके बाद बचे हुये 1000 रुपये उन लाभार्थियों को दिये जायेंगे जो कि अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देते हैं और जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी हो । सभी चरणो को विस्तार से तालिका में पढ़े –
  • योजना का विश्लेषण
किश्तों के प्रकार शर्ते दस्तावेज़ राशि
पहली किश्त पहली किश्त के लिए आखरी महावारी के 150 दिनों के भीतर गर्भवती महिला को आवेदन भरना होता हैं 1.  फॉर्म 1A भरे2.  एमसीपी [MCP] कार्ड की कॉपी

3.  पहचान पत्र की फोटोकॉपी

4.  बैंक पासबूक की फोटोकॉपी

1000 रुपये
दूसरी किश्त कम से कम एक प्रेगनेन्सी चेक अप होना जरूरी हैं । प्रेगनेन्सी के कम से कम 180 दिनों के भीतर फॉर्म भर सकते हैं । 1.  फॉर्म 1B भरे।2.  एमसीपी कार्ड की कॉपी 2000 रुपये
तीसरी किश्त इस किश्त के लिए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ।बच्चे को कुछ महत्वपूर्ण टीके लग जाना चाहिये जिसमें ओपीवी, हेपेटाइटीस B आते हैं । 1.  फॉर्म 1C भरे ।2.  एमसीपी कार्ड की कॉपी

3.  आधार कार्ड सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कागज हैं जिसमें जम्मू, असम और मेघालय नहीं आते ।

4.  चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन की कॉपी

2000 रुपये
  • प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के पूर्व चलने वाली योजना जिसका नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना हैं अगर कोई इस योजना में रजिस्टर हैं और उसे केवल पहली किश्त मिली हैं तो वो वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तीसरे चरण के लिए आवेदन कर सकता हैं ।
  • अगर दुर्भाग्यवश जन्म के बाद 6 माह तक के समय अंतराल में नवजात की मृत्यु हो जाती हैं तो आप तीसरा फॉर्म भरकर क्लैम कर सकते हैं अर्थात आपको लाभ मिलेगा ।
  • अगर कोई धोखा देकर राशि लेता हैं तो इस स्थिती में कानूनी कार्यवाही होगी ।
  • अगर अपने फॉर्म जिस शहर से भरा हैं लेकिन बच्चे को जन्म दूसरे शहर में दिया हैं तो आपको अपने दस्तावेज़ सत्यापित करवाने होंगे जिसमे एमसीपी कार्ड एवं आधार महत्वपूर्ण हैं ।
  • अगर महिला 2 अथवा 3 बच्चो को एक साथ जन्म देती हैं तो इस स्थिती में यह लाभ मिलेगा लेकिन दूसरी बार अगर महिला गर्भवती होती हैं तो उसे लाभ नहीं मिलेगा ।
  • एलएमपी(LMP) डेट जरूरी हैं अगर अपने दस्तावेज़ में इसे अंकित नहीं किया हैं तो पहले और दूसरे चरण का लाभ नहीं मिलेगा । लेकिन वे तीसरे चरण का फॉर्म भर सकते हैं ।
  • अगर महिला की एलएमपी तारीख 1 अप्रैल 2016 के पहले की हैं तो वो योजना में मान्य नहीं होंगी ।
  • योजना के लिए सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देना अनिवार्य हैं क्यूंकि फॉर्म के साथ एमसीपी कार्ड देना जरूरी हैं और इस कार्ड का उपयोग सरकारी अस्पतालों में होता हैं ।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कौन- कौन भाग ले सकता हैं 

  • यह देश की गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना हैं और इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया हैं इसलिए देश के हर एक राज्य की महिला इस योजना का लाभ ले सकती हैं ।
  • इस योजना के लिए वे सभी महिलाये जिन्होने 1 जनवरी 2017 के दिन या उसके बाद गर्भधारण किया हैं आवेदन करने योग्य मानी गई हैं ।
  • राज्यकर्मी महिलायें जो कि पहले से इस तरह की योजनाओं का लाभ ले रही हैं वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकती ।
  • एमसीपी कार्ड में पंजीयन करवाना जरूरी हैं वे ही इस योजना के भीतर लाभ ले सकेंगे । साथ ही एलएमपी तारीख का पता होना भी जरूरी हैं वरना योजना का लाभ लेने में बाधा आ सकती हैं ।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन एवं क्लैम प्रक्रिया क्या हैं ?

योजना के लिए तीनों चरणो के लिये आवेदन करना होता हैं । यह आवेदन फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं । फॉर्म भरने से लेकर क्लैम तक की प्रक्रिया

  • प्रथम चरण में फॉर्म 1-A भरना होगा, जिसके जरिये आप पहली किश्त के लिए आपका पंजीयन हो जायेगा । इस प्रक्रिया के लिए फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र या किसी भी प्रसव केंद्र से प्राप्त किया जा सकता हैं, फॉर्म भरने के बाद उसी स्थान में फॉर्म जमा करना होगा । इसके साथ ही आप क्लैम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं ।
  • इस फॉर्म के साथ कई मुख्य दस्तावेज़ मांगे जायेंगे जिन्हे साथ में लगाना अनिवार्य हैं ।
  • फॉर्म भरने के बाद इसका सत्यापन ब्लॉक लेवल के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा जिसमे वे एक रिपोर्ट जमा करेंगे ।
  • सभी प्रक्रिया के बाद लाभार्थी के खाते में रुपये जमा करे जायेंगे जो कि DBT के जरिये सीधे खाते में डाल दिये जायेंगे । इस पूरी प्रक्रियाँ में लगभग 30 दिन लगेंगे ।
  • इसी तरह दूसरे चरण में फॉर्म 1-B एवं तीसरे चरण में फॉर्म 1-C भरना जरूरी हैं जिसके बाद की सारी प्रक्रिया उपरोक्त नियमानुसार सम्पन्न होगी और लाभार्थी को प्रत्येक चरण में 30 दिनों के अंदर लाभ मिलेगा और पैसा सीधे खाते में जमा होगा ।

जरूरी दस्तावेज़ कौन से होंगे ?

  • योजना के लिए एमसीपी कार्ड के जरूरी कागज हैं जिसे हर चरण के फॉर्म के साथ लगाना जरूरी हैं । अतः एमसीपी कार्ड होना चाहिये।
  • योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी हैं अतः इसे हमेशा साथ रखे ।
  • योजना के तहत रुपये डीबीटी के जरिये सीधे आपके खाते में आयेंगे अतः बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते की जानकारी के रूप में पासबुक की कॉपी भी एक जरूरी दस्तावेज़ हैं ।
  • तीसरे चरण में बच्चे के जन्म के बाद उसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक हैं और साथ ही टिकाकरण के कागज भी रखना जरूरी हैं ।
  • योजना के तहत आशा वर्ककर, एएनएम वर्कर एवं आंगनवाड़ी वर्कर का योगदान रहेगा अतः आप इनसे जुड़कर भी योजना का लाभ ले सकते हैं । साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल पर आपको योजना से संबंधी जानकारी भेजी जाएगी जैसे माँ अथवा बच्चे के चेक अप संबंधी जानकारी ।
  • प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना देश में बहुत प्रचलित योजना हैं इसके अलावा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ भी देश की बालिकाओं के लिए किया हैं ।
हमें शेयर करें

संबंधित

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.