राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना :- RAJASTHAN KANYA SHADI SAHYOG YOJANA

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देश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रदेश की सरकारें अपने-अपने राज्य में अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन समय -समय पर करती रहती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है, राजस्थान राज्य सरकार की सभी वर्गों की बीपीएल, अन्त्योदय,आस्था कार्डधारी परिवार की कन्याओं तथा आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर परिवार जिनका खर्चा चलाने के लिए कोई व्यस्क व्यक्ति न हो। ऐसी विधवा महिलाओं की कन्याएं  के विवाह हेतु सहयोग के लिए कन्या शादी सहयोग योजना का संचालन किया गया है। आइये जाने इस लेख के माध्यम से राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी।

राजस्थान कन्या विवाह सहयोग योजना का उद्देश्य

  • राज्य में कन्याओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
  • बाल विवाह की कुप्रथा को बंद करने की कोशिश करना।
  • आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के परिवारों को कन्या विवाह हेतु योजना के माध्यम से सहायता पहुँचाना जिससे बेटियों को बोझ न समझा जाए।
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफल बनाने की कोशिश में इस योजना के द्वारा राज्य सरकार का योगदान। 

योजना के लिए पात्रता

  • कन्या विवाह सहयोग राशि के लिए आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • राजस्थान राज्य के सभी वर्गों के बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार की पहली दो कन्या संतान को हीं कन्या विवाह सहयोग राशि का लाभ प्राप्त होगा।
  • राजस्थान राज्य की सभी वर्गों की आस्था कार्डधारक परिवार की पहली दो कन्या संतान इस योजना के पात्र होंगी।
  • सभी वर्गों के ऐसे परिवार जिनके घर का खर्चा चलाने के लिए कोई व्यस्क व्यक्ति परिवार में न हों ऐसी विधवा महिलाओं की कन्याओं के लिए कन्या विवाह सहयोग राशि योजना के तहत निम्नलिखित शर्ते के आधार पर पात्रता मानी जायेगी :
  • ऐसी विधवा महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
  • विधवा महिला के परिवार की आय सभी स्त्रोतों से रूपए 50 हज़ार वार्षिक से अधिक न हो।
  • परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक का कोई व्यस्क सदस्य कमाने वाला न हो।
  • ऐसी विवाह योग्य कन्याएं जिनके माता-पिता दोनों जीवित न हों तथा परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय रूपए 50 हज़ार से अधिक न हो।

योजना के तहत सहयोग हेतु दी जाने वाली राशि

राजस्थान कन्या विवाह सहयोग राशि योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा वर्ष 2016-17 के बजट में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह की सहयोग राशि की सीमा को बढ़ा दिया है जो इस प्रकार है:

  • 18 वर्ष या उससे से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह के लिए सहयोग राशि रूपए 10 हज़ार से बढ़ाकर रूपए 20 हज़ार
  • 10 वीं पास कन्याओं के विवाह की सहयोग राशि को 20 हज़ार से बढ़ाकर रूपए 30 हज़ार
  •  स्नातक कन्याओं के विवाह की सहयोग राशि को रूपए 20 हजार से बढ़ाकर 40 हज़ार

 योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज 

  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • आस्था कार्ड की फोटोकॉपी
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • 10 वीं/ स्नातक के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी
  • कन्या की शादी का कार्ड
  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • कन्या एवं वर का उम्र प्रमाण पत्र
  • बीपीएल/अन्त्योदय श्रेणी का प्रमाण पत्र (सचिव द्वारा प्रमाणित)
  • विवाह के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र (सचिव द्वारा प्रमाणित)
  • बैंक अकाउंट की पासबुक
  • यदि महिला विधवा है तो पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • विधवा पेंशन का पीपीओ
  • परिवार के बड़े पुत्र का आयु प्रमाण पत्र

राजस्थान कन्या विवाह सहयोग योजना में आवेदन प्रक्रिया

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कन्या के विवाह के एक महीने पहले या विवाह के 6 महीने बाद तक आवेदन करने पर हीं सहयोग राशि प्राप्त हो सकेगी।
  • योजना में आवेदन हेतु फॉर्म डाउनलोड करने के लिए बीपीएल पुत्री के विवाह पर अनुदान लिंक पर क्लिक करिए।
  • इसके बाद फॉर्म में मांगी गयी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ उपर्युक्त दस्तावेज़ संलग्न करके अपने जिले के जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • जिला अधिकारी द्वारा आपके योजना में आवेदन की पात्रता की जांच करने के बाद आपको योजना के नियमो एवं शर्तों के अनुसार सहयोग राशि आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जायेगी।
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