प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों गरीब वर्ग के परिवारों को अपना पक्का मकान या पुराने घर की मरम्मत करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहाड़ी इलाके में पक्का घर बनाने के लिए 1 लाख 30 हजार रूपए और समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्षेत्र के कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्का घर तथा घर की मरम्मत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती। PMAYG इस योजना के तहत लगने वाली कुल लागत 130075 करोड़ रूपये है। इस योजना के तहत लगने वाली लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बिच 60:40 साझा क्षेत्रों के लिए है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 के बीच साझा की जानी है।
केंद्र सरकार का केहना है वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पक्के मकान निर्माण का काम पूरा किया जायेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के परिवार ही प्राप्त कर सकते है।
योजना का नाम | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
शुरू की गयी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
शुभारम्भ | 2015 |
उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के परिवार को पक्का घर बनाने के लिए सहायता |
लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के नागरिक |
सम्बंधित विभाग | ग्रामीण विभाग मंत्रालय |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmayg.nic.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 1800-11-6446 |
आधिकारिक ईमेल आईडी | support-pmayg@gov.in |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य :
देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके के कई लोग है जो अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना घर नहीं बना पाते है। परन्तु अब ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के लोग अपने स्वयं के पक्के मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए , प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2021 के तहत, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही, इस योजना के अंतर्गत 12000 रुपये की सहायता पक्के शौचालय बनाने के लिए भी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रमुख बिंदु :
- PMAY ग्रामीण सूची में आने वाले लाभार्थियों को आवास इकाइयों में एक न्यूनतम क्षेत्र में 25 वर्ग मीटर के साथ एक समर्पित खाना पकाने वाला क्षेत्र प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के बेहतर प्रशासन में सहायता के लिए जुलाई 2010 में “AWAAS सॉफ्ट” नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था।
- एक इच्छुक लाभार्थी को 70,000 रुपये तक का संस्थान वित्त प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी, जिसकी निगरानी SLBC और DLBC के माध्यम से की जाएगी।
- मैदानी क्षेत्रों में 60:40 की इकाई सहायता पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में साझा की जानी है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभ :
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने कर में काफी छूट प्रदान की है जो कि कुछ इस प्रकार है।
- Section 80C- होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के भुगतान पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख तक की प्रतिवर्ष छूट।
- The Section 24(b)- होम लोन के प्ब्याज के भुगतान पर ₹200000 तक की इनकम टैक्स में प्रतिवर्ष छूट।
- Section 80EE-पहली बार घर खरीदने वाले हर साल ₹50000 तक का टैक्स रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं।
- Section 80EEA-अगर आपकी संपत्ति किफायती आवास की श्रेणी में आती है तो आपको डेढ़ लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष ब्याज की पेमेंट पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी :
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की
- मध्यम वर्ग 1
- मध्यमवर्ग 2
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- कम आय वाले लोग
ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं :
- इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ग्रामीण आवास योजना 2021 के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया जायेगा जिसमे रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
- इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.30 लाख रूपये है।
- इस योजना की कुल लागत 1 ,30 075 करोड़ रूपये है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60 :40 के अनुपात में वहन की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार का निर्धारण SECC 2011 के आकड़ो के आधार पर किया जायेगा।
- किसी राज्य में दुर्गम क्षेत्र का वर्गीकरण राज्य सरकारों को करना होगा। इस तरह का वर्गीकरण किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य में मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर और मापदंड पर आधारित कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए किया जायेगा।
- हिमाचल राज्य – जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी इस श्रेणी में शामिल किया जायेगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोन राशि :
इस योजना के माध्यम से, भारत की केंद्र सरकार ने शुरू में 2016 से 2019 तक तीन साल में 1 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा था। प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ यह है कि जो लोग जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहते हैं, वे अब अपने पक्के मकान बनाने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
EWS | LIG | MIG आई | MIG II | |
अधिकतम होम लोन राशि | रु. 3 लाख तक | रू 3-6 लाख | रू 6-12 लाख | रू 12-18 लाख |
ब्याज़ सब्सिडी | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि | रु. 2,67,280 | रु. 2,67,280 | 2,35,068 रू | रु. 2,30,156 |
अधिकतम कारपेट एरिया | 30 Sq. m. | 60 Sq. m. | 160 Sq. m. | 200 Sq. m. |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता :
- आवेदक के पास कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1800000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक पहले से किसी आवास योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो।
- सीनियर सिटीजन को तथा दिव्यांग जनों को ग्राउंड फ्लोर के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- पहली इंस्टॉलमेंट के 36 महीने के अंदर अंदर घर का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए।
- आवेदक किसी भी प्रकार का कर नहीं भरता हो।
- आवेदक के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। यदि सरकारी नौकरी है तो आवेदक की आय ₹10000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के कार्ड धारक भी लाभार्थी होंगे जिनकी लिमिट ₹50000 या फिर उससे ज्यादा होगी।
- आवेदक के पास कोई मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, या फिशिंग बोट नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ SC, ST तथा माइनॉरिटी कैटेगरी उठा सकती हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना दस्तावेज :
नौकरी करने वालों के लिए
- पहचान का प्रमाण
- आय का प्रमाण
- संपत्ति दस्तावेज
व्यापार करने वालों के लिए
- व्यापार के पते का प्रमाण
- आय का प्रमाण
अन्य दस्तावेज
- आधार कार्ड बैंक
- खाते का विवरण
- एक एफिडेविट जिसमें यह लिखा हो कि आवेदक के पास कोई पक्का घर नहीं है।
- हाउसिंग सोसायटी के द्वारा प्रदान की गई एनओसी।
- एथेनिक ग्रुप सर्टिफिकेट
- स्वच्छ भारत मिशन नंबर
- मनरेगा के लाभार्थियों का जॉब कार्ड नंबर
- सैलेरी सर्टिफिकेट