उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना : UP Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana

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उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने “समाजवादी किसान और सर्वहित बीमा योजना” के नाम को बदलकर “मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना” कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री किसान और सर्ववित बीमा योजना के तहत, भूमिहीन किसान, सड़क विक्रेताओं और गरीब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश में समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

राज्य के निवासियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस बीमा देखभाल कार्ड का उपयोग कर योजना का लाभ उठाना चाहिए। हालांकि, यदि किसी भी देरी के कारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा बीमा देखभाल कार्ड जारी नहीं किया जाता है तो खाताधारक, नामांकित व्यक्तियों और अन्य सदस्यों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना किसानों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है।

लांच की जानकारी 

1.  नाम यूपी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
2.  लांच जानकारी सन 2018
3.  घोषणा योगी आदित्यनाथ  ( मुख्यमंत्री)
4. पुराना नाम समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
5. योजना को जारी रखा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
6. देखरेख इंस्टिट्यूशनल वित्त बीमा एवं एक्सटर्नल सहायता प्रोजेक्ट के डायरेक्टरेट जनरल
7. हेल्पलाइन नंबर 180030701520
8. लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर किसान एवं गरीब लोग
9. ब्रांड एम्बेसडर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी

उत्तर प्रदेश किसान और सर्वहित बीमायोजना का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार करीब 15 करोड़ लोगों को बीमा रक्षा प्रदान करेगी। इस योजना के शुरू होते ही एक पुरानी “कृषक दुर्घटना बीमा योजना” को बंद कर दिया जाएगा।योजना का लाभ 18 से 70 साल के किसानों को मिलेगा जो की खसरा एवं खतौनी में पंजीकृत हैं। दुर्बल वर्ग के लोगों को जिनकी सालाना पारिवारिक आय 75,000 रुपये से कम है उन्हें भी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

विशेषतायें एवं लाभ

  • बीमा राशि :- यदि किसी परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह जीवन भर के लिए विकलांग हो जाता है तो उन्हें 5 लाख रूपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। वहीं दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को ईलाज के लिए 2।5 लाख रूपये दिए जायेंगे और यदि आवश्यकता हो तो 1 लाख रूपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी।
  • निशुल्क ईलाज :- इस योजना के तहत, लोगों को निशुल्क ईलाज प्रदान किया जायेगा। इसके लिए 30 से भी अधिक बिस्तरों के साथ सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों एवं सभी सरकारी अस्पतालों को मिलाकर लगभग 1540 अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है। जहाँ लाभार्थी निशुल ईलाज करा सकते हैं।
  • अन्य सुविधा :– इसके अलावा इसमें सभी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को 25,000 रूपये तक की प्राथमिक ईलाज की सुविधा के साथ ही पास के सभी अस्पतालों में कम से कम 10 बिस्तर प्रदान किये जायेंगे। ईलाज पूरा होने के बाद इसकी आपूर्ति बीमा कंपनियों द्वारा की जाएगी।
  • योजना के कुल लाभार्थी :- इस योजना में उन गरीबों एवं किसानों को सहायता दी जानी है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हैं। इसके लिए राज्य के लगभग 3 करोड़ परिवारों को दुर्घटना बीमा प्रदान कर इसमें शामिल किये जाने का प्रावधान है।
  • इसमें शामिल होने वाली दुर्घटनाएं :- इस योजना में सड़क या वायु या रेल दुर्घटना, टक्कर, गिरने के कारण चोट, गैस के रिसाव, मोंगूस (नेवला), गैस सिलिंडर के कारण विस्फोट, कुत्ते के काटने पर, जंगली जानवर के काटने या हमला करने पर, जलने पर, डूबने पर, बाढ़ में बहने पर, दुर्घटना में हाथ या पैर कट जाने पर, भूकम्प के कारण एवं बिजली के करंट जैसी दुर्घटनाओं से ग्रस्त लोगों को बीमा प्रदान किया जायेगा।
  • बीमा केयर कार्ड :– इस योजना के अंतर्गत लोगों को अब ईलाज के लिए बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जोकि निशुल्क है। और साथ ही यह कार्ड आवेदक के नाम से जारी किया जायेगा। इसके लिए वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं।

योग्यता मापदंड

  • आयु सीमा :- इस योजना का लाभ 18 से 70 साल तक की उम्र के बीच में आने वाले परिवार के मुखिया को दिया जायेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला दोनों में से किसी को भी इसका लाभ प्रदान किया जा सकता है।
  • आवासीय योग्यता :- इस योजना में दी जाने वाली बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तरप्रदेश का निवासी होना जरूरी है।
  • आय योग्यता :- योजना में जिस व्यक्ति को बीमा प्रदान किया जाना है, उसके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक परिवारिक आय 75,000 रूपये से कम होनी चाहिए।
  • खतौनी में खाता :- खतौनी, कृषि से सम्बंधित कानूनी दस्तावेज (खसरा) है जोकि परिवार या एकल परिवार के मुखिया के अधिकार में होने वाले कुल गाँव की भूमि की सूची है। इसमें आवेदकों का अकाउंट होल्डर या को – अकाउंट होल्डर के रूप में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश किसान सर्वहित बीमा योजना के लिए दस्तावेज 

किसान भाइयों यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास यह जरूरी कागजात होनी चाहिए बीमा योजना का लाभ ले पाएंगे।

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • वारिस प्रमाण पत्र
  • FIR की कॉपी
  • विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट
  • लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी
  • एड्रेस प्रूफ
  • लाभार्थी के राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • परिवार के मुखिया से संबंध
  • वार्षिक आय प्रमाण
  • पत्र खसरा खतौनी
  • आयु प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया की आयु का प्रमाण पत्र
  • परिवार वितरण प्रमाण पत्र
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