तेलंगाना कल्याण लक्ष्मी योजना : Telangana Kalyana Lakshmi Yojana

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तेलंगाना सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 1,00,116 रुपये की आजीवन वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कल्याण लक्ष्मी योजना 2019 के तहत आवेदन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट telanganaepass.cgg.gov.in में जाना होगा। इस योजना के तहत, योग्य उम्मीदवार आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य की सभी विशेष श्रेणियां कल्याण लक्ष्मी पाठकम का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक कमजोर आरक्षित वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक कमजोर समुदायों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह वित्तीय सहायता लड़कियों के विवाह के उद्देश्य के लिए दी जाती है। प्रारंभ में, यह योजना 2014 के अक्टूबर महीने में शुरू की गई थी।

कल्याण लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं :

  • यह योजना एससी/एसटी, अल्पसंख्यकों और राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शामिल करती है।
  • कल्याण लक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन करके पात्र लाभार्थी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
  • कल्याण लक्ष्मी योजना लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • इस योजना के तहत वित्तीय सहायता करीबन एक लाख रुपये तक मिलती है।

तेलंगाना कल्याण लक्ष्मी योजना के लाभ :

  • गरीब परिवारों के माता-पिता को उनकी बेटी का विवाह करने में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
  • बेटी के विवाह में कुल 1,00,116 रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
  • इस योजना के जरिये बाल विवाह जैसी अपराधों को रोका जायेगा।
  • बेटियों को बोझ समझने वाले परिवारों की सोच को बदला जाएगा।

तेलंगाना कल्याण लक्ष्मी योजना के पात्रता :

  • तेलंगाना राज्य की बेटियाँ इस योजना की पात्र होंगी।
  • आवेदक लड़की एससी/एसटी, अल्पसंख्यकों और राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगो में शामिल होनी चाहिए।
  • आवेदक लड़की की उम्र विवाह करते समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लड़की के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कल्याण लक्ष्मी के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • अविवाहित लड़की की शादी के समय 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाणपत्र।
  • आय प्रमाण पत्र शादी की तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
  • दुल्हन और दुल्हन दोनों की मां के लिए बैंक खाता
  • शादी का कार्ड
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