प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2020 कार्यान्वयन की घोषणा केंद्रीय बजट के दौरान 5 जुलाई 2019 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गयी है। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत हमारे देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी व व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनको प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2019 में पंजीकरण के लिए 3.2 लाख जनसेवा केंद्र( CSC) को यह काम सौंपा गया है।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना :
योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को एक नोडल एजेंसी की तरह चुना गया है| PM KarmYogi Mandhan Yojana आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए तथा लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 हज़ार की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। इसके लिए 18 वर्ष की उम्र वालो को न्यूनतम 55 रूपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा तथा 40 वर्ष की उम्र वालो को अधिकतम 200 रूपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा।
#MissionKarmayogi – National Program for Civil Services Capacity Building approved in today’s cabinet will radically improve the Human Resource management practices in the Government. It will use scale & state of the art infrastructure to augment the capacity of Civil Servants. pic.twitter.com/RNl3uDS7IL
— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2020
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना :
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन के रूप में मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पहुंचाई जाएगी। ये धनराशि तभी लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी जब लाभार्थियों ने बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराया होगा। जिन छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की 60 साल की उम्र के बाद कोई आमदनी का सहारा नहीं होता है वो लोग इस योजना के ज़रिये मिलने वाली पेंशन से अपना जीवनयापन कर सकते है।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना :
योजना का नाम | पीएम कर्म योगी मान धन योजना |
घोषणा | जुलाई, 2019 |
लांच | पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
उद्देश्य | सिविल सेवकों के लिए स्किल ट्रेनिंग |
लाभार्थी | देश के छोटे व्यापारी |
कुल लाभार्थी | लगभग 3 करोड़ |
संबंधित मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
कुल बजट का आवंटन | 750 करोड़ रूपये |
लाभ | 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु |
पोर्टल | maandhan.in/shramyogi |
टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर | 180030003468 |
कर्मयोगी योजना क्या है? :
केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के स्किल डेवलोपमेन्ट तथा नागरिको तक सिविल सेवको की बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए Mission Karmayogi Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सिविल सेवको को ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ऑन द साइड ट्रेनिंग पर भी अधिक ध्यान दिया जायेगा। मिशन कर्मयोगी योजना मुख्य रूप से एक कौशल कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सरकारी अधिकारियों की काम करने की शैली में भी सुधार आएगा।
इस योजना के कार्यान्वयन के बाद सिविल सेवको की नियुक्ति के बाद उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इन कौशल प्रशिक्षण के बाद अधिकारियो का प्रदर्शन बेहतर हो पायेगा। Karmayogi Yojana 2021 को पूरी तरह से केबिनेट की देख-रेख में चलाया जायेगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इसमें एचआर परिषद, चयनित केंद्रीय मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जायेगा।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की उद्देश्य :
हमारे देश के छोटे कारोबारी या छोटे दुकानदार जो वृद्धावस्था में अपनी दुकान नहीं चला पाते इस वजह से वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते है तथा जीवन यापन करने में उन्हे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन छोटे दुकानदारो ,छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2020 के ज़रिये 60 साल की उम्र के बाद वृद्धो को 3000 रूपये हर महीने पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माधयम से छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को सशक्त बनाना है तथा अपने देश के वरिष्ठ नागरिको को आत्मनिर्भर बनाना है।
The iGOT platform will enable the transition to a role-based HR management & continuous learning. Mission Karmayogi aims to prepare Civil Servants for the future by making them more creative, constructive & innovative through transparency and technology. #CivilService4NewIndia pic.twitter.com/NxGBcAxUGo
— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2020
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की विशेषताएं :
- छोटे व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था में सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना :- इस योजना के माध्यम से सरकार का केवल एक उद्देश्य हैं कि सरकार छोटे व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से संबंधित कोई परेशानी ना हो और इसके लिए पेंशन प्रदान करना चाहती हैं। साथ ही उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती है। ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में भी खुशहाल जिन्दगी जी सकें।
- योजना में शामिल होने वाले व्यापारी :- इस योजना में ऐसे व्यापारियों को शामिल करने का फैसला लिया गया है जोकि किसी छोटे दूकान के मालिक हो, खुदरा व्यापारी हो, दाल – चावल आदि इसी तरह की मिल के मालिक हो। इसके अलावा कमीशन एजेंट हो, रियल एस्टेट ब्रोकर हो या फिर किसी छोटे होटल या रेस्तरां के मालिक या वहां काम करने वाले कर्मचारी भी इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- पेंशन की राशि :- इस योजना के तहत पात्र होने वाले छोटे व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान यानी कि उन्हें 60 साल की उम्र पार कर लेने के बाद पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- नोडल एजेंसी :– इस योजना में नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को चुना है, ताकि वह पेंशन फण्ड को मैनेज कर सके, पेंशन के भुगतान के लिए जिम्मेदार हो सके। और साथ वह सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगी।
- बैंक खाते में राशि का वितरण :– इस योजना में लाभार्थी एवं सरकार दोनों के द्वारा 50:50 प्रतिशत प्रीमियम जमा किया जायेगा। आवेदक को मिलने वाली पेंशन की राशि उसके उस बैंक खाते में जमा की जाएगी जो उनके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ होगा।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना में प्रीमियम योगदान चार्ट :
