प्यारे दोस्तों आप जानते हैं हम आपको अपनी वेबसाइट पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी कोई नई योजना देश में आ रही है चाहे वह किसी भी राज्य की हो आप तक पहुंचनी चाहिए |
आज हम आपके लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के बारे में बताएंगे|दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी घटना सहायता योजना किस प्रकार की योजना है ?इससे क्या लाभ मिलेगा ? पात्रता क्या होगी ?हम पूरी जानकारी आपको अपने आर्टिकल में देंगे ध्यान से पढ़ें|
श्यामा प्रसाद दुर्घाटना सहायता योजना हरियाणा
हम आपको बताना चाहेंगे श्यामा दुर्घटना सहयोग योजना को हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया है|इस योजना के अंतर्गत सरकार आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये का बीमा कवर देगी। पात्र लाभार्थियों को किसी भी बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। ये योजना पूरी तरह से नि:शुल्क है |
हरियाणा का हर व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसी का नुकसान हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत पीड़ित को एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है।
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना सबसे बढ़िया योजना है |व्यक्ति दुर्घटना होने पर अपना इलाज करवा सकेगा |क्योंकि सरकार का मानना है बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति होते हैं जो पैसों की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं |यही सब देखते हुए सरकार ने श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना हरियाणा को शुरू किया है|
हरियाणा श्यामा प्रसाद दुर्घाटना सहायता योजना के लाभ
- योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणावासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।
- अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुर्घटना होने पर अपना इलाज 1 लाख की राशि से करवा पाएगा|
- अब दुर्घटना वाले व्यक्ति को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा|
- अब गरीब व्यक्ति का भी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो पाएगा|
- इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
महत्वपूर्ण जानकारी
इस योजना के तहत रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण विकलांगता या मृत्यु जैसे मामले आएंगे। साथ ही सांप के काटने, डूबने, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।
योजना के तहत युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबुझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों के कारण, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में लिप्त होने तथा आपराधिक इरादे से किसी भी कानून का उल्लंघन करने के मामले शामिल नहीं होंगे।
दुर्घटना मृत्यु के लिए एक लाख रुपए और दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की पूर्ण या रि-कवरेबल हानि या दोनों हाथों या पैरों की हानि या एक आँख की दृष्टि खोने या हाथ या पैर की हानि के मामले में एक लाख रुपए दिए जाएंगे। विकलांगता के मामले में, लाभ का भुगतान दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किया जाएगा जबकि मृत्यु के मामले में लाभ वरीयता के आधार पर जीवित पति या पत्नी (यदि पुनर्विवाह न किया हो), सभी अविवाहित बच्चों को बराबर हिस्सा, माता तथा पिता को दिया जाएगा।
हरियाणा श्यामा दुर्घाटना सहायता योजना के लिए पात्रता
दुर्घटना वाला व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए|
इसके अलावा लोगों को मृत्यु के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीनों से पहले दावा करने के लिए आवेदन करना होगा।
इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी लोग उठा सकते हैं।
योजना के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना से हुई मृत्यु पर उस व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा।
मृत्यु की तिथि के छह महीने बाद तथा विकलांगता की तिथि से 12 महीनों बाद जमा करवाए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
हरियाणा श्यामा दुर्घाटना सहायता योजना जरूरी कागजात
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे यदि आप श्यामाप्रसाद दुर्घटना योजना हरियाणा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यह कागजात जमा करवाने होंगे | फिर आप बीमा(1लाख) प्राप्त कर सकेंगे |हम आपको बता रहे हैं इसके लिए आपको कौन से जरूरी कागजात चाहिए|
एप्लीकेशन फार्म
- हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- निवास प्रमाण पत्र
- दुर्घटना पीड़ित का आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- एफआईआर
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि दावेदार जीवित पति या पत्नी है तो इस आशय का हलफनामा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, शामिल होंगे। )
राशि का भुगतान : राशि 1 lakh का भुगतान सीधा पात्र दावेदार के बैंक खाते में किया जाएगा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट बनाई जाएगी जिसके ऊपर आप ऑनलाइन आवेदन करके दुर्घटना बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे|
श्यामा दुर्घटना सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन
- दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित द्वारा आवेदन जिले के समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी उसके कार्यालय में दावा प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर उसे उपायुक्त को भेजेगा।
- उपायुक्त भी 5 दिन के अंदर दावे का फैसला करेगा।
- उपायुक्त के फैसले के खिलाफ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक को अपील की जा सकेगी।
- अपील दायर करने की समय सीमा उपायुक्त से रद्द होने की तिथि से तीन माह होगी। राशि का भुगतान सीधा पात्र दावेदार के बैंक खाते में किया जाएगा।