उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना : Uttar Pradesh Rajya Karamchari Cashless Chikitsa Yojana

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देश में लोगों को चिकित्सा के लिए कई सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, और साथ ही इसमें लगातार सुधार भी किये जा रहे हैं। किन्तु लोगों को उनके इलाज के लिए सिर्फ इन सुविधाओं का होना ही काफी नहीं हैं, बल्कि उनके पास इलाज के लिए वित्तीय सहायता भी होनी चाहिए तभी इसका कोई फायदा है। उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवार एवं पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए एक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत उन्हें आपातकालीन स्थिति या कठोर बीमारियों के लिए कैशलेस उपचार प्रदान किया जायेगा। सभी उम्मीदवारों और उनके परिवार वालों के लिए उनकी बीमारियों का इलाज मुफ़्त रखा गया है। उन्हें कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना के लांच की जानकारी :

क्र. म. योजना जानकारी बिंदु  योजना जानकारी 
1. योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना
2. योजना का लांच उत्तरप्रदेश
3. योजना की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
4. योजना की घोषणा की तारीख 2017 – 2018
5. योजना का क्रियान्वयन जून, 2018
6. योजना की देख रेख चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
7. योजना की अधिकारिक वेबसाइट http://upsects.in/
8. योजना के लिए टोल फ्री नंबर 8010108486

राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना की विशेषताएँ :

  • सस्ता चिकित्सा का उपचार :- इस योजना का क्रियान्वयन सरकार ने चिकित्सा बिलों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया हैं। इससे चिकित्सा के ओवरआल स्टैण्डर्ड को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
  • कैशलेस ईलाज :- इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को बिना किसी भुगतान के ईलाज प्रदान किया जायेगा, और इसका भुगतान राज्य ऑथोरिटी द्वारा किया जायेगा।
  • केवल चुने गये अस्पतालों के लिए :– आवेदक इस योजना के तहत चुने गए किसी भी सरकारी के साथ – साथ प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स में मुफ़्त में ईलाज प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे।
  • आवेदक और उनके परिवार वालों के लिए :– इस विकास योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों / पेंशनधारकों और उनके परिवार वालों के लिए ही मुफ़्त ईलाज प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा कोई और इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
  • कुल लाभार्थी :- राज्य ऑथिरिटी ने इस योजना से जीतने संभव हो उतने लोगों को जोड़ने का फैसला किया हैं, किन्तु इस समय 17 लाख परिवारों को इसका लाभ पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। और फ़िलहाल 2 लाख परिवारों को आवेदन प्रदान किये गये हैं।
  • सूचीबद्ध बीमारी :- इस योजना के अंतर्गत परमिसिबल बीमारियों की सूची में गंभीर और कठोर बीमारी के ईलाज को ही शामिल किया गया है। इसके अलावा प्राइमरी एवं टर्टरी ईलाज भी उपलब्ध कराया जायेगा।
  • राज्य स्वास्थ्य कार्ड का बीमा :- सभी चुने गए आवेदक सम्बंधित राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से राज्य स्वास्थ्य कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इस कार्ड के बीमा के बाद से आवेदक कैशलेस चिकित्सा ईलाज लेने में सक्षम हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ :

  • इस योजना में, नकद रहित चिकित्सा योजना के तहत दो लाख परिवारों को आवेदन प्रदान किए गए हैं।
  • उत्तर प्रदेश के 17 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ उठाने के लिए लक्षित किया गया है।
  • राज्य मुख्यालय और भारत सरकार ने इस योजना का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के रूप में नामित किया है।
  • इसके तहत, लगभग 17 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों को फायदा होगा।
  • राज्य कर्मचारियों और उनके परिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित सीजीएचएस अनुबंधित निजी अस्पतालों, एसजीपीपी और केजीएमयू में बीमारियों के नकद रहित उपचार प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना के संचालन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
  • इस योजना के तहत, केवल सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध होगा।
  • इस कार्ड की मदद से, अनुबंधित अस्पतालों में पहचान के बाद नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए पात्रता :

  • उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ केवल राज्य सरकार के वे कर्मचारी और पेंशन धारक ही उठा सकते हैं, जोकि राज्य के कानूनी रूप से निवासी हो।
  • इस योजना की रचना एवं इसका क्रियान्वयन योगी सरकार द्वारा उन आवेदकों के लिए किया गया है जो या तो किसी राज्य सरकार विभाग के अधीन सेवा कर रहे हों या इसमें कार्यरत हों। अतः फॉर्मर और वर्तमान राज्य सरकार के कर्मचारी ही इस योजना में एनरोल होने के लिए समर्थ हैं।
  • इस योजना के ड्राफ्ट में कोई उम्र की सीमा तय नहीं की गई है। अतः सभी आवेदक दी गई अस्पतालों की सूचीं में से किसी भी अस्पताल में कैशलेस ईलाज प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  • चूकी यह योजना उत्तरप्रदेश सरकार ने अपने राज्य के निवासियों के लिए शुरू की हैं तो योजना का लाभ उठाने से पहले आवेदकों को अपना आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा।
  • यदि कोई उम्मीदवार वर्तमान में भी राज्य सरकार के किसी कार्यालय में स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। तो उन्हें इसके लिए इसका प्रमाण देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए वे सर्विस रिकॉर्ड, वेतन पर्ची या अन्य कानूनी दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
  • यदि कोई आवेदक राज्य सरकार का फॉर्मर कर्मचारी हैं और अभी भी वह यूपी अथॉरिटी से मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उन्हें भी इसका दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इसके लिए पेंशन धारक कार्ड या इसी तरह का इससे जुड़ा कानूनी दस्तावेज जमा करना होगा।
  • आधार कार्ड का होना बहुत जरुरी है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत मुफ़्त ईलाज प्राप्त करने की इच्छा रखता हैं तो उनके पास उनका आधार कार्ड होना आवश्यक है। इसके बिना वे इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं।

राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत अस्पतालों की सूची :

  • कई सरकारी अस्पतालों के साथ – साथ प्राइवेट चिकित्सा इंस्टिट्यूट को भी यह कैशलेस ईलाज सुविधा प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यदि कोई आवेदक इस योजना से जुड़े अस्पतालों की सूची देखना चाहता हैं तो वह इस अधिकारिक वेबसाइट http://uphealth.up.nic.in/pis/shc/index.aspx/ पर विजिट कर सकता है।
  • इस लिंक में विजिट करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमें “इम्पेनेल्ड हॉस्पिटल” विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
  • यहाँ आपको 2 और विकल्प दिखाई देंगे। पहला जिसमे “गवर्मेंट हॉस्पिटल” लिखा होगा उसमे सरकारी अस्पतालों की सूची दी गई हैं, और दूसरा “प्राइवेट हॉस्पिटल” इसमें प्राइवेट इंस्टिट्यूट की सूची दी गई है। आवेदक दोनों विकल्प में क्लिक कर दोनों सूची देख सकते हैं।

राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आवेदन फॉर्म :

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। इसलिए आवेदक इसकी अधिकारिक वेबसाइट http://upsects.in/# से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म के लिए इस लिंक http://uphealth.up.nic.in/pis/shc/index.aspx/ पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी।

राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया :

  • सबसे पहले सभी इच्छुक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस अधिकारिक वेबसाइट http://upsects.in/# पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे पेज के टॉप में आपके सामने कई टैब दिखाई देंगे।
  • इनमें से आपको “एम्प्लोई एंड पेंशनर्स गेटवे” का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा, जिसमें आपको “अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड” लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी।
  • यहाँ, दावेदारों को डिजिटिलाइस्ड नामांकन फॉर्म मिलेगा, जिसे भर कर एवं सबमिट कर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • इस प्रकिया के अलावा इस योजना के लिए डायरेक्ट इस लिंक http://upsects.in/public/applyreg.aspx पर क्लिक करके भी आवेदन किया जा सकता है।
  • इस लिंक में कई फ़ील्ड्स दिखाई देंगी। इस चिकित्सा कैशलेस योजना के तहत ईलाज कराने के लिए आवेदक से पूछी जाने वाली सारी जानकारी को सही – सही भरना होगा।
  • अंत में सारी जानकारी भर देने के बाद एक कैप्चा दिखाई देगा, वही वेरिफिकेशन कोड होगा उसे भरें, और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • राज्य सरकार के डेटाबेस में आपका यह आवेदन सेव हो जायेगा। इसके बाद सम्बंधित अथॉरिटी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
  • यह योजना न केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को मुफ़्त ईलाज सुनिश्चित करेगी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी समान सुविधाएँ प्रदान करेगी जो यूपी सरकार के तहत काम कर रहे हैं। यह योजना बिना पैसों की चिंता करे उचित चिकित्सा ईलाज देने में एक लम्बा सफर तय कर सकती है।
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