यह योजना एक प्रीमियम योजना है। इसका मतलब यह है कि इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कुछ प्रीमियम का योगदान देना होगा। आपको यह बता दें कि जितना प्रीमियम लाभार्थी द्वारा दिया जायेगा उतना ही केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जायेगा। यानि कि इस योजना में कुल प्रीमियम राशि में 50 % लाभार्थी का योगदान होगा और 50 % सरकार का योगदान होगा। इसे आप नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं –
योजना में शामिल होने पर उम्र | प्रीमियम जमा करने की अंतिम उम्र | लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाले मासिक योगदान | केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला मासिक योगदान | कुल मासिक योगदान |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
पीएम कर्मयोगी मानधन पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ :
इस पेंशन योजना को कोई व्यक्ति बीच में छोड़ना चाहता है और वह निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकता है –
यदि कोई योग्य व्यक्ति इस योजना को शामिल होने की तारीख से 10 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही छोड़ देता है, तो उसके द्वारा जमा की गई कुल प्रीमियम की राशि, बैंक द्वारा बचत खाते पर दिए जाने वाले ब्याज दर के साथ उसे वापस कर दी जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति इस योजना को शामिल होने की तारीख से 10 साल या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद किन्तु 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले छोड़ता है, तो उसे उसके द्वारा जमा की गई प्रीमियम की राशि के साथ कुछ ब्याज जोकि वास्तव में पेंशन फण्ड द्वारा अर्जित किया हुआ होगा उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
यदि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा नियमित रूप से प्रीमियम योगदान दिया है किन्तु किसी कारण से 60 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो जीवन साथी होगा उसे योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार माना जायेगा। और यदि वह इससे बाहर निकलना चाहता है तो उन्हें उनके द्वारा जमा की गई राशि के साथ, बैंक द्वारा बचत खाते पर दिया जाने वाला ब्याज और पेंशन फण्ड द्वारा अर्जित की जाने वाली राशि दोनों में से जो अधिक होगी, वह राशि लाभार्थी के जीवन साथी को प्रदान कर दी जाएगी और फिर वह इस योजना से बाहर हो जायेगा। यदि आवेदन करने वाले व्यक्ति और उसके जीवन साथी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जमा राशि को फण्ड में जमा कर दिया जायेगा।
ऊपर दिए हुए 1, 2 और 3 के कारण यदि व्यक्ति बीच में योजना को छोड़ देता है, तो सरकार द्वारा जमा किया गया प्रीमियम योगदान पेंशन फण्ड में वापस जमा कर दिया जायेगा।
इसके अलावा किसी अन्य कारण से यदि व्यक्ति इस योजना को छोड़ता है, तो इसके लिए समय – समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किये जा सकते हैं।
विकलांगता पर लाभ :
यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 साल की उम्र से पहले किसी कारण से वह व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकता है। किन्तु यदि वह इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसे उनके द्वारा जमा की गई राशि तो वापस कर दी जाएगी, साथ ही बैंक द्वारा बचत खाते के लिए दिया जाने वाला ब्याज और पेंशन फण्ड द्वारा अर्जित की गई राशि में से जो ज्यादा होगी वह राशि भी लाभार्थी के जीवन साथी यानि उसके पति या पत्नी को प्रदान कर दी जाएगी।
पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ :
पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि कोई योग्य लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी को केवल 50 % पेंशन राशि प्राप्त करने का हक होगा। ऐसे योग्य लाभार्थियों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी तक ही सीमित हैं। इसके अलावा और कोई भी इसका लाभ नहीं उठा सकता है।
पेंशन पर भुगतान :
जब लाभार्थी इस योजना में एक बार शामिल हो जाता है तो उसे 60 साल की उम्र तक योगदान देना पड़ता है। इसके बाद इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को यानि कि छोटे व्यापारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 60 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी, जोकि सीधे उनके बैंक खाते में मासिक आधार पर जमा की जाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने #कर्मयोगी_योजना को दी मंजूरी। अधिकारियों को बेहतरीन काम करने के लिए किया जायेगा प्रशिक्षित।
#कर्मयोगी_योजना @IPRD_Bihar @airnews_patna @ROB_Patna @DDNewsHindi pic.twitter.com/Ngr9g2TZET
— DD News Bihar | डीडी न्यूज बिहार (@ddnewsBihar) September 3, 2020
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना में पात्रता मापदंड :
- केवल लघु व्यापारियों के लिए :- कर्मयोगी मानधन योजना में ऐसे व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं जोकि लघु व्यापारी है, इससे आशय यह है कि जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 लाख रूपये या उससे कम हैं उन्हें इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त होगी।
- उम्र की सीमा :- इस योजना में 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक का व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस बीच के सभी लाभार्थियों को प्रीमियम की राशि भी जमा करनी होगी।
- नहीं शामिल होने वाले व्यक्ति (Not eligible) :- यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा योगदान की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आता है या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना में शामिल है, या कर्मचारी भविष्य निधि और मिसलेनियस प्रोवीजन एक्ट के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल है। और साथ ही यदि वह आयकर भरने वाला व्यक्ति है, तो इन सभी को इस योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है।
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर :- इस योजना में चूकि छोटे व्यापारियों को आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है इसलिए इसमें उनका सालाना टर्नओवर भी निर्धारित किया गया है इसे साबित करने के लिए आवेदकों को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन फॉर्म में देना आवश्यक है।
- बैंक खाते की पासबुक :- इस योजना में दी जाने वाली पेंशन की राशि और जमा की जाने वाली प्रीमियम की राशि सब कुछ बैंक खाते में ही जमा की जानी है इसलिए आवेदकों को अपने बैंक खाते की पासबुक की कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी।
- आधार कार्ड :- आवेदक की पहचान, उसकी उम्र और बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए आधार कार्ड आवेदक के पास होना बेहद आवश्यक है। यह दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- आवेदक की फोटो :- आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले आवेदन फॉर्म में आवेदक को अपनी एक पासपोर्ट आकर की फोटोग्राफ भी लगानी होगी। इसलिए आवेदक उसे भी अपने साथ रखें।