छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना : Chhattisgarh Mukhyamantri Ward Karyalay Yojana

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छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की है। ये 2 नई योजनाएं 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ पर लॉन्च की गई हैं। मुख्यमंत्री कल्याण अभियान, मुख्यमंत्री हाट-बाज़ार क्लिनिक योजना और सार्वभौमिक पीडीएस योजना जैसी कई अन्य कल्याणकारी योजनाएँ भी शुरू की गई हैं।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना मुख्मंत्री वार्ड कार्यालय में लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। इनमें स्वच्छता, जल आपूर्ति, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी आम समस्याएं शामिल हैं। स्लम क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए सीजी अर्बन स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है जो अस्पतालों से दूरी पर हैं।

राज्य सरकार सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो।

योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना
राज्य छत्तीसगढ़
प्रारंभ तिथि 2 अक्टूबर 2019
किसके द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
लाभार्थी नगर निकायों के वार्ड वासी

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना क्या है? :

इस योजना का संबंध नगर निकाय योजना से है। इस योजना के माध्यम से लोगो को मूलभुत सुविधाए देना है। इस योजना के तहत एक ही छत के नीचे लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, संपत्ति कर, जल कर, सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी सुविधाए मिलेंगी तथा जल आपूर्ति, स्वछता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट आदि समस्याओ का निराकरण भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य लोगो तक मूलभुत सुविधाए पहुचना है। इस योजना का को जमीनी स्तर से जोड़ने का प्रयास किया गया है। लोगो की आवश्यकताओं को एक ही छत्त के नीचे सभी सुविधा देना है। प्रदेश के 168 नगरीय निकाय में नगर निकाय खुलने से वार्ड के नागरिको के समस्या का समाधान हो रहा है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के मुख्य तथ्य :

पहले चरण में 13 नगर निकायों में काम शुरू हो चुका है।

इस कार्यालयों के माध्यम से जल आपूर्ति, पर्यावरण, स्ट्रीटलाईट आदि समस्याओ का निराकरण किया जाएगा।

इस कार्यालयों में लाइसेंस , लाइसेंस नवीनीकरण, संपत्ति कर, जल कर, सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी सुविधाए मिलेंगी।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के लाभ :

  • इस योजना के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण , सड़क रखरखाव, जन समस्याओं की शिकायतों का समय सीमा से निराकरण किया जाएगा।
  • एक ही छत के नीचे लाइसेंस , लाइसेंस नवीनीकरण, संपत्ति कर, जल कर, सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी सुविधाए मिलेंगी।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना की विशेषताएं :

  • मुख्मंत्री वार्ड करालय, शहरी निकायों के विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा।
  • स्वच्छता और जल आपूर्ति की समस्याओं का निवारण, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, गैर-कामकाजी स्ट्रीट लाइट के साथ-साथ सामुदायिक भवनों का आरक्षण, लाइसेंस और कर संबंधी कार्य आदि एक ही छत के नीचे किए जाएंगे।
  • जिला प्रशासन इस योजना से लाभान्वित होने वाली मलिन बस्तियों की पहचान करेगा।
  • लाभार्थी केंद्र मौजूदा अस्पतालों से दूरी पर स्थित स्थानों में खोला जाना है।
  • राज्य सरकार। मोबाइल यूनिट प्रदान करेगा और पोर्टेबल मशीनों का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
  • ओपीडी सुविधा सहित विभिन्न परीक्षणों और उपचार सुविधाओं की उपलब्धता होगी।
  • आवश्यक केंद्रों के माध्यम से आवश्यक दवाओं का वितरण किया जाएगा।
  • गंभीर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए गंभीर रोगियों का रेफरल और परिवहन।
  • स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवंटित महिलाओं और जिम्मेदारियों के लिए निजी कमरा होगा।

मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का शिकायत एवं सुझााव दर्ज :

  • वार्ड कार्यालय में निकाय से संबंधित समस्त आवेदन स्वीकार किए जाएंगे एवं तत्काल संबंधित पोर्टल में एंट्री की जाएगी।
  • वार्ड कार्यालय में नागरिक संपत्ति कर का स्व-निर्धारण, विभिन्न करों एवं उपभोक्ता शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।
  • वार्ड कार्यालय में राज्य शासन एवं निकाय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं समसामयिक विषयों जैसे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी।
  • वार्ड कार्यालय में निकाय द्वारा जारी की जाने वाले दुकान पंजीयन, भवन अनुज्ञा, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र, शासन की लाभकारी योजना तथा अन्य आवेदन आदि प्राप्त कर उनका निराकरण निर्धारित समय अवधि में किया जाएगा तथा अनुज्ञा/अनुमति पत्र वार्ड कार्यालयों के माध्यम से वार्ड में ही वितरित किए जाएंगे।
  • नागरिकों को सुविधाएं लोक सेवा गांरटी नियम/सिटीजन चार्टर में नियत समय-सीमा में प्रादन की जावेगी।
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