उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 18 वर्ष से ऊपर का परिवार का वह सदस्य जो परिवार के लिए कमाता है तथा परिवार का मुखिया है किन्तु यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी।
अक्सर देखा जाता है परिवार के किसी कमाओ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परिवार में कमाई करने का कोई साधन नहीं रह जाता और परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगता है आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इस तरह स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत परिवार का सदस्य जो परिवार के लिए कमा रहा था उसके ना रहने पर भी परिवार में परेशानी ना हो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब ना हो इसलिए सरकार ने इस योजना द्वारा परिवार वालों को इस योजना के तहत ₹ 30,000 (तीस हजार रुपये) का मुआवजा देने का फैसला किया है। जो परिवार इस योजना के तहत Rs 30,000 की राशि लेने के लिए पात्र हैं वही परिवार आवेदन कर सकते हैं।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत किसी भी कारणवश मुखिया के निधन हो जाने पर मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मौत हो जाती ।है तो उसे सरकार की तरफ से ₹30000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी बशर्ते मरने वाले मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो तभी इस योजना के लिए आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
जो भी यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है मैं मारी इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम इस आर्टिकल में आपको उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। कि इस योजना के लिए क्या-क्या पात्रता रखी गई है और क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं जिस से आप यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी के लांच की जानकारी :
क्र. म. | योजना की जानकारी बिंदु | योजना की जानकारी |
1. | योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना उत्तरप्रदेश |
2. | योजना की घोषणा | उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
3. | योजना की शुरुआत | जनवरी, 2016 से |
4. | योजना के लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे आने वाले एवं परिवार के मुखिया को खोने वाले परिवार |
5. | दी जाने वाली राशि | 30,000 रूपये प्रति परिवार |
6. | संबंधित विभाग | उत्तरप्रदेश समाज कल्याण विभाग |
7. | अधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
8. | टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी की विशेषताएं एवं लाभ :
- योजना में दी जाने वाली सहायता :- इस पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30,000 रूपये की निश्चित की गई राशि मुआवजें के रूप में घर के अगले मुखिया को प्रदान की जाएगी। हालांकि इस योजना की शुरुआत में यह राशि 20,000 रूपये तय की गई थी। किन्तु साल 2013 में इस राशि में 10,000 रूपये की और बढ़त कर दी गई थी।
- ऑनलाइन प्रक्रिया :- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की गई हैं इस योजना में रजिस्टर होने के लिए कोई ऑफलाइन मोड नहीं है।
- गरीबों को राहत :- जब गरीब परिवार से संबंध रखने वाला परिवार अपने परिवार के एक मात्र कमाई करने वाले व्यक्ति यानि घर के मुखिया को खो देता हैं। तो ऐसे में यह योजना उनके लिए राहत लेकर आई है। क्योंकि उस परिवार के अगले मुखिया को मुआवजा मिलेगा, ताकि वह अपने परिवार का खर्चा उठा सके।
- राशि का वितरण :- इस योजना में दी जाने वाली राशि एक बार में ही लाभार्थी को उसके बैंक खाते में दे दी जाएगी। और यह राशि उन्हें आवेदन करने के 45 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पात्रता मापदंड :
- आयु सीमा :- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया है ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त न कर सके। इस योजना में 18 साल की उम्र से अधिक एवं 60 साल की उम्र से कम उम्र तक के लोगों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
- आय सीमा :- इस योजना का लाभ उस परिवार को मिलेगा, जिसके परिवार के मुखिया की आय शहरी क्षेत्र में 56,450 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रूपये से अधिक न हो।
