कई बार ऐसा होता है कि गांव में रहने वाले लोगों को अपना व्यापार या आर्थिक कारण के लिए वाहनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपने लिए वाहन खरीद सकें। गांव में रहने वाले ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें उन्हें वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना में दिए जाने वाले लाभ का पहला चरण और दूसरा चरण पूरा हो चूका है, अब जल्द ही इसका तीसरा चरण शुरू होने वाला है। आइये इस योजना में दी जाने वाली सब्सिडी एवं योजना से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ इस लेख में माध्यम से देते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना :
बिहार ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए पांच वाहनों की खरीद हेतु तीन अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अनुदान की राशि वाहन खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत एवं अधिकतम एक लाख तक होगी।
प्यारे दोस्तों हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए। हम अपने साथी कल में बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ऑनलाइन फॉर्म की विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। आपको बताएंगे की आप किस प्रकार घर बैठे हैं ऑनलाइन बिहार ग्राम परिवहन योजना ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बताएंगे की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए क्या जरूरी पात्रता दस्तावेज रखे गए हैं।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लांच की जानकारी :
क्र. म. | योजना की जानकारी बिंदु | योजना की जानकारी |
1. | योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना |
2. | योजना का लांच | सन 2018 में |
3. | योजना की शुरुआत | बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
4. | योजना के लाभार्थी | बिहार के ग्रामीण निम्न जाति के लोग |
5. | योजना में कुल बजट | 421 करोड़ रूपये |
6. | संबंधित विभाग | राज्य का मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम |
7. | योजना का प्रकार | सब्सिडी योजना |
8. | अधिकारिक वेबसाइट | http://transport.bih.nic.in/ |
9. | सम्पर्क के लिए नंबर | 0612-2546449 या 0612-2222011 या 2222173 |
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की विशेषताएं :
- ग्रामीणों को सहायता :- इस योजना में ग्रामीण लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं ताकि वे अपना खुद का रोजगार अच्छे से शुरू कर पायें। और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करने में उनकी मदद करें।
- योजना का मुख्य उद्देश्य :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं कि इससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान हो सके एवं जो लोग नौकरी की तलाश में इस परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें भी सहायता मिल सके।
- बेरोजगारों को भी सहायता :- इस योजना में जो लोग किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अवसर न मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं, उन्हें भी इस योजना के माध्यम से मदद मिल रही है।
- दी जाने वाली सहायता :- इस योजना में लाभार्थियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 पहिया या 3 पहिया नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जिससे वे अपने लिए रोजगार शुरू कर सकें।
- सब्सिडी :- इस योजना में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण गरीब लोगों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। योजना में जो योग्य लाभार्थी हैं, उन्हें अपने लिए वाहन खरीदने पर 1 लाख रूपये तक की या 50 % की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं।
- कुल लाभार्थियों की संख्या :- इस योजना में बिहार राज्य के लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल कर उन्हें सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 5 यानि कुल 42,025 ऐसे युवाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है, जोकि इस योजना में योग्यता प्राप्त किये हुए हैं।
- लाभार्थियों का चयन :- इस योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत से अनुसूचित जाति एवं जनजाति से 3 एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग से 2 यानि कुल मिलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 युवाओं का चयन कर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- पंचायतों और ब्लॉक मुख्यालयों के बीच कनेक्टिविटी :- इस योजना से ग्राम पंचायत और ब्लॉक मुख्यालयों के बीच बेहतर और बढ़ती हुई कनेक्टिविटी भी बेहतर हो रही है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में पात्रता मापदंड :
- बिहार की ग्राम पंचायत का निवासी :- इस योजना में बिहार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ही लाभ प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है। इसलिए आवेदकों का बिहार राज्य की सीमा के अंदर आने वाले ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है।
- जाति पात्रता :- बिहार की ग्राम परिवहन योजना में ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रखने वाले एसटी, एससी, एवं ईबीसी जाति के बेरोजगार लोगों को शामिल किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
