उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार नए जोड़ों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या जन विवाह स्कीम नामक एक नई योजना शुरू करने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रत्येक जोड़े के लिए कुल 35,000 रुपये खर्च करेगी, जिनमें से 20,000 लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाएगी। एक उपहार प्रदान करने के लिए शेष राशि खर्च की जाएगी जिसमें एक नया मोबाइल फोन और अन्य घरेलू सामान होंगे। यह योजना योगी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है इससे गरीब परिवार के जोड़े भी शादी कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का दिशानिर्देश और ढांचा सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े जोड़े के लिए विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है, जैसे ही इस योजना के सभी रूपों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे पात्र जोड़े लाभार्थियोंकी पहचान के लिए एक समिति का गठन करेगी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश :
नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश |
पुराना नाम | विवाह हेतु शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश |
पहली बार लांच हुई थी | 2015 अखिलेश सरकार द्वारा |
नए तरीके से लांच हुई | 2017-18 योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा |
किसके द्वारा संचालित हो रही है | समाज व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
लाभार्थी | 18 साल से ऊपर की लड़कियां |
वित्तीय सहायता राशि | पहले मिलते थे – 35000अब मिलेंगें – 51000 |
टोल फ्री नंबर | 18001805131 |
सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य :
भारत देश में बाल विवाह की प्रथा सालों से चली आ रही है. उत्तर प्रदेश में सरकार बाल विवाह को रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है. जिससे यह परिवार अपनी बेटी को बोझ न समझे और उन्हें पढ़ाकर सही उम्र में शादी करें। वित्तीय सहायता मिलने से परिवार की परेशानियां कम होती है और लड़कियां उन्हें बोझ नहीं लगती।
इसके अलावा कुछ जगह गरीब परिवार लड़की का पालन पोषण करने में असमर्थ होते है, जिससे वे बेटी के पैदा होते साथ ही उसे मार देते है. पहले भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा भी प्रचलित थी। यूपी शादी अनुदान योजना से ऐसे सभी परिवारों की सोच में भी बदलाव होगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ :
- योगी सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए, वित्तीय राशि को 15 हजार बढ़ाकर 35000 कर दिया था। जिसमें से 20 हजार कैश एवं 15 हजार रूपए शादी के कार्यों के लिए मिलते थे। लेकिन अब गणतंत्र दिवस के मौके पर योगी सरकार ने योजना के अंतर्गत वित्तीय राशि को बढ़ाकर 51 हजार कर दिया है। ताकि गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी के अच्छे से बेटी का विवाह कर सके।
- वित्तीय सहायता – योजना के अंदर लड़की को शादी के लिए आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के द्वारा सीधे रजिस्टर्ड अकाउंट में दिए जायेंगें। ये पैसे लड़की के नाम पर ही दिए जायेंगें, जिसे सिर्फ शादी में ही उपयोग किया जा सकता है।
- जोड़ों की संख्या – सरकार ने एक योजना में बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि अगर इस योजना के लिए कम से कम 10 आवेदन एक समय में आ जाते है तो वो सामूहिक विवाह का आयोजन करेगी। हर बार 10 आवेदन हो जाने पर सरकार इस तरह के विवाह सम्मलेन का आयोजन कर देगी।
- अब तक सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लगभग 32 हजार जोड़ो का विवाह यूपी सरकार ने कराया है। फ़रवरी 2019 के दुसरे हफ्ते से फिर से यूपी सरकार पुरे प्रदेश में अलग-अलग जगह सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है, जिसमें लगभग 10 हजार जोड़ो को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 की विशेषताएं :
जैसे की हमने ऊपर बताया की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े जोड़े के लिए विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने ले लिए शुरू की गयी है। इस लेख में हम आपको इस योजना से सम्बंधित सभी पहुलओं से अवगत करा रहे है, इसके लिए कृपया पूरा लेख पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार की जन विवाह योजनाके मुख्य मुख्य आकर्षण नीचे दिए गए हैं:
- यह उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक जन विवाह योजना है।
- सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या बीपीएल श्रेणी के परिवार इस योजना के लाभ उठा सकते हैं।
- समाज के गरीब वर्गों से संबंधित विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं।
- राज्य सरकार इस योजना के अवसर पर प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपये का कुल लाभ प्रदान करेगी लेकिन मास विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए।
- इसके अलावा, सरकार गरीब परिवारों के जोड़ों को शादी की पोशाक और ‘बिछिया’भी प्रदान करेगी।
- ये विवाह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया जाएगा।
- इस योजना के तहत जन विवाह कार्यक्रम स्थानीय पंचायत, नगर पलिका और नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों- जैसे स्थानीय निकायों द्वारा आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2017 को इस योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना जल्द ही शादी के अवसर में गरीब वर्गों के जोड़ों के लिए विशेष बनाने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता मानदंड :
- यूपी सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं, जिसका पालन हर जोड़ो को करना अनिवार्य है। राज्य के सभी जोड़े निचे दी गयी शर्तो का पालन करना होगा।
- यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर लागू है।
- विधवा और तलाक सहित सभी जोड़ों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें गरीबी रेखा परिवारों के अधीन होना चाहिए।
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होना चाहिए।
- सभी योग्य जोड़े के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए।
- इसके अलावा, उनके पास एक जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए जो उनके आधार कार्ड से लिंक हो।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की पत्रता :
- उम्र – भारत देश में सरकार ने लड़के-लड़की की शादी की उम्र तय करके रखी है। इस योजना के अंतर्गत भी लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए एवं जिससे उसकी शादी हो रही है वो 21 साल का होना चाहिए। उम्र पात्रता पूरी करने के बाद ही लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते है। अपनी उम्र की सही जानकारी देने के लिए आवेदक को अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- उत्तरप्रदेश निवासी – आवेदक अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तभी उसको लाभ मिलेगा। उत्तरप्रदेश के अंदर या उसकी बॉर्डर में उसका घर है तो वो इसके पात्र है। लाभार्थी को इसके लिए मूल निवासी पत्र दिखाना होगा।
- आय – शहर एवं गांव कहीं पर रहने वाला परिवार इस योजना के लिए पात्र है। लेकिन उसे आय मापदंड को पूरा करना होगा। गांव में रहने वाले की आय 47000 के लगभग या उससे कम होनी चाहिए, शहर में रहने वालों की 56500 या उससे कम होने चाहिए। आवेदक अपने आय प्रमाण पत्र की कॉपी फॉर्म के साथ जमा करे।
- तलाकशुदा या विधवा – योजना के लिए वो भी आवेदन कर सकते है, जो पुनर्विवाह कर रहे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विवाह को समर्थन देते हुए ये फैसला लिए है।
- अधिकतम 2 लड़की – कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आगे बढ़ाना एवं परिवार नियोजन भी है। अगर परिवार में 2 से अधिक लड़कियां है तो अधिकतम 2 को ही इसका लाभ मिलेगा। एक ही परिवार की 2 लड़की इस योजना के लिए पंजीकरण करके, शादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।
- कोई भी जाति धर्म – अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर ऊपर दी गई योग्यता आप पूरी करते है तो आप इसके लिए योग्य है।
सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी दस्तावेज :
- जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- पहचान पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- वर तथा वधू की पासपोर्ट साइज फोटो।