बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना : Bihar SC-ST Udyami Yojana

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बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा एस सी- एस टी उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। बिहार मुख्यमंत्री एससी- एसटी उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों बेरोजगार युवक-युवतियों को सूक्ष्म तथा लघु उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकार राज्य से बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना चाहती है। आज भी ऐसे बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार युवक-युवतियों है। जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है। आज हम आपको बिहार मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना के बारे अपने इस पोस्ट के माध्यम से बताएंगे।

मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना बिहार :

बिहार सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि देने दी जा रही है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने लगभग 102 करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार SC-ST समुदाय के युवाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के एकमात्र मुख्य उद्देश्य के कारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 5,00,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। राज्य के SC-ST समुदाय के युवा खुद का बिजनेस शुरू कर ले बस इसी एकमात्र मुख्य उद्देश्य के कारण बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना बिहार :

योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री SC / ST उद्यमी योजना
लॉंच मई 2018
शुरुवात अगस्त 2018
योजना शुरुवात मुख्यमंत्री नितीश कुमार
राज्य बिहार
लाभार्थी एसटी/ एसी
प्रोत्साहन राशि 10 लाख रूपय
विभाग उद्योग विभाग विकास भवन
टोल-फ्री नं 18003456214
ईमेल आईडी dir-td.ind-bih@nic.in
आधिकारिक वेबसाइट http://www.startup.bihar.gov.in

मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य :

  • मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत सरकार, वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये प्रदान करेगी।
  • इस कुल राशि में से रु 5 लाख सब्सिडी के रूप में और रु 5 लाख अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण राशि के रूप में।
  • ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। रुपये 5 लाख का लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा यानी चुकाने के दौरान उद्यमियों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी।
  • मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना के तहत, उद्यमियों को 84 समान किश्तों में ऋण चुकौती करनी होगी।
  • चुकौती किस्त प्रस्तावित उद्योग या व्यापार शुरू होने के बाद ही शुरू होगी।
  • ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणा पर ऋण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री SC / ST उद्यमी योजना के विशेषताएं :

  • बिहार SC-ST उद्यमी योजना के तहत, सरकार वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये प्रदान करेगी।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को इस कुल राशि में से 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दी जाएगी।
  • 5 लाख की ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उद्यमियों को पुनर्भुगतान के दौरान कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा।
  • मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति योजना के तहत, उद्यमियों को 84 बराबर किस्तों में ऋण चुकाना होगा।
  • पुनर्भुगतान किस्त केवल प्रस्थापित उद्योग या व्यापार शुरू होने के बाद ही शुरू होगी।
  • ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को बिहार सरकार ने सरल बना दिया है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी को स्वयं के द्वारा घोषणापत्र पर ऋण दिया जा सकता है।
  • इस योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

बिहार मुख्यमंत्री एससी / एसटी उद्यमी योजना के लाभ :

  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • 10 लाख ऋण पर 5 लाख सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को ऋण राशि के रूप में 5 लाख रूपये दिए जाएँगे।
  • ऋण राशि पर कोई ब्याज शुल्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5 लाख ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
  • इसके अलावा, राज्य सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण पुनर्भुगतान सुविधा भी प्रदान करेगी।
  • इस सुविधा के अनुसार, उद्यमियों को 84 बराबर किस्तों में ऋण का भुगतान करना होगा।
  • इसके अलावा, पुनर्भुगतान किस्त केवल प्रस्तावित उद्योग या व्यापार शुरू होने के बाद ही शुरू होगा।
  • राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।
  • अब, इन ऋणों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा पर दिया जाएगा।
  • उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि दी जायेगी. इसमें परियोजना लागत का 50 फीसदी ब्याज मुक्त ऋण और 50 फीसदी अनुदान उद्यमियों को दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री SC / ST उद्यमी योजना के योग्यता :

  • बिहार SC-ST उद्यमी योजना का लाभ लेने वाले आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    आवेदक एससी-एसटी वर्ग का होना चाहिए।
  • आवेदक के पास कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी जरूरी है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए पात्रता :

  • आवेदक को बिहार का निवासी होने के साथ ही एससी, एसटी वर्ग का होना चाहिए।
  • उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • उनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित होना चाहिए।

बिहार एससी / एसटी उदयम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  • जाति का प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • आय का प्रमाण पत्र।
  • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
  • जन्म का प्रमाण पत्र या दसवीं की मार्कशीट।
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