सुकन्या समृद्धि योजना : Sukanya Samriddhi Yojana

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सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता पिता द्वारा बेटी के लिए बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। वह सभी माता-पिता जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं वह इस योजना के अंतर्गत बचत खाता खोल सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि ₹250 है तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है। पहले सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 9.1 प्रतिशत की ब्याज दर थी जो कि अब 8.6 प्रतिशत की कर दी गई है।

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? :

सुकन्या समृद्धियोजना/”बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गयी एक निवेश योजना है जिसके अंतर्गत 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा एवं शादी के लिए बचत करने की यह एक महत्वपूर्ण योजना है। 10 वर्ष से कम उम्र के बेटियों के लिए ये बचत योजना सबसे अच्छा बचत योजना है। क्यूंकि इस बचत योजना के अंतर्गत आपके द्वारा जमा किये गए राशि पर 8 से 9% की ब्याज दिया जाता है।

इस योजना का मच्योर होने का समय अधिकतम 21 वर्ष है तथा यदि आप अपनी बेटी की शादी 21 वर्ष मच्योर होने से पहले ही करना चाहते है तो उससे पहले भी अपना पैसा निकल सकते है। आपको अपनी बेटी का 18 वर्ष पूरा हो चूका है उसका एक एफिडेविट करवा के जमा करना होगा उसके बाद आपका पैसा योजना मच्योर होने से पहले मिल जायेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना में आपको खता खुलवाने के लिए न्यूनतम 250 रूपये से भी खुलवाया जा सकता है और अधिकतम 1.5 लाख रूपये के साथ भी खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना किसी भी डाकघर में या किसी भी कमर्शियल बैंक के ब्रांच में खुलवाया जा सकता है।

यदि किसी कारणवस खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके अभिभावक को खाताधारक का सारा पैसा ब्याज के साथ उसे दे दिया जायेगा। निचे दिया गया चार्ट को देख के आप ये समझ सकते है की यदि महीना में कितना जमा करेंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और 21 वर्ष पूरा हो जाने पर आपको कितना राशि ब्याज के साथ दिया जायेगा।

योजना का नाम सुकन्या समृद्धि योजना
किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
शुरूआत तिथि 22 जनवरी 2015
उद्देश्य बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाना
लाभार्थी देश की बालिकाएं
लाभ जमा की गई राशि पर निश्चित ब्याज और आय कर में छूट
खाता खुलवाने की आयु   0 से 10 साल
खाते में जमा करने की न्यूनतम राशि 1000 रुपए (हर महीनें)
खाते में जमा करने की अधिकतम राशि 1.50 लाख रुपए (एक साल के अंदर)
कौन खुलवा सकता है ये खाता कन्या के माता-पिता या अभिभावक
खाते की परिपक्वता अवधि 21 साल
कब निकाल सकते हैं पैसे कन्या के 18 साल के होने पर, कुछ शर्तों के साथ
कितने खाते खोल सकते हैं अधिकतम दो कन्याओं का (तीन खाते जब दो लड़कियां जुड़वाँ हो)
वर्तमान ब्याज दर 8.40%
लाभान्वितों की संख्या 1.52 करोड़ (जनवरी 2020 तक)
ऑफिसियल वेबसाइट www.nsiindia.gov.in
हेल्पलाइन नंबर 011-26862526

सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल अकाउंट के माध्यम से किया जा सकेगा पैसा जमा :

भारतीय डाकघर द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार ने बेटियों की शिक्षा तथा उनके विवाह के लिए आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत पैसों का भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। पर अब भारतीय डाक घर द्वारा डिजिटल अकाउंट लांच किया गया है। इस डिजिटल अकाउंट के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। अब पोस्ट ऑफिस में भी अन्य बैंकों की तरह डिजिटल सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की गई है। इस डिजिटल अकाउंट की वजह से अब खाताधारकों को खाते में पैसे जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने मोबाइल के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।

यह डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए भी आपको पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट को आधार कार्ड तथा पैन कार्ड के माध्यम से घर बैठे खोला जा सकता है और पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यह डिजिटल अकाउंट 1 साल के लिए वैध है।

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है? :

सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल के अंतर्गत केवल एक परिवार की दो बेटियों को ही लाभ मिल सकता है। यदि एक परिवार में 2 से अधिक बेटियां हैं तो इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की दो बेटियां ही उठा सकते हैं। लेकिन यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियां हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ अलग-अलग मिलेगा यानी कि फिर उस परिवार की तीन बेटियां लाभ उठा पाएंगी। जुड़वा बेटियों की गिनती एक ही होगी लेकिन उनको लाभ अलग-अलग दिया जाएगा।इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग अपनी बेटी का खाता खोल सकते हैं जो अपनी बेटी की शादी तथा पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। आपको बता दें इस योजना के अंतर्गत 10 साल से कम की आयु की कन्याओं का खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल को सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना लोन :

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न पीपीएफ योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अन्य पीपीएफ योजना के जैसे लोन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। परंतु यदि बालिका 18 वर्ष की हो गई है तो इस योजना के खाते से अभिभावकों द्वारा निकासी की जा सकती है। यह निकासी केवल 50% की ही की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत की गई निकासी बालिकाओं की बेहतरी के लिए की जा सकती है। इस राशि को बालिका की शादी, उच्च शिक्षा आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। इस अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

सर्वप्रथम आपको अपनी अपडेटेड :

  • पासबुक और केवाईसी दस्तावेजों को लेकर डाकघर में या फिर बैंक में जाना होगा। ट्रांसफर के दौरान बालिकाओं को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
  • इसके पश्चात आपको अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट की पासबुक एवं केवाईसी डॉक्यूमेंट को अपने बैंक या पर पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा और अपने बैंक एवं पोस्ट ऑफिस को इस बात की सूचना देनी होगी कि आपको अपना खाता ट्रांसफर करना है।
  • इसके बाद मैनेजर आपका खाता पुरानी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में बंद कर देगा और ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपको देगा। इसके अलावा आपसे सभी जरूरी दस्तावेजों की मांग की जाएगी।
  • अब आपको यह ट्रांसफर रिक्वेस्ट लेकर नए पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक अकाउंट में जाना होगा और वहां पर यह सभी दस्तावेज सबमिट करने होंगे।
  • पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए आपको केवाईसी दस्तावेजों को भी जमा करना होगा।
  • अब आपको एक नई पासबुक दी जाएगी जिसमें आपकी शेष राशि प्रदर्शित होगी।
  • इसके पश्चात आप अपने इस नया अकाउंट से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का संचालन कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना दिसंबर अपडेट :

इंडिया पोस्ट द्वारा नौ प्रकार की बचत योजनाएं चलाई जाती हैं। जिनको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। यह 9 प्रकार की स्कीम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शामिल है। सरकार द्वारा इन सभी बचत योजनाओं के ब्याज दर में समय समय पर संशोधन किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल के अंतर्गत फिलहाल 7.6 प्रतिशत का ब्याज दर है।

इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां उठा सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत जब बच्चा 21 वर्ष की आयु का हो जाता है तो वह परीपक्ता राशि प्राप्त कर सकता है। यदि यह माना जाए कि इस योजना के अंतर्गत भविष्य में भी 7.6 प्रतिशत ब्याज दर रहेगी तो इस योजना के अंतर्गत जमा किए हुए पैसों को दोगुना होने में 9.4 वर्ष लगेंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता रिओपन करने की प्रक्रिया :

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आरंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत बेटी की 10 वर्ष की आयु से पहले उसकी पढ़ाई तथा शादी के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल के अंतर्गत खाते में प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹250 रुपए की राशि तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि जमा की जा सकती है। इस खाते को जारी रखने के लिए लाभार्थी को प्रति वर्ष ₹250 जमा करने अनिवार्य हैं। यदि लाभार्थी ने किसी वर्ष ₹250 की राशि जमा नहीं की है तो फिर उसका अकाउंट बंद हो जाएगा।

अकाउंट बंद होने के बाद अकाउंट को एक्टिवेट करवाया जा सकता है। इसके लिए लाभार्थी को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहां भी उसका अकाउंट खुला हुआ है वहां जाना होगा। इसके पश्चात लाभार्थी को खाता दोबारा चालू करवाने का फॉर्म भरकर जमा करना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

मान लीजिए आपने 2 वर्ष से ₹250 की पेमेंट नहीं की है तो आपको ₹500 की पेमेंट करनी होगी तथा प्रति वर्ष ₹50 की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 2 वर्ष की पेनल्टी ₹100 हो जाएगी। तो यदि आप ने 2 वर्ष से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किया है तो आप को कम से कम ₹600 का भुगतान करना होगा। इसमें ₹500 दो वर्ष की न्यूनतम राशि तथा ₹100 दो वर्ष की पेनल्टी के होंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना नया अपडेट :

देश में कोरोना वायरस की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों पर काफी प्रभाव पड़ा है आरबीआई की तरफ रेपो रेट घटाए जाने के बाद सरकार ने एसएसवाई सहित छोटी बचत योजनाओं के लिए पिछले महीने ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की।इस योजना के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) और टाइम डिपॉजिट पर 1-3 साल की ब्याज दरों में 1.4 फीसदी की कमी की गई, पीपीएफ और एसएसवाई में 0.8 फीसदी की कटौती की गई। इससे आपकी बेटी के लिए मैच्योरिटी राशि में कमी आएगी। इस सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल के अंतर्गत ब्याज दर कम होने के बाद लाभार्थी के खातों में दी जाने वाली ब्याज की वार्षिक दर पहले के 8.4 प्रतिशत की तुलना में 7.6 प्रतिशत रह गई है।

प्रतिवर्ष कितने पैसे देने होंगे तथा कब तक देना होगा? :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहले प्रति महा ₹1000 देने का प्रावधान था। जो कि अब काम करके ₹250 प्रतिमाह कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत ₹250 से लेकर ₹150000 तक निवेश किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाने के 14 साल तक निवेश करना अनिवार्य होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना में किये गए बदलाव :

  • डिफॉल्ट अकाउंट पर अधिक ब्याज दर : सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सुकन्या समृद्धि अकाउंट में न्यूनतम 250 रूपये की धनराशि एक वर्ष में जमा नहीं करता है तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता है। सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित नए नियम के मुताबिक, अब ऐसे डिफॉल्ट अकाउंट में जमा रकम पर वही इंट्रेस्ट रेट दिया जायेगा जो इस योजना के तहत तय किया गया है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर 8.7% तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर 4% की ब्याज दर मिलेगी।
  • प्रीमैच्योर अकाउंट क्लोज करने के नियम में बदलाव : इस नए नियम के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बच्ची की मौत होने या सहानुभूति के आधार पर अकाउंट को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है। सहानुभूति का तात्पर्य उस स्थिति से है, जिसमें अकाउंट होल्डर को जानलेवा बीमारी का इलाज कराना हो या अभिभावक की मौत हो गई हो।ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट को परिपक्वता अवधि से पहले बंद कर सकते है।
  • अकाउंट का संचालन : इस योजना के तहत सरकार के नए नियमों के अनुसार जिस बच्ची के नाम से अकाउंट है, वह जबतक 18 साल की नहीं हो जाती तबतक अपने खाते का संचालन अपने हाथ में नहीं ले सकती है, जबकि पहले यह आयु 10 साल थी। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो अभिभावक को बच्ची से संबंधित दस्तावेज पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा।
  • दो बच्चियों से अधिक का खाता खुलवाना : इस योजना के अंतर्गत नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्तियों अपनी दो बेटियों से अधिक का अकाउंट खुलवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने होंगे ।अब आपको बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक हलफनामा भी देना आवश्यक है।
  • अन्य बदलाव : सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में उपरोक्त बदलावों के अलावा कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जबकि कुछ हटाए गए हैं। इनके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।जैसे ही इसके बारे में कुछ जानकारी हमे मिल जाएगी हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बता देंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य :

  • सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है।
  • इस योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग या बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। डाक विभाग के किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ अकाउंट खोलने के लिए सुविधा सेंटर में भी अलग काउंटर खुलेगा। यहां जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बाद खुलाया जा सकेगा।
  • सुकन्या समृद्धि योजना के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को अधिकृत किया है, जिनमें इस योजना का लाभ लेने के लिए खाता खोला जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना :

इस योजना के अंतर्गत खाता खुलने के बाद यह खाता कन्या के 18 साल के होने के बाद या 21 साल के होने के बाद शादी होने तक चलाई जा सकती है। SSY के तहत व्यक्ति अपनी कन्या की आयु 18 वर्ष होने के पश्चात उसकी पढाई के लिए कुल जमा राशि में से 50% निकल सकते है और बेटी के 21 साल के होने के पश्चात् शादी के लिए पूरी जमा धनराशि निकाल सकते है जिसमे लाभार्थी द्वारा जमा की गयी धनराशि और और एजेंसी द्वारा भुगतान की गयी ब्याज धनराशि भी शामिल होगी। यह खाता बेटी के 21 साल के पुरे होने पर ही परिपक्व होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता में धनराशि जमा कैसे करे :

सुकन्या समृद्धि योजना 2021 खाते के धनराशि केश ,डिमांड ड्राफ्ट से जमा कर सकते है या जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो उसमे इलेक्टॉनिक ट्रांसफर मोड से भी जमा कर सकते है खाता खुलवाने के लिए नाम और अकॉउंट होल्डर का नाम लिखना होगा। इन सभी आसान तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के खाते में पैसे जमा करवा सकते है।

आयु तक खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 0 आयु से लेकर 10 साल की आयु तक बेटी का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत यदि बेटी की आयु 10 वर्ष से ज्यादा है तो बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता। अकाउंट का संचालन बेटी के माता-पिता या फिर अभिभावक के पास होगा।

एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना परिपक्वता और आंशिक निकासी :

कुछ लोग समझते है कि सुकन्या समृद्धि खाता 21 वर्ष की होने के साथ परिपक्व हो जाता है लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। खाते की परिपक्वता के साथ लड़की की उम्र का कोई संबंध नहीं है।हालांकि, खाताधारक केवल तभी राशि निकाल सकता है जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है और राशि का उपयोग उच्च अध्ययन और विवाह के लिए किया जा रहा है।इसकी परिपक्वता के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के उत्पादन पर खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। फिर शेष को अभिभावक को जमा किया जाता है और खाता बंद कर दिया जाता है।

किन स्थितियों में सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योरिटी से पहले बंद हो सकता है? :

यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद करवाया जा सकता है। इस स्थिति में खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जिसके पश्चात इस खाते में जमा धनराशि बेटी के अभिभावक को ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के 5 साल बाद भी किसी कारणवश बंद कराया जा सकता है। इस स्थिति में सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ब्याज दर मिलेगी। खाते में से 50% धनराशि बेटी की पढ़ाई के लिए भी निकाली जा सकती है। यह निकासी बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद ही की जा सकती है।

यदि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत नहीं जमा हो पाई तो क्या होगा? :

किसी कारणवश सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाताधारक रकम नहीं जमा कर पाता है तो उसे ₹50 सालाना की पेनल्टी देनी होगी। और इसी के साथ हर साल की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा। यदि पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दर मिलेगा जो चार फीसदी है।

सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स बेनिफिट :

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई धनराशि,ब्याज की राशि तथा मेच्योरिटी अमाउंट को टैक्स फ्री किया है। इस योजना के अंतर्गत किए गए योगदान पर सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है जो कि प्रतिवर्ष ₹150000 तक है।

सुकन्या समृद्धि योजना का विशेषताएँ :

  • खाते की वैधानिकता उसके खोले जाने की तारीख से लेकर 21 वर्ष की है, जिसके बाद रकम परिपक्‍व होकर उस लड़की को दे दी जाएगी जिसके नाम पर खाता है। यदि परिपक्‍वता के बाद खाता बंद नहीं किया जाता है तो बैलेंस रकम पर ब्‍याज मिलता रहेगा, जिसके बारे में समय-समय पर सूचना प्रदान की जाती रहेगी। यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष पुरे होने के पहले हो जाता है तो खाता अपने-आप बंद हो जाएगा।
  • खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी। इसके बाद जमाशुदा रकम पर ब्‍याज मिलता रहेगा।
  • यदि न्‍यूनतम आवश्‍यक निर्धारित राशि जिसे एक हजार रुपये से घटाकर 250 रूपये कर दिया गया है, को माता-पिता या अभिभावक जमा नहीं करते हैं तो खाता सक्रिय नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में खाते को प्रति वर्ष 50 रुपये पेनाल्‍टी के साथ दोबारा चालू किया जा सकता है, लेकिन न्‍यूनतम रकम भी जमा करनी होगी।
  • 21 वर्ष की परिपक्‍वता अवधि पूरी होने के पहले खाताधारी लड़की रकम निकाल सकती है बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो। इस स्थिति में वह कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत ही निकाल पाएगी। इसके लिए यह जरूरी है कि निकाली जाने वाली रकम या तो उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने के लिए हो या विवाह के लिए हो। यह भी उल्‍लेखनीय है कि रकम निकालने के समय खाते में कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक की जमा मौजूद हो।
  • माता-पिता या अभिभावक लड़की के नाम एक ही खाता खोल सकते हैं और केवल दो लड़कियों के नाम से हीं अलग अलग खाते खोले जा सकते हैं। यदि पहले एक लड़की हो और उसके बाद जुड़वा लड़कियां पैदा हों या पहली बार में ही तीन लड़कियां पैदा हों तो ऐसी स्थिति में तीन लड़कियों के नाम से बैंक खाते खोले जा सकते हैं।
  • सुकन्‍या समृद्धि खाता कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कर छूट प्रदान की जाती है। जमा की जाने वाली रकम और परिपक्‍व रकम को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट प्राप्‍त है।
  • परिपक्‍व होने के पहले खाता बंद करने की दूसरी शर्त यह है कि जब सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अब जमाकर्ता के लिए खाते में रकम जमा करना संभव नहीं है और रकम जमा करने में मुश्किल हो रही है तो खाता बंद किया जा सकता है। खाता बंद करने की और कोई तीसरी वजह नहीं मानी जाएगी।

सुकन्या समृद्धि योजना कर लाभ :

  • आयकर अधिनियम के अनुसार, इस योजना के तहत किए गए सभी निवेश कर कटौती के लाभ के लिए पात्र हैं। SSY की ओर अधिकतम 1.5 लाख की कर कटौती स्वीकार्य है।
  • इसके तहत ब्याज जमा होता है, जिसे वार्षिक आधार पर खाते में जमा किया जाता है। इस अर्जित / संचित ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। यह योजना के तहत धन को अधिकतम करने की अनुमति देता है।
  • टैक्स छूट का दावा या तो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। केवल एक जमाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए पात्र है।

सुकन्या समृद्धि योजना के मुख्य तथ्य :

  • सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
  • अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम दो बच्चों का अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
  • कुछ विशेष परिस्थितियों में एक परिवार की तीन बच्चों का अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत नियुन्तम ₹250 में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
  • सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 वित्त वर्ष में नियुन्यम ₹250 का निवेश तथा अधिकतम ₹1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत 7.6% ब्याज दर निर्धारित की गई है।
  • सेक्शन 80C इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत टैक्स छूट भी मिलती है।
  • इस योजना के माध्यम से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है।
  • बेटी की उच्च शिक्षा के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना से 50% की रकम निकाली जा सकती है।
  • सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी राष्ट्रीयकृत बैंक ,पोस्ट ऑफिस ,एसबीआई ,आईसीआईसीआई ,पीएनबी ,एक्सिस बैंक ,एचडीएफसी , आदि इन सभी बैंको में अपनी बेटी के लिए खाता खुलवा सकते है।

सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अधिकृत बैंक :

सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत कुल 28 बैंक हैं। उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से किसी भी बैंक में SSY खाता खोल सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते है।

क्रमांक बैंक का नाम
1. इलाहबाद बैंक
2. एक्सिस बैंक लिमिटेड
3. आन्ध्रा बैंक
4. बैंक ऑफ़ बड़ोदा
5. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
6. बैंक ऑफ़ इंडिया
7. केनेरा बैंक
8. कारपोरेशन बैंक
9. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
10. देना बैंक लिमिटेड
11. आई डी बी आई बैंक लिमिटेड
12. आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड
13. इंडियन बैंक
14. ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
15. इंडियन ओवरसीज बैंक
16. पंजाब और सिंध बैंक
17. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर और जयपुर
18. पंजाब नेशनल बैंक
19. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
20. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
21. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
22. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
23. सिंडिकेट बैंक
24. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रवंकोरे
25. यूको बैंक
26. यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
27. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
28. विजया बैंक

सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ :

  • इस योजना का लाभ देश की 10 से कम आयु की लड़कियों को प्रदान किया जायेगा।
  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, बालिकाओं के अभिभावक उनके लिए बचत खाता खोल सकते हैं। जब तक वह बालिका 10 वर्ष की नहीं हो जाती है।
  • इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बच्चियों के भविष्य को आसानी से सुरक्षित कर सकते है।
  • यह आपकी लड़की की शिक्षा या शादी में मदद करेगा।
  • इस योजना को आप किसी भी बैंक या डाकघर में आसानी से शुरू कर सकते हैं।
  • यह योजना लड़की और उनके माता-पिता / अभिभावक दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह दोनों की मदद करता है।
  • अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता को केवल दो लड़कियों के लिए इस योजना के तहत खाता खोलने की अनुमति है।
  • जमाकर्ता लड़की की ओर से खाता खोलने की तारीख से चौदह साल पूरा होने तक खाते में पैसा जमा कर सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने के नियम :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता बेटी के माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के द्वारा खुला या खुलवाया जा सकता है। इस खाते को बेटी के जन्म से 10 साल का होने तक खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है तथा खाता खुलवा आते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना होगा। इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण भी जमा करना होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ नियम व शर्तें निवेश की शर्तें एवं नियम :

  • खाता खुलवाने की आयु: सुकन्या समृद्धि खाता बालिका की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
  • खाते की संख्या: एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए माता द्वारा अलग तथा पिता द्वारा अलग खाता ही नहीं संचालित किया जा सकता।
  • परिवार के खाताधारकों की संख्या : एक परिवार की केवल दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • जुड़वा बेटियों की स्थिति में एक परिवार की खाताधारक की संख्या: यदि जुड़वा या ट्रिपलेट बेटियों का जन्म होता है तो उस स्थिति में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं।
  • खाते का संचालन: सुकन्या समृद्धि खाते को खाताधारक की 18 वर्ष की आयु होने तक खाता धारक के अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है।

अधिकतम एवं न्यूनतम राशि जमा करने के नियम व शर्तें :

  • न्यूनतम खाता खोलने के लिए राशि : इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है।
  • न्यूनतम प्रतिवर्ष निवेश : प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 250 रुपए का निवेश करना होगा।
  • डिफॉल्ट की स्थिति : यदि खाताधारक द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपए का निवेश नहीं किया गया तो इस स्थिति में खाते को डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। यदि खाता डिफॉल्ट हो गया है तो इस स्थिति में खाते में 250 रुपए की न्यूनतम राशि का भुगतान एवं ₹50 की पेनल्टी का भुगतान करके खाते को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
  • अधिकतम निवेश राशि : सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹150000 तक की राशि का निवेश किया जा सकता है।
  • निवेश करने की अवधि: इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तिथि से 15 साल तक निवेश किया जा सकता है।

परिपक्वता, कर लाभ एव ब्याज दरें से संबंधित नियम व शर्तें :

  • परिपावकता आयु: सुकन्या समृद्धि खाता खुलने से 21 साल बाद या फिर बालिका के विवाह के समय 18 वर्ष की आयु होने के बाद परिपक्व हो जाएगा।
  • इंटरेस्ट रेट: सरकार द्वारा हर तिमाही आधार पर इंटरेस्ट रेट की अधिसूचना दी जाएगी। जनवरी 2021 से मार्च 2021 के लिए इस योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट 7.6% है।
  • ब्याज राशि: इस योजना के अंतर्गत ब्याज राशि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते को पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है।
  • कर लाभ: सेक्शन 80C के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत किया गया निवेश कर मुक्त है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ब्याज तथा परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है।

खाते की प्रीमेच्योर क्लोजर से संबंधित नियम व शर्ते :

  • प्रीमेच्योर क्लोजर : सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले (खाता खोलने के 5 साल बाद) बंद कराया जा सकता है।
  • खाता धारक की मृत्यु : यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
  • जानलेवा रोग की स्थिति : यदि खाताधारक को किसी प्रकार का जानलेवा रोग हो जाता है तो इस स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
  • अभिभावक की मृत्यु : खाताधारक के अभिभावक (जो खाते का संचालन करता है) की मृत्यु की स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकालने के नियम व शर्तें :

  • निकासी करने की स्थिति : सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक की निकासी की जा सकती है। यह निकासी बालिका की शिक्षा के लिए की जा सकती है।
  • सुकन्या समृद्धि खाते निकासी करने के लिए आयु : यह निकासी बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या फिर दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद (दोनों में से जो भी पहले हो) की जा सकती है।
  • निकासी का प्रकार : खाते से निकासी एक साथ की जा सकती है या फिर किस्तों में भी की जा सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्रता :

  • इस योजना के अंतर्गत अभिभावक/वैध संरक्षक 1 साल से 10 साल तक की बालिका का केवल एक खाता उसके नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में खुलवा सकते हैं।
  • किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म इत्यादि के लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
  • एक परिवार से केवल 2 बालिकाओं का ही SSA खाता खोला जाता है।
  • यदि अभिभावक दूसरे प्रसव के समय जुड़वा बालिकाओं को जन्म देते हैं, या पहले बच्चे के समय एक साथ 3 बालिकाओं को जन्म देते हैं तो इस स्थिति में 3 SSA खाते खोले जा सकते है।

सुकन्या समृद्धि योजना चार्ट :

मासिक जमा की गई राशी की गणना

यदि यह माने ग्राहक मासिक रूपये जमा कर रहा हो और वो महीने की 5 तारीख के पहले 14 वर्ष तक पैसे जमा कर सकता है :

निवेश राशि (मासिक) निवेश राशि (मासिक) परिपक्वता राशि (21 वर्ष)
₹1000 ₹1,68,000 ₹5,42,122
₹2000 ₹3,36,000 ₹10,84,243
₹3000 ₹5,04,000 ₹16,26,365
₹4000 ₹6,72,000 ₹21,68,486
₹5000 ₹8,40,000 ₹27,10,608
₹6000 ₹10,08,000 ₹32,52,730
₹7000 ₹11,76,000 ₹37,94,851
₹8000 ₹13,44,000 ₹43,36,973
₹9000 ₹15,12,000 ₹48,79,095
₹10000 ₹16,80,000 ₹54,21,216
₹12500 ₹21,00,000 ₹67,76,520

एक साल की राशि एक साथ जमा की जाए :

यदि यह माने ग्राहक वार्षिक रूपये जमा कर रहा हो और वो हर साल अप्रैल की 5 तारीख के पहले पैसे जमा कर सकता हैं [14 वर्ष तक हर वर्ष]:

निवेश राशि (वार्षिक) निवेश राशि (14 वर्ष) परिपक्वता राशि (21 वर्ष)
₹1000 ₹14,000 ₹46,821
₹2000 ₹28,000 ₹93,643
₹5000 ₹70,000 ₹2,34,107
₹10000 ₹1,40,000 ₹4,68,215
₹20000 ₹2,80,000 ₹9,36,429
₹50000 ₹7,00,000 ₹23,41,073
₹100000 ₹14,00,000 ₹46,82,146
₹125000 ₹17,50,000 ₹58,52,683
₹150000 ₹21,00,000 ₹70,23,219

सुकन्या समृद्धि योजना का दस्तावेज :

  • निवास प्रमाण पत्र
  • बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
  • अभिभावक का पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या रासन कार्ड
  • बच्ची का फोटो
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

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