- आयु सीमा :- बिहार की इस ग्राम परिवहन योजना में ऐसे लोगों को शामिल होने के लिए पात्र किया गया है जिनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। इससे कम उम्र वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
- अन्य पात्रता :- ऐसे लोग जोकि किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या उनके पास पहले से ही कोई व्यावसायिक वाहन हैं या कोई पुराना वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें इस योजना में पात्र नहीं माना गया है।
- बैंक से लोन लेने वाला व्यक्ति :- यदि कोई व्यक्ति इससे पहले वाहन के लिए बैंक से लोन ले चूका हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ लेने के लिए शामिल नहीं किया गया है।
- दिशा निर्देश :- इस योजना में मुख्य दिशा निर्देश यह है कि इस योजना में दी गई राशि से जब कोई व्यक्ति वाहन खरीद लेता हैं, तो वह उसे 10 साल तक बेच नहीं सकेगा। और यदि कोई व्यक्ति इस नियम के खिलाफ जाता है, तो उन्हें दी गई राशि को राजस्व विभाग द्वारा लोन माना जायेगा और उसे उसी तरह से वसूला जायेगा जिस तरह से लोन की राशि वसूली जाती है।
बिहार मुख्मंत्री ग्राम परिवार योजना लाभ :
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 3 पहिया तथा 4 पहिया नए वाहनों की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान करवाई जाएगी।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना द्वारा लगभग 42,000 नागरिकों को रोजगार मिलेगा।
- अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करवाई जाएगी।
- गरीब तथा रोजगार नागरिकों इस योजना द्वारा अपना नया वाहन खरीद सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवश्यक दस्तावेज :
- पते का प्रमाण :- यह दर्शाने के लिए कि आवेदक बिहार क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत का रहने वाला हैं तो आवेदकों को अपने पते का प्रमाण देना आवश्यक है। इसके लिए वे अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड आदि कोई भी दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
- जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना में जाति पात्रता भी निर्धारित की गई है, इसलिए आवेदकों को अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना जरुरी है।
- आयु प्रमाण पत्र :- आवेदक जब इस योजना का आवेदन फॉर्म भरते हैं तो उन्हें एक और आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। और वह हैं उनका आयु का प्रमाण, क्योंकि इसमें आयु सीमा का भी प्रावधान रखा गया है।
- ड्राइविंग लाइसेंस :- चूकि इस योजना में लाभार्थियों को वाहन दिया जा रहा है इसलिए आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करनी आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक को गाड़ी चलाना आता है।
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण :- आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी हैं इसलिए इस योजना में आवेदक का शिक्षित होना आवश्यक माना गया है, अतः आवेदक शैक्षिक योग्यता का प्रमाण स्वरुप अपनी अंतिम कक्षा की मार्कशीट की फोटो कॉपी भी दे सकते हैं। जिससे यह साबित हो कि वे कहाँ तक पढ़े हुए हैं।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :
- इस योजना में अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं, यदि आपने इससे पहले इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है, तो आप इसके तीसरे चरण के लिए आवेदन निम्न प्रकार से कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सबसे पहले बिहार सरकार के परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ में क्लिक करना होगा।
- इसके होम पेज में आपको ‘एप्लाई ऑनलाइन’ लिंक दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें। यह तीसरे चरण के लिए आवेदन करने की लिंक होगी।
- यह लिंक आपको इस वेबसाइट के लॉग इन पेज तक पहुंचा देगी, जिस पर क्लिक कर आपको खुद को इसमें लॉग इन करके इस वेबसाइट में इंटर होना होगा। लेकिन यदि आप इसमें पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको आपका लॉग इन और पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा, इसकी मदद से आप इस वेबसाइट में लोग इन करें।
- आपके इस वेबसाइट में लॉग इन कर लेने के बाद आप इस योजना के आवेदन फॉर्म तक पहुँच जायेंगे। यहाँ आपको अपनी खुद की कुछ आवश्यक जानकारी देनी होगी।
- इसके साथ ही आपको इस योजना में लगने वाले सभी दस्तावेजों को स्कैन करना होगा, क्योंकि ये सभी दस्तावेज आपके आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए अपलोड किये जायेंगे।
- एक बार आपने फॉर्म पूरा भर दिया और साथ ही सभी दस्तावेजों को सही जगह पर अपलोड कर दिया, उसके बाद आप फॉर्म को जमा कर दें। इसके लिए आप ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर दें, और फिर इस तरह से आप इस योजना के लिए रजिस्टर्ड हो जायेंगे।
- इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट में जाकर दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। यदि आप इस योजना के पात्र हैं तो इस योजना का लाभ अवश्य उठायें, क्योंकि इससे आपको रोजगार मिल सकता है और आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं।