प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना : Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा भारत सरकार द्वारा तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक के रूप में की गई है। प्रधान मंत्री सुरक्षा भीम योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह एक साल तक अचानक मौत और विकलांगता के लिए इन्सुरेंस कवर देती है, जिसे सालाना रिन्यू किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

यह सुरक्षा योजना आपके भविष्य की सुरक्षा हेतु बनाई गई हैं और यह सबसे कम प्रीमियम पर मिलने वाली बीमा पॉलिसी हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली जी ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में की। भारत की बहुत बड़ी जन संख्या ऐसी हैं, जिनके पास किसी भी तरह का जीवन बीमा नहीं हैं। इस हेतु प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना मे मिली सफलता को मद्दे नजर रखते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पुरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सामने रखा हैं। भविष्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या हैं

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं। प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल तक वेलिड रहेगी, जिसे प्रति एक वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत म्रत्यु एवम पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रूपये एवम आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये बीमा राशि दी जायेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति जुड़ सकता हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए योग्यता

  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति लाभ उठा सकता हैं।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी हैं।
  • अगर किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं, तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं।

प्रधान मंत्री बीमा योजना का लाभ कैसे उठायें?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसी भी व्यक्ति की अचानक मौत और दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है, जिसकी पुष्टि दस्तावेजी सबूतों द्वारा की जाती है। बीमाकृत व्यक्ति के डूबने, दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु या मृत्यु में किसी भी अपराध का शामिल होना इत्यादि के मामले में दुर्घटना पुलिस स्टेशन को सूचित की जानी चाहिए और तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। अगर क्लेम करना हो, तो इन्सुअर्ड व्यक्ति द्वारा नामांकन फॉर्म में लिखे गए नॉमिनी द्वारा क्लेम किया जा सकता है। विकलांगता के क्लेम के मामले में, बीमा रकम, पॉलिसीधारक के बैंक खाते में जमा की जाती है और मृत्यु के मामले में, नॉमिनी को भुगतान किया जाता है।

योग्यता के मापदंड

इस स्कीम को जॉइन करने के लिए किसी भी व्यक्ति का एक बैंक एकाउंट और आधार नंबर उस बैंक एकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। इसमे भाग लेने के लिए हर साल 1 जून से पहले बैंक को एक साधारण फॉर्म भर कर देना होता है। भाग लेने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के वे सभी व्यक्ति जिनका सेविंग बैंक एकाउंट है वो इस योजना में शामिल होने के हकदार होते हैं। अगर किसी का एक या अलग बैंकों में एक से ज्यादा सेविंग बैंक एकाउंट है, तो इस मामले में, व्यक्ति सिर्फ एक सेविंग बैंक एकाउंट से ही इस योजना में शामिल होने के योग्य होगा।

लाभ

कम से कम 12/- रुपये की रुपये की प्रीमियम दर के साथ प्रति वर्ष यह पॉलीसी समाज के गरीब और कम इनकम वाले वर्ग के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख रुपये तक का जीवन कवरेज प्रदान करती है। यह योजना अचानक निधन और परमानेंट और टोटल विकलांग लोगों के लिए 2 लाख और परमानेंट आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए देती है। यह विशेष रूप से उन भारतीयों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और बीमा नहीं दे सकते हैं। हाथों, आंखों, दृष्टि और पैरों दोनों के नुकसान की स्थिति में 2 लाख की मृत्यु लाभ तक ₹ 2 लाख की राशि का लाभ दिया जाएया। एक हाथ, आंख, दृष्टि और पैर की हानि की स्थिति में 1 लाख बीमा राशि तक दी जाएगी। कवर आमतौर पर 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है जिसे फिर से रिन्यू किया जा सकता है। यह 1 जून से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मई तक सक्रिय रहता है।

प्रधान मंत्री बीमा योजना कहाँ और कैसे पाएं? 

यह योजना सभी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य इन्सुरेंस कंपनियों और अन्य सभी बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है। भाग लेने वाले हर 31 मई के पहले अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले सालों के लिए 31 मई के बाद हर एक वर्ष ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं। जो लोग किसी भी समय इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं या जिन्हें योजना रिन्यू करने में देरी हो जाए, तो वे बाद में पूरे वर्ष का प्रीमियम एकसाथ भर कर शर्तों के अधीन योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं।

इस योजना में भाग के लिए, http://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx से फ़ॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है, और इसे अपने बैंकर को सबमिट कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग या एसएमएस के माध्यम से भी भाग ले सकते हैं।

योजना में भाग लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखें

  • जैसा कि प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बताया गया है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली किसी भी मौत, दुर्घटनाएं और विकलांगता पॉलीसी द्वारा कवर की जाती है। हालांकि, योजना आत्महत्या के लिए कोई कवरेज प्रदान नहीं करती है लेकिन अगर हत्या के कारण मृत्यु हो तो वह पॉलिसी के तहत कवर की जाती है।
  • यह योजना एक हाथ या पैर की दृष्टि में कमी के अपरिवर्तनीय नुकसान के मामले में कोई कवरेज प्रदान नहीं करती है। आंशिक विकलांगता जो कि बिना एक आंखों या पैर के उपयोग की हानि वाली हो, वह भी कवर में शामिल नहीं है।
  • एक व्यक्ति को हर साल इस योजना का चयन करना पड़ता है। योजना जारी रखने के लिए व्यक्ति इसका एक लंबे समय का ऑप्शन भी दे सकता है, जिस स्थिति में बैंक द्वारा हर साल उसका खाता ऑटो-डेबिट किया जाएगा।
  • यदि प्रीमियम की ऑटो डेबिट बैंक में बैलेंस ना होने के कारण के फैल हो जाती है तो पॉलिसी का कवरेज खत्म हो जाता है लेकिन पॉलीसी अभी भी चालू रहती है।
  • यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर मिलता है और उसे बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो रहा है, तो उसका बीमा कवर एक खाते तक ही सीमित हो जाएगा और उसका प्रीमियम जब्त होने का पूरा हक होगा।
  • चूंकि यह एक शुद्ध जीवन बीमा योजना है, यह योजना किसी भी मेडिक्लेम की पेशकश नहीं करती है, यह किसी दुर्घटना के कारण अस्पताल में होने वाले खर्चों की कोई प्रतिपूर्ति नहीं करता है।

इस पॉलीसी द्वारा दिए गए इन सभी लाभो, सुविधाओं और इसकी बहुत कम प्रीमियम रेट्स के साथ, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना सबसे अच्छी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। महत्वपूर्ण रूप से, यह उनकी बचत को नुकसान पहुंचाए बिना कम साधनों वाले लोगो के लिए लाइफ प्रोटेक्शन देती है।

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