- मुखिया की मृत्यु के बाद :- ऐसा परिवार जिसके घर का केवल एक मुखिया या ऐसा व्यक्ति जो कमाई करता हो और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद परिवार के अगले मुखिया को ही इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माना जायेगा।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग :- इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार को ही दिया जायेगा। अन्य किसी समुदाय के लोग इसमें आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवश्यक दस्तावेज :
- पासपोर्ट के आकार की फोटो :- सभी योग्य आवेदकों को आवेदन फॉर्म में अपनी पासपोर्ट के आकार की फोटो लगानी आवश्यक हैं।
- आयु प्रमाण पत्र :- चूकिं इस योजना में आयु सीमा तय की गई हैं इसलिए आवेदक अपने आयु प्रमाण पत्र की कॉपी अवश्य दिखाएं।
- मृत्यु प्रमाण पत्र :- परिवार का एक मात्र कमाई करने वाल वह मुखिया जिसकी मृत्यु हो गई हैं उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
- आय प्रमाण पत्र :- परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु हो गई हैं उसकी आय का प्रमाण देने के लिए आय प्रमाण पत्र या उन्हें मिलने वाली तनख्वाह की पर्ची फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- परिवार के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण :- परिवार के मृत्यु हो जाने वाले मुखिया का वह प्रमाण पत्र जो यह साबित करे कि वह परिवार का मुखिया ही था। इसके लिए आवेदक उनका राशन कार्ड जमा कर सकते हैं
- सीबीआई बैंक खाते की जानकारी :- आवेदकों के बैंक खाते में राशि डाली जाएगी इसलिए आवश्यक है कि आवेदकों को अपने सीबीआई बैंक खाते की जानकारी और पासबुक की कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी।
- आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट :- इस योजना के लिए जो आवेदन फॉर्म भरा जायेगा उसे ऑनलाइन भरने के बाद उसका प्रिंटआउट और आवेदन हो जाने के बाद उसकी रसीद का प्रिंटआउट निकालना आवश्यक है, क्योंकि यह जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले इस अधिकारिक लिंक http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने कुछ विकल्प होंगे उसमें से आपको ‘नया पंजीकरण’ विकल्प का चयन करना होगा। इसलिए आप उसकी लिंक पर क्लिक करें।
- फिर आपके सामने इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। जहाँ आपको अपनी एवं अपने परिवार की कुछ जानकारी देनी होगी। तो सभी जानकारी को आप इस फॉर्म में सावधानी पूर्वक भरें।
- फॉर्म के साथ ही आप अपने सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म के अंत में एक वेरीफाई कोड दिया होगा उसे सही – सही भरें, और फॉर्म को सबमिट कर दें।
- फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा कर देने के बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा इसे आप अपने पास सुरक्षित करके रख लें, जोकि आपको आवेदन फॉर्म का स्टेटस एवं फाइनल अप्रूवल प्रक्रिया को जानने में मदद करेगा।
- आप अपने फॉर्म या जनरेट हुई पर्ची का प्रिंटआउट निकाल लें। आपको इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए आपको यह प्रिंटआउट अपने स्थानीय जिला कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।
- इस प्रकार से इस पारिवारिक लाभ योजना के लिए आपके द्वारा किया गया आवेदन पूरा हो जायेगा। इसके बाद आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन की स्थति की जाँच कैसे करें ?
- आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए सबसे पहले आवेदक उसी अधिकारिक वेबसाइट में जाएँ जहाँ से आवेदन किया गया है, यानि आप इस लिंक http://nfbs.upsdc.gov.in/पर क्लिक करें।
- यहाँ दिए हुए विकल्पों में से ‘आवेदन पत्र की स्थिति’ वाले विकल्प पर क्लिक करें, जहाँ आवेदक के जिले का नाम और साथ में रजिस्ट्रेशन या अकाउंट नंबर पूछा जायेगा।
- यह जानकारी देने के बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करें, जिससे यह जानकारी सरकारी डेटाबेस में सर्च होगी। और फिर आपके द्वारा किये गये आवेदन की स्थिति का पता आपको चल जायेगा।
- यदि आपके आवेदन की स्थिति में ‘पेंडिंग’ या ‘प्रोसेस’ शो हो रहा होगा, तो आपको कुछ समय का इंतेजार करना होगा। और जब आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जायेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जायेगा।
- परिवार के कमाई करने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने से परिवार को इस योजना से काफी सहायता मिल सकती हैं। इसलिए योजना के लिए योग्य आवेदक इस योजना में आवेदन जरुर करें।