उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना : Uttarakhand Gaura Devi Kanya Dhan Yojana

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उत्तराखंड राज्य की बेटियों को अब गौरा देवी कन्या धन योजना 2018 के तहत और भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत, 12वीं कक्षा के पास तक राज्य सरकार बीपीएल लड़कियों को 50,000 रुपये प्रदान करेगी। यह वास्तव में एक बड़ी राशि है कि लड़कियों का उपयोग करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यदि आप गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं।

हालांकि, यह योजना 2018 से शुरू की गई है, और अब तक, इस योजना के तहत, राज्य सरकार की कुल 900 लड़कियों को सावधि जमा – एफडी के रूप में कुल 45 करोड़ रूपए दिए गए हैं। यह एफडी सीधे लड़कियों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस एफडी का समय 5 साल होगा और जब यह एफडी अपने 5 साल पूरे करेगी, तो एफडी के पूरा होने पर आवेदक को पूरा 75,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसलिए यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। आप केवल अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को अपने स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

उत्तराखंड में गौरा देवी कन्या धन योजना

गौरा देवी कन्या धन योजना केवल उत्तराखंड की लड़कियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है। पैदा होने के बाद, लड़कियों को हमारे देश के कुछ स्थानों पर बोझ माना जाता है। नतीजन, कई जगहों पर महिला भ्रूण-हत्या के मामले उभरे हैं। इसे देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के लिए विभिन्न नई योजनाएं शुरू की हैं, उनमें से एक नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना है। इस योजना में, शादी के समय लड़की को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खुशी का मुद्दा यह है कि अब इस योजना का दायरा बढ़ गया है। राज्य सरकार ने पहली बार बेटी के जन्म पर इस योजना के तहत लाभ दिया। सरकार ने पूरे राज्य की जानकारी विभाग से मांगी है, जिससे लोग इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार जल्द ही लाभ देना शुरू कर देगी। हालांकि, यह योजना 1 जुलाई 2017 से शुरू की गई थी और इस योजना के तहत विभिन्न 7 श्रेणियों में लाभ दिए गए हैं। इस योजना के तहत, केवल उन लड़कियों को जो 1 जुलाई 2017 के बाद पैदा हुई हैं लाभ दिया गया है। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इस गौरा देवी कन्या धन योजना में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

उत्तराखंड में गौरा देवी कन्या धन योजना :

योजना का नाम गौरा देवी कन्या धन योजना
राज्य उत्तराखंड
प्रारंभिक तिथि जनवरी 2018
घोषणा की गई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना
लाभार्थी 12 वीं कक्षा पास लड़कियां
सहायता की कुल राशि 51,000 रुपये
विभाग सोशल कल्याण और जनजातीय कल्याण विभाग
हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4236
अधिकारिक वेबसाइट escholarship.uk.gov.in

गौरा देवी कन्या धन योजना 2020 क्या है? :

गौरा देवी कन्या धन योजना केवल उत्तराखंड की लड़कियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है। पैदा होने के बाद, लड़कियों को हमारे देश के कुछ स्थानों पर बोझ माना जाता है। नतीजन, कई जगहों पर महिला भ्रूण-हत्या के मामले उभरे हैं। इसे देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के लिए विभिन्न नई योजनाएं शुरू की हैं, उनमें से एक नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना है। इस योजना में, शादी के समय लड़की को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खुशी का मुद्दा यह है कि अब इस योजना का दायरा बढ़ गया है। राज्य सरकार ने पहली बार बेटी के जन्म पर इस योजना के तहत लाभ दिया। सरकार ने पूरे राज्य की जानकारी विभाग से मांगी है, जिससे लोग इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार जल्द ही लाभ देना शुरू कर देगी। हालांकि, यह योजना 1 जुलाई 2017 से शुरू की गई थी और इस योजना के तहत विभिन्न 7 श्रेणियों में लाभ दिए गए हैं। इस योजना के तहत, केवल उन लड़कियों को जो 1 जुलाई 2017 के बाद पैदा हुई हैं लाभ दिया गया है। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इस नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 

गौरा देवी कन्या धन योजना का उद्देश्य :

हमारे देश में गरीब वर्ग के लोग लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका नहीं दे पाते हैं। देश की हर बेटी चाहती है कि वह पढाई करके अपने माँ-बाप का नाम रोशन करे, क्योंकि बेटियां सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना जानती हैं, जिसकी वजह से पूरा घर एक बेटी के ऊपर सौंप दिया जाता है। जिन लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, उन लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गौरा देवी कन्या धन योजना की शुरुआत की गयी है। 

इस नन्दा गौरा देवी कन्या धन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा 12 वीं पास करने वाली कन्याओं को 50000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस धनराशि के माध्यम से गरीब वर्ग की बेटियां आगे पढाई कर सकती हैं या उनकी शादी के लिए यह राशि एक योगदान बन सकती है। इस धनराशि के माध्यम से हर घर की बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ होंगी, जिससे वे अपने परिवार का सहारा बनकर उनका पालन-पोषण कर सकेंगी। 

प्राप्त आवेदनो की जानकारी

श्रेणी का नाम कुल प्राप्त आवेदन कुल स्वीकृत आवेदन कुल लाभान्वित आवेदन
एस सी 7581 6122 2366
एस टी 1920 1674 723
सामान्य एंव ओबीसी 23369 16116 10078

अनुदान वितरण की जानकारी

श्रेणी का नाम कुल वितरित राशि
एस सी 118300000
एस टी 36150000
सामान्य एंव ओबीसी 503900000

गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ :

  • इस योजना का लाभ उत्तराखंड की अनुसूचित जाति,अनुसचित जन जाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL (SC ,ST ,EWS ) वर्ग की लड़कियों को प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति,अनुसचित जन जाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL (SC ,ST ,EWS ) वर्ग की लड़कियों को सरकार द्वारा 50000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • छात्रा राज्य में स्थित केंद्र सरकार /राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इंटर या 12वीं कक्षा की होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे कन्या के बैंक अकाउंट में पंहुचा दी जाएगी। इसलिए आवेदिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए।

देवी कन्या धन योजना उत्तराखंड पात्रता :

  • केवल उत्तराखंड की छात्राएं ही गौरा देवी योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • छात्रा का 12वी कक्षा उत्तीर्ण होना तथा प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • योजना के प्रावधानों के अनुसार छात्रा के परिवार के मुखिया की समस्त स्त्रोतों से पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 15,976 रू तथा शहरी क्षेत्र में 21,206 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • छात्रा का उत्तराखंड विद्यालय बोर्ड से 12वी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
  • आवेदक छात्रा की आयु 25 वर्ष से कम अथवा बराबर होनी चाहिए
  • इसके साथ ही छात्रा BPL परिवार से सम्बन्ध रखती हो।

उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना की सहायता राशि :

गोरा देवी कन्या धन योजना लाभ
बेटी के जन्म पर 5,000 रूपये
1 साल की होने पर 5,000 रूपये
8वीं कक्षा तक 5,000 रूपये
10वीं कक्षा में 5,000 रूपये
12वीं कक्षा में 5,000 रूपये
ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा के लिए 10,000 रूपये
शादी के लिए 15,000 रूपये
कुल राशि 50,000 रूपये

उत्तराखंड के लिए योग्यता गौरा देवी कन्या धन योजना :

  • गौरा देवी कन्या धन योजना के आवेदन के लिए, उत्तराखंड के निवासी होने के लिए छात्र के लिए जरूरी है।
  • आवेदक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे – बीपीएल परिवार होना चाहिए।
  • आवेदक को इस योजना के तहत अविवाहित होना चाहिए और वह 25 साल से कम होनी चाहिए।
  • अकादमिक योग्यता में, लड़की ने राज्य शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
  • यदि लड़की ग्रामीण इलाके से है तो परिवार की वार्षिक आय 36,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि छात्र शहरी क्षेत्र से है तो परिवार की वार्षिक आय 42,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यदि कोई छात्र उत्तराखंड में रहता है लेकिन शहर का स्थायी निवासी नहीं है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।

गौरा देवी कन्या धन योजना आवेदन :

यदि आप ऊपर दी गई शर्तों के अनुसार रुचि रखते हैं और पात्र हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा जो उत्तराखंड के छात्रवृत्ति पोर्टल या http://escholarship.uk.gov.in/ यूआरएल में छात्र-कल्याण पोर्टल उत्तराखंड में उपलब्ध है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और सामान्य जाति वर्ग की एक लड़की पात्र होगी, जिसने राज्य में स्थित केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के तहत किसी भी स्कूल से मध्यवर्ती (बारहवीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है।

इस योजना के तहत, दोनों संस्थागत और व्यक्तिगत प्रकार की लड़कियाँ योग्य होंगी, लेकिन व्यक्तिगत छात्र के मामले में, छात्र अविवाहित होना चाहिए और उनकी उम्र 01 जुलाई को स्वीकृति के वर्ष से 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्णकालिक / अंशकालिक नियोजित छात्र इस सुविधा के लिए योग्य नहीं होंगे।

उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज :

  • आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • BPL कार्ड की अटेस्टेड कॉपी।
  • दसवीं पास का प्रमाण पत्र।
  • बैंक पासबुक।
  • पहचान पत्र।
  • अविवाहित होने का प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • बारहवीं कक्षा का रोल नंबर।
  • ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर।

सहायता के लिए संपर्क विवरण और विभाग हेल्पलाइन :

  • नोडल अधिकारी आईटी सेल-सोशल कल्याण और जनजातीय कल्याण विभाग
  • कार्यालय का पता: भगत सिंह कॉलोनी, एमडीडीए, ढ़ालनवाला देहरादून -248001, उत्तराखंड
  • कार्यालय फोन / फैक्स: 2669764 (एसटीडी कोड: 0135)
  • Helpline Number: (0135) 2674-121 / 122
  • WhatsApp No: 63952-21188
  • Toll-Free No: 1800-180-4236 (Only working days)
  • आधिकारिक ईमेल आईडी: itcell_swd_uk@nic.in या swditcell@gmail.com
  • ऑफिसियल वेबसाइट: http://escholarship.uk.gov.in/

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