छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के माध्यम से राज्य में निवास करने वाली तलाकशुदा, विधवा, और निराश्रित महिलाओं के लिए सीजी शक्ति स्वरूपा योजना की शुरुआत की है, जिसके कारण उन सभी तलाकशुदा, विधवा, और निराश्रित महिलाओं को किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता न हो, और उन्हें सहायता मिल सके। हम सभी नागरिक जानते हैं कि हामरे देश में किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने के बाद महिलाएं बेसहारा हो जाती हैं और जिन तलाकशुदा, विधवा, और निराश्रित महिलाओं की संताने होती हैं, उनके लिए जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना को शुरू किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद या फिर तलाकशुदा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऋण में सब्सिडी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना को अभी छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में संचालित किया जा रहा है। जो कि बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर तथा दंतेवाड़ा है। छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना के माध्यम से विधवा एवं तलाकशुदा होने के बाद महिलाओं को जीवन यापन करने में सहायता प्राप्त होगी तथा वे स्वावलंबी बनेंगी।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के माध्यम से बैंक द्वारा परियोजना प्रस्ताव की सहमति मिलने के बाद विभाग द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। यह सब्सिडी कुल लागत का 15% या अधिकतम ₹30000 है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत यदि महिला उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उनको अधिकतम ₹25000 प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम ₹100000 लाभार्थी को प्रदान किया जाएंगे।
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
किसके द्वारा | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल |
उद्देश्य | विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक सहायता करना |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ की विधवा, तलाक़शुदा और निराश्रित महिलाएं |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | http://cgwcd.gov.in/ |
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना क्या है? :
सीजी शक्ति स्वरूप योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत विधवा बेसहारा और तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है जो अपने दम पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकती हैं और उनके पास कोई समर्थन नहीं है।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना का उद्देश्य :
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लोकसभा के चुनाव से पहले ही सीजी शक्ति स्वरूपा योजना की घोषणा कर दी गई थी, और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह बतया है की महिला सशक्तिकरण के सपने को पूरा किया जाए और उन सभी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के तहत एक निर्धारित राशि राज्य की ने राष्ट्रीय और बेसहारा महिलाओं को प्रदान की जाएगी जिससे वह सभी आत्मनिर्भर बनेगी और अपना जीवन यापन करने में काफी सहायता होगी। राज्य सरकार के माध्यम से सीजी शक्ति स्वरूपा योजना 2021 के अनुसार, 18 से 60 वर्ष के बीच की सभी विधवा महिलाएं, जिनका नाम छत्तीसगढ़ सूची में आएगा, उन सभी को पेंशन प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता :
ऋण सब्सिडी :
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना 2021 के अंतर्गत बैंक द्वारा परियोजना प्रस्ताव को सहमति प्रदान करने के बाद प्रस्ताव की कुल लागत का 15% या फिर अधिकतम ₹30000 की राशि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनुदान के रूप में बैंक को अदा कर दिया जाएगा।
शिक्षा/उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता :
यदि लाभार्थी महिला 12वीं कक्षा से ऊपर शिक्षा प्राप्त करना चाहती है या फिर व्यवसायिक परीक्षण प्राप्त करना चाहती है और महिला का चयन उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में हो गया है लेकिन वह अपनी आर्थिक स्थिति के कारण परीक्षा लेने में असमर्थ है तो इस स्थिति में प्रशिक्षण की राशि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्थान में जमा की जाएगी। जिस की अधिकतम सीमा ₹25000 होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यदि महिला को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किराए पर या फिर हॉस्टल में रहना पड़े तो इस स्थिति में महिला को जिला अधिकारी द्वारा सत्यापन करके ₹1000 प्रति माह की अतिरिक्त राशि उनके बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता :
पात्र लाभार्थी महिलाओं को व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता महिला को तभी प्रदान की जाएगी जब वह व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने की पात्रता पूर्ण करती हो। इस राशि की अधिकतम सीमा ₹100000 होगी। इस योजना के अंतर्गत ₹1000 प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का भी प्रावधान है। यह राशि तभी प्रदान की जाएगी जब लाभार्थी को किराए पर हॉस्टल में या फिर कहीं और रहना पड़े। यह राशि जिला अधिकारी द्वारा सत्यापन कर के लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के लाभ :
- इस योजना के तहत उन महिलाओं को राहत मिलेगी जिन्हें लोग बेचारा समझकर कोई काम नहीं देते उन्हें इसका काफी लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने की पूरी छुट मिलेगी जिसके तहत वो कोई भी अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं।
- जिस कार्य में वो निपुण हैं वो कार्य अच्छे से करके पैसे कमा सकती है।
- साथ ही उनके पास एक अच्छा अवसर होगा कि वो इसके जरिए और महिलाओं को भी रोजगार दे पाएगी। इसके कारण हमारे देश की महिलाएं भी अपने कार्य में निपुण हो पाएगी।
- आने वाले समय में अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएगी क्योंकि आत्मनिर्भर ही सरकार का सबसे बढ़ा नारा है।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के विशेषताएं :
- इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से पति की मृत्यु के बाद या फिर तलाकशुदा होने पर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह आर्थिक सहायता व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऋण में सब्सिडी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती है।
- इस योजना को छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में संचालित किया जाता है। जो कि बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर तथा दंतेवाड़ा है।
- छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के माध्यम से बैंक द्वारा परियोजना प्रस्ताव की सहमति मिलने के बाद विभाग द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है।
- यह सब्सिडी कुल लागत का 15% या फिर अधिकतम ₹30000 है।
- महिलाएं इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी।
- यदि महिला उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा अधिकतम ₹25000 प्रदान किए जाएंगे।
- इसके अलावा व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला को अधिकतम ₹100000 प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से विधवा या तलाकशुदा होने के बाद महिलाओं को अपने जीवन यापन करने में सहायता प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के पात्रता :
- इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का छत्तीसगढ़ का मूल रूप से निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जायेगा जोकि विधवा, वेसहारा या तलाकशुदा हैं और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे आती है।
- यदि कोई महिला का नाम गरीबी रेखा की सूची में उपलब्ध नहीं है, तो उसके परिवार की वार्षिक आय के अनुसार उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने शक्ति स्वरूपा योजना के अंतर्गत आवेदन लेने वाली महिलाओं की आयु निर्धारित की है जोकि 18 से 50 वर्ष के बीच है।
- इस योजना के तहत जरूरी नहीं की आपकी पढ़ाई 12 या बीए तक हो आप अगर किसी कार्य में निपुण हैं तो आप उसके बारे में बताकर भी कार्य की शुरूआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कार्य की गहराई और उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने कारोबार को आने बढ़ा सकते हैं। इससे आपको ही फायदा होगा साथ ही सरकार भी आपको इसमें मदद करेगी।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (विधवा महिला के लिए)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो