बिहार के मुख्यमंत्री जी ने “स्वयं सहायता भत्ता योजना” की शुरुआत की हैं। इस योजना के लाभ सीधे राज्य के बेरोजगार युवकों को प्राप्त होगा। इस योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर 2016 को की थी।”स्वयं सहायता भत्ता योजना” के अंतर्गत बेरोजगार लोगों को सरकार की तरफ से 1000 रूपये भत्ते के तौर पर दिए जायेंगे।
राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगार युवकों को ये सहायता दो साल तक प्रदान की जाएगी। इस पैसे का उपयोग बेरोजगार युवक अपने लिए नौकरी के अवसर ढूंढ़ने के लिए कर सकते हैं। बिहार सरकार का मानना हैं। राज्य में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं। जो पैसों की कमी के कारण अपने लिए नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं। और ऐसे में इन बेरोजगार युवकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार इन बेरोजगार लोगों को “स्वयं सहायता भत्ता योजना” के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी के समस्या से छुटकारा पाने के लिए नौजवान युवक इसका लाभ उठा सकते हैं। इनको हर महीने 1000 रूपये दिए जायेंगें।
बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना पात्रता :
- आवेदक बिहार का रहने वाला होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 20 से 25 साल तक की होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना होगा।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभ :
- राज्य के बेरोजगार युवाओं को इस योजना से होने वाले लाभों का विवरण नीचे दिया गया हैं।
- स्वयं सहायता योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को सरकार की तरफ से 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के शुरू होने से बेरोजगार दूर होगी।
- राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
- स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत मिलने वाले भत्ते से बेरोजगार अपने लिए नौकरी की तलाश कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत बेरोजगार लोगों को दो साल तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए दस्तावेज :
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
- निवास प्रमाण पत्र।
- वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी।
- आय प्रमाण पत्र।
- इंटरमीडियट का